जल शक्ति मंत्रालय
बाढ़ प्रबंधन और सिंचाई योजनाएँ
Posted On:
31 JUL 2025 4:32PM by PIB Delhi
बाढ़ प्रबंधन और सिंचाई योजनाएँ संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपनी प्राथमिकता के अनुसार तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं। केंद्र सरकार तकनीकी मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है।
बाढ़ प्रबंधन के संरचनात्मक उपायों को मजबूत करने के लिए, केंद्र सरकार ने बाढ़ नियंत्रण, कटाव-रोधी, जल निकासी विकास, समुद्री कटाव-रोधी आदि से संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए ग्यारहवीं और बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) लागू किया था, जो बाद में 2017-18 से 2020-21 तक और 2021-22 से 2025-26 के दौरान “बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)” के एक घटक के रूप में जारी रहा।
ग्यारहवीं और बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 25 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए 13238.37 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली कुल 522 बाढ़ प्रबंधन परियोजनाएँ शामिल की गईं और 2021-26 के दौरान एफएमबीएपी के एफएमपी घटक के अंतर्गत 2573.80 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली छह राज्यों की 7 नई बाढ़ प्रबंधन परियोजनाएँ शामिल की गईं। मार्च 2025 तक विभिन्न राज्यों को एफएमपी और नदी प्रबंधन एवं सीमा क्षेत्र (आरएमबीए) घटक के अंतर्गत क्रमशः 7260.50 करोड़ रुपये और 1477.15 करोड़ रुपये की कुल केंद्रीय सहायता जारी की गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान एफएमबीएपी योजना के अंतर्गत जारी की गई राज्यवार धनराशि का विवरण नीचे दिया गया है।
पिछले तीन वर्षों के दौरान एफएमबीएपी योजना के अंतर्गत निर्धारित कुल बजट और उपयोग की गई धनराशि नीचे दी गई है:
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|
राशि करोड़ रुपये में
|
वर्ष
|
बजट अनुमान
|
संशोधित अनुमान
|
वास्तविक व्यय
|
2022-23
|
450
|
450
|
433.204
|
2023-24
|
450
|
200
|
198.384
|
2024-25
|
449.57
|
400
|
386.95
|
एफएमबीएपी के एफएमपी घटक के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में कुल 431 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिनसे लगभग 5.13 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को संरक्षण मिला है तथा लगभग 54.84 मिलियन की जनसंख्या को सुरक्षा मिली है।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) वर्ष 2015-16 के दौरान शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य खेतों में पानी की भौतिक पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, खेत में जल उपयोग दक्षता में सुधार करना, स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को शुरू करना आदि है। पीएमकेएसवाई एक व्यापक योजना है, जिसमें इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे दो प्रमुख घटक शामिल हैं, अर्थात् त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), और हर खेत को पानी (एचकेकेपी)।
इसके अलावा, महाराष्ट्र की 8 एमएमआई और 83 सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक विशेष पैकेज, जिसकी अनुमानित शेष लागत अप्रैल, 2018 तक 13,651.61 करोड़ रुपये है, को भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के लिए 2018-19 के दौरान अनुमोदित किया गया है।
पीएमकेएसवाई के एआईबीपी और सीएडी एवं डब्ल्यूएम घटकों तथा महाराष्ट्र पैकेज के अंतर्गत प्रदान की गई केंद्रीय सहायता का विवरण नीचे दिया गया है।
पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत 2022-23 से 2024-25 के दौरान 4.69 लाख हेक्टेयर कमांड क्षेत्र विकास के साथ 3.90 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित/पुनर्स्थापित की गई है। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र पैकेज के अंतर्गत 2022-23 से 2024-25 के दौरान 0.63 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की गई है।
वर्तमान में, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - हर खेत को पानी (पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी) के एसएमआई/आरआरआर घटक के अंतर्गत 5,861 सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) और जलाशयों की मरम्मत, नवीनीकरण एवं पुनरुद्धार (आरआरआर) योजनाओं वाले 58 क्लस्टर शामिल हैं। इन योजनाओं की कुल अनुमानित लागत 9,965 करोड़ रुपये है। 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान इन योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता देयता 5,449 करोड़ रुपये है।
पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के जल निकायों के एसएमआई और आरआरआर घटक के तहत जारी की गई सिंचाई क्षमता और निर्मित/पुनर्स्थापित सिंचाई क्षमता का राज्यवार विवरण नीचे दिया गया है।
यह जानकारी आज लोक सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी द्वारा दी गई।
पीके/ एके / केसी/ एनकेएस
पिछले तीन वर्षों में एफएमबीएपी के अंतर्गत जारी राज्यवार केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपये में)
|
क्रम सं.
