खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
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अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना

Posted On: 31 JUL 2025 5:56PM by PIB Delhi

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) केंद्रीय क्षेत्र की दो योजनाओं, अर्थात् प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) का कार्यान्वयन कर रहा है। इसके अलावा, एमओएफपीआई द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना, अर्थात् प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) भी कार्यान्वित की जा रही है।

पीएमएफएमई योजना के क्षमता निर्माण घटक के अंतर्गत, एससी/एसटी/ओबीसी उद्यमियों सहित सभी श्रेणियों के उद्यमियों के बीच खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उद्यमिता विकास कौशल (ईडीपी+) और उत्पाद-विशिष्ट कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

एमओएफपीआई ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में एससी/एसटी/ओबीसी उद्यमियों तक पहुँचने और उन्हें लाभान्वित करने के लिए कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया है।  यद्यपि पीएमकेएसवाई और पीएमएफएमई के अंतर्गत, आवंटित निधि का क्रमशः 8.3% और 4.3% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए निर्धारित है। इसके अतिरिक्त, पीएमकेएसवाई के घटक योजना दिशानिर्देशों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए निम्नलिखित अधिमान्य प्रावधान किए गए हैं:

i. निवल संपत्ति की आवश्यकता को सामान्य क्षेत्रों के प्रस्तावों के लिए 1.5 गुना की तुलना में, मांगे गए अनुदान के बराबर राशि तक कम कर दिया गया है;

ii. सावधि ऋण की आवश्यकता को सामान्य क्षेत्रों के प्रस्तावों के लिए 20% की तुलना में, पात्र परियोजना लागत के 10% तक कम कर दिया गया है;

iii. इक्विटी की आवश्यकता को सामान्य क्षेत्रों के प्रस्तावों के लिए 20% की तुलना में, पात्र परियोजना लागत के 10% तक कम कर दिया गया है;

iv. अनुदान की मात्रा को सामान्य क्षेत्रों के प्रस्तावों के लिए 35% की तुलना में, पात्र परियोजना लागत के 50% के बढ़े हुए स्तर पर (संबंधित उप-योजनाओं के अंतर्गत अधिकतम सीमा के अधीन);

v. खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार योजना परियोजनाओं के लिए न्यूनतम परियोजना लागत की आवश्यकता तीन करोड़ रुपये की तुलना में घटाकर एक करोड़ रुपये कर दी गई है [अन्य घटक योजनाओं के लिए ऐसा कोई मानदंड निर्धारित नहीं है]

यह जानकारी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में दी।

 

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