श्रम और रोजगार मंत्रालय
ईएसआई अस्पताल
Posted On:
28 JUL 2025 5:20PM by PIB Delhi
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित जिलों में 10 या अधिक कर्मचारियों वाले कारखानों/प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। इन कारखानों/प्रतिष्ठानों के ईएसआई कानून, 1948 में परिभाषित कर्मचारी और उन कर्मचारियों के परिवार के सदस्य जो ₹21000/- प्रति माह (विकलांग व्यक्तियों के लिए ₹25,000/-) तक वेतन प्राप्त करते हैं, ईएसआई कानून के तहत शामिल हैं और ईएसआई योजना के तहत उपलब्ध लाभों को प्राप्त करने के पात्र हैं। ईएसआई अस्पतालों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण संलग्न है।
वेतन सीमा (ऊपरी वेतन सीमा) में समय-समय पर संशोधन किया जाता है। ईएसआई कानून, 1948 के तहत कवरेज के लिए वेतन सीमा में अंतिम संशोधन 01.01.2017 से किया गया था, जिसमें वेतन सीमा 15,000/- प्रति माह से बढ़ाकर 21,000/- प्रति माह कर दी गई थी।
देश भर में ईएसआई अस्पतालों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण
Sl. No
|
क्रम संख्या
|
राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश
|
ईएसआई निगम द्वारा संचालित अस्पतालों की संख्या
|
राज्य सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों की संख्या
|
कुल
|
1
|
11 1.
|
आंध्र प्रदेश
|
1
|
4
|
5
|
2
|
|
असम
|
2
|
0
|
2
|
3
|
|
बिहार
|
2
|
2
|
4
|
4
|
|
चंडीगढ़ (यूटी)
|
1
|
0
|
1
|
5
|
|
छत्तीसगढ़
|
4
|
0
|
4
|
6
|
|
दिल्ली (यूटी)
|
4
|
0
|
4
|
7
|
|
गोवा
|
0
|
1
|
1
|
8
|
|
गुजरात
|
4
|
8
|
12
|
9
|
|
हरियाणा
|
3
|
4
|
7
|
10
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
2
|
1
|
3
|
11
|
|
जम्मू और कश्मीर (यूटी)
|
1
|
0
|
1
|
12
|
|
झारखंड
|
3
|
0
|
3
|
13
|
|
कर्नाटक
|
3
|
8
|
11
|
14
|
|
केरल
|
3
|
9
|
12
|
15
|
|
मध्य प्रदेश
|
2
|
5
|
7
|
16
|
|
महाराष्ट्र
|
3
|
12
|
15
|
17
|
|
ओडिशा
|
2
|
6
|
8
|
18
|
|
पुदुच्चेरी (यूटी)
|
1
|
0
|
1
|
19
|
|
पंजाब
|
1
|
6
|
7
|
20
|
|
राजस्थान
|
6
|
3
|
9
|
21
|
|
तमिलनाडु
|
3
|
8
|
11
|
22
|
|
तेलंगाना
|
2
|
5
|
7
|
23
|
|
उत्तर प्रदेश
|
6
|
10
|
16
|
24
|
|
उत्तराखंड
|
1
|
0
|
1
|
25
|
|
पश्चिम बंगाल
|
1
|
13
|
14
|
|
|
कुल
|
61
|
105
|
166
|
यह जानकारी केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
*****
पीके/एके/केसी/केपी/एसएस
(Release ID: 2149403)