|
राज्य
|
केंद्रीय सहायता जारी
|
2022-23
|
2023-24
|
2024-25
|
1
|
अरुणाचल प्रदेश
|
|
|
22.50
|
2
|
असम
|
248.65
|
7.20
|
25.50
|
3
|
बिहार
|
88.96
|
74.59
|
32.51
|
4
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
30.16
|
|
5
|
जम्मू और कश्मीर
|
|
0.49
|
|
6
|
मणिपुर
|
76.63
|
62.00
|
99.00
|
7
|
नगालैंड
|
|
0.86
|
|
8
|
पंजाब
|
|
|
0.93
|
9
|
उतार प्रदेश।
|
|
|
164.7
|
10
|
उत्तराखंड
|
|
|
12.50
|
11
|
पश्चिम बंगाल
|
|
|
7.78
|
|
कुल
|
414.24
|
175.30
|
365.42
|
क्रम सं.
|
राज्य
|
पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम के अंतर्गत पिछले तीन वित्तीय वर्षों में जारी केंद्रीय सहायता (करोड़ में)
|
|
|
|
2022-23
|
2023-24
|
2024-25
|
1
|
असम
|
41.98
|
0
|
42.46
|
|
2
|
बिहार
|
0
|
0
|
49.82
|
|
3
|
छत्तीसगढ
|
1.85
|
10.44
|
3.33
|
|
4
|
गोवा
|
0
|
0
|
0
|
|
5
|
गुजरात
|
61.15
|
32.4
|
11.77
|
|
6
|
हिमाचल प्रदेश
|
0
|
414.46
|
369.53
|
|
7
|
झारखंड
|
0
|
0
|
0
|
|
8
|
कर्नाटक
|
6.39
|
0
|
0
|
|
9
|
केरल
|
0
|
0
|
0
|
|
10
|
मध्य प्रदेश
|
93.43
|
53.44
|
10.94
|
|
11
|
महाराष्ट्र
|
216.03
|
336.81
|
182.19
|
|
12
|
मणिपुर
|
24.86
|
13.65
|
0
|
|
13
|
ओडिशा
|
0
|
0
|
0
|
|
14
|
पंजाब
|
213
|
288.45
|
157.65
|
|
15
|
राजस्थान
|
20.78
|
177
|
212.83
|
|
16
|
तेलंगाना
|
0
|
0
|
0
|
|
17
|
तमिलनाडु
|
25.7
|
0
|
0
|
|
18
|
उतार प्रदेश।
|
23.91
|
0
|
0
|
|
19
|
उत्तराखंड
|
38.58
|
165.56
|
479.97
|
|
20
|
जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश
|
0
|
0
|
0
|
|
कुल
|
767.66
|
1492.21
|
1520.49
|
पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के डब्ल्यूबीएस घटक के एसएमआई और आरआरआर के तहत जारी राज्यवार केंद्रीय सहायता (सीए) (करोड़ रुपये में)
क्र. सं.
|
राज्य
|
2022-23
|
2023-24
|
2024-25
|
1
|
आंध्र प्रदेश
|
|
|
|
2
|
अरुणाचल प्रदेश
|
41.95
|
138.70
|
77.27
|
3
|
असम
|
71.54
|
52.09
|
125.03
|
4
|
बिहार
|
11.76
|
7.78
|
|
5
|
गुजरात
|
3.16
|
2.57
|
|
6
|
हिमाचल प्रदेश
|
40.50
|
142.30
|
38.63
|
7
|
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख
|
|
|
|
8
|
कर्नाटक
|
30.00
|
37.50
|
37.50
|
9
|
मणिपुर
|
26.46
|
23.55
|
|
10
|
मेघालय
|
46.52
|
74.21
|
57.09
|
11
|
मिजोरम
|
|
0.81
|
|
12
|
नगालैंड
|
21.01
|
92.71
|
57.81
|
13
|
ओडिशा
|
11.10
|
56.25
|
46.67
|
14
|
राजस्थान
|
9.30
|
10.46
|
35.99
|
15
|
सिक्किम
|
12.88
|
29.25
|
9.40
|
16
|
तमिलनाडु
|
27.70
|
49.60
|
26.98
|
17
|
तेलंगाना
|
|
|
|
18
|
त्रिपुरा
|
|
|
|
19
|
उत्तराखंड
|
17.20
|
93.40
|
76.00
|
|
कुल
|
371.08
|
811.19
|
588.37
|
***
पीके/ एके / केसी/ एनकेएस/डीए
(Release ID: 2150891)