ग्रामीण विकास मंत्रालय
पीएमएवाई-जी ग्रामीण आवास लक्ष्यों की प्रगति
Posted On:
25 JUL 2025 5:54PM by PIB Delhi
ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) को लागू कर रहा है ताकि पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान की जा सके और 2029 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ 4.95 करोड़ पक्के घरों का निर्माण करने का समग्र लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान 2 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण घरों के निर्माण हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के कार्यान्वयन को मंज़ूरी दी है। 21.07.2025 तक, 4.95 करोड़ घरों के संचयी लक्ष्य में से, 4.12 करोड़ घर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित किए जा चुके हैं, जिनमें से 3.84 करोड़ घरों को मंजूरी दी जा चुकी है और 2.80 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण पूरा हो चुका है।
वित्तीय वर्ष 2023-24 तक आवंटित 2.95 करोड़ के पूर्व लक्ष्य के सापेक्ष 30.06.2025 तक आवासों की राज्यवार प्रगति अनुलग्नक में दी गई है ।
अनुलग्नक
वित्त वर्ष 2023-24 तक आवंटित 2.95 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले पीएमएवाई-जी के तहत स्वीकृत और पूर्ण हुए घरों का राज्यवार विवरण
[संख्या में]
राज्य का नाम
|
मंत्रालय द्वारा आवंटित लक्ष्य
|
स्वीकृत मकान
|
पूर्ण हो चुके मकान
|
अंडमान और निकोबार
|
3,424
|
2,593
|
1,300
|
आंध्र प्रदेश
|
2,46,430
|
2,46,425
|
88,623
|
अरुणाचल प्रदेश
|
35,937
|
35,591
|
35,591
|
असम
|
20,51,842
|
20,46,500
|
19,95,417
|
बिहार
|
37,01,362
|
37,00,598
|
36,67,204
|
छत्तीसगढ
|
11,76,142
|
11,76,133
|
11,14,498
|
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव
|
11,364
|
10,935
|
5,020
|
गोवा
|
257
|
254
|
242
|
गुजरात
|
6,03,343
|
6,00,977
|
5,69,623
|
हरयाणा
|
29,402
|
29,389
|
28,882
|
हिमाचल प्रदेश
|
29,138
|
28,245
|
27,181
|
जम्मू और कश्मीर
|
3,36,498
|
3,34,775
|
3,13,268
|
झारखंड
|
15,92,160
|
15,92,116
|
15,66,772
|
कर्नाटक
|
2,41,409
|
2,35,663
|
1,52,771
|
केरल
|
35,157
|
35,106
|
34,194
|
लद्दाख
|
3,004
|
3,004
|
3,004
|
लक्षद्वीप
|
45
|
45
|
45
|
मध्य प्रदेश
|
37,99,546
|
37,97,888
|
36,85,037
|
महाराष्ट्र
|
13,74,105
|
13,56,087
|
12,72,946
|
मणिपुर
|
1,01,550
|
1,01,549
|
38,022
|
मेघालय
|
1,88,034
|
1,85,772
|
1,49,254
|
मिजोरम
|
29,967
|
29,959
|
25,303
|
नगालैंड
|
48,830
|
48,760
|
36,213
|
ओडिशा
|
27,25,585
|
27,07,857
|
23,79,238
|
पुडुचेरी*
|
-
|
-
|
-
|
पंजाब
|
39,689
|
39,506
|
38,539
|
राजस्थान
|
17,16,779
|
17,15,137
|
16,98,325
|
सिक्किम
|
1,399
|
1,397
|
1,393
|
तमिलनाडु
|
7,47,202
|
7,26,141
|
6,41,447
|
तेलंगाना*
|
-
|
-
|
-
|
त्रिपुरा
|
3,76,913
|
3,76,279
|
3,71,102
|
उत्तर प्रदेश
|
36,14,870
|
36,12,059
|
35,97,587
|
उत्तराखंड
|
69,194
|
68,534
|
68,218
|
पश्चिम बंगाल
|
45,69,423
|
45,69,032
|
34,19,409
|
कुल
|
2,95,00,000
|
2,94,14,306
|
2,70,25,668
|
* पुडुचेरी और तेलंगाना पीएमएवाई-जी को लागू नहीं कर रहे हैं।
यह जानकारी ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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एमजी/एके/केसी/जीके
(Release ID: 2148550)
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