नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
एमएनआरई ने सौर पीवी सेल के लिए एएलएमएम आदेश में संशोधन जारी किया
एएलएमएम-सूचीबद्ध सौर पीवी सेल का अनिवार्य उपयोग सूची प्रकाशन के एक महीने बाद शुरू होगा
1 जून 2026 के बाद के सौर पीवी सेल के लिए एएलएमएम अधिदेश अपरिवर्तित रहेगा
Posted On:
28 JUL 2025 7:25PM by PIB Delhi
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने पहले 10.04.2021 से सौर पीवी मॉड्यूल के लिए मॉडल और निर्माताओं की अनुमोदित सूची (एएलएमएम) और 01.06.2026 से सौर पीवी सेल के लिए एएलएमएम को अधिसूचित किया था।
एएलएमएम उत्पादकों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने, उपभोक्ता हितों की रक्षा करने और साथ ही देश की व्यापक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था ने देश में घरेलू सौर विनिर्माण उद्योग को तेज़ी से बढ़ावा देने में भी मदद की है, जो वर्तमान में 91 गीगावाट सौर पीवी मॉड्यूल और 27 गीगावाट सौर पीवी सेल क्षमता पर है।
सौर पीवी सेलों के लिए एएलएमएम पर दिनांक 09.12.2024 के आदेश में संशोधन दिनांक 28.07.2025 को जारी किया गया है, ताकि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 के अंतर्गत सरकारी एजेंसियों द्वारा बोली लगाई जाने वाली परियोजनाओं की प्रक्रियाओं को और अधिक स्पष्ट और सरल बनाया जा सके। संशोधित प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, सौर पीवी सेलों के लिए एएलएमएम, सौर पीवी सेलों के लिए एएलएमएम सूची के प्रकाशन के एक महीने बाद ही अनिवार्य होगा, जो वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। हालाँकि, 1 जून 2026 के बाद चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए एएलएमएम सूची के तहत सौर पीवी सेलों के अनिवार्य उपयोग की प्रभावी तिथि, पूर्व अधिसूचित तिथि के अनुसार ही रहेगी।
उपरोक्त उपाय से बोलीदाताओं को निविदाओं में अपनी बोलियां प्रस्तुत करने में पर्याप्त स्पष्टता मिलने की उम्मीद है, जिसमें बोलीदाताओं के लिए प्रावधान होना आवश्यक है, ताकि वे एएलएमएम सूचियों से सौर मॉड्यूल और सेल दोनों का उपयोग करने के अधिदेश को ध्यान में रखते हुए अपनी बोलियां प्रस्तुत कर सकें।
इस कदम से देश में घरेलू सौर ऊर्जा निर्माण परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, सौर पीवी सेल के लिए एएलएमएम के अनुपालन में नवीकरणीय ऊर्जा डेवलपर्स के सामने आने वाली समस्याओं का भी उचित समाधान होगा। इससे सौर सेल निर्माण में तेज़ी आएगी और देश में बढ़ती मॉड्यूल निर्माण क्षमता के साथ तालमेल बिठाने में मदद मिलेगी।
दिनांक 28.07.2025 के उपरोक्त संशोधन को https://mnre.gov.in या यहां देखा जा सकता है
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पीके/एके/केसी/एनकेएस/एसएस
(Release ID: 2149464)