पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
संसद प्रश्न: - ई-कचरा प्रसंस्करण प्रबंधन
Posted On:
24 JUL 2025 5:48PM by PIB Delhi
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2016 को व्यापक रूप से संशोधित किया है और नवंबर, 2022 में ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022 को अधिसूचित किया है और यह 1 अप्रैल, 2023 से लागू है। ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022 के कार्यान्वयन के बाद से पंजीकृत पुनःउपयोगकर्ताओं की राज्यवार संख्या नीचे दी गई है:
राज्य
|
पंजीकृत पुनःउपयोगकर्ता
|
पंजीकृत पुनःउपयोगकर्ता
|
वित्तीय वर्ष 2023-2024
|
वित्तीय वर्ष 2024-2025
|
आंध्र प्रदेश
|
4
|
5
|
असम
|
-
|
1
|
बिहार
|
1
|
2
|
छत्तीसगढ
|
2
|
2
|
गुजरात
|
37
|
41
|
हरयाणा
|
28
|
43
|
हिमाचल प्रदेश
|
1
|
4
|
झारखंड
|
1
|
3
|
कर्नाटक
|
41
|
57
|
केरल
|
1
|
2
|
मध्य प्रदेश
|
6
|
10
|
महाराष्ट्र
|
50
|
75
|
पंजाब
|
4
|
7
|
राजस्थान
|
8
|
14
|
तमिलनाडु
|
8
|
18
|
तेलंगाना
|
14
|
19
|
उतार प्रदेश।
|
74
|
125
|
उत्तराखंड
|
5
|
7
|
पश्चिम बंगाल
|
6
|
11
|
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) पंजीकृत उत्पादकों द्वारा उपलब्ध कराए गए देशव्यापी बिक्री आंकड़ों और ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022 के अंतर्गत अधिसूचित विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (ईईई) के औसत जीवन के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर ई-कचरा उत्पादन का अनुमान लगाता है। सीपीसीबी के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान देश में उत्पन्न ई-कचरा और एकत्रित, विघटित और पुन:उपयोग/निपटान किए गए ई-कचरे का प्रतिशत नीचे दिया गया है:
वित्तीय वर्ष (एफवाई)
|
कुल उत्पन्न ई-कचरा
[मीट्रिक टन (एमटी)]
|
एकत्रित, विघटित और पुन:उपयोग/निपटान किए गए ई-कचरे का प्रतिशत (%)
|
2023-2024
|
12,54,286.55
|
61.94
|
2024-2025
|
13,97,955.59
|
70.71
|
पंजीकृत ई-कचरा पुन:उपयोगकर्ता वर्तमान में 19 राज्यों में स्थित हैं। इसके अलावा, इन पंजीकृत ई-कचरा पुन:उपयोगकर्ताओं से प्राप्त वार्षिक रिपोर्टों के आधार पर, संसाधित ई-कचरे का राज्यवार विवरण नीचे दिया गया है:
क्रम संख्या
|
राज्य
|
संसाधित ई-कचरे की मात्रा (एमटी)
|
|
|
वित्त वर्ष 2023-2024
|
वित्त वर्ष 2024-2025
|
-
|
आंध्र प्रदेश
|
768.715
|
148.969
|
-
|
असम
|
-
|
-
|
-
|
बिहार
|
-
|
6.00
|
-
|
छत्तीसगढ
|
7370.845
|
3500.917
|
-
|
गुजरात
|
95776.688
|
76879.919
|
-
|
हरयाणा
|
110061.696
|
149653.641
|
-
|
हिमाचल प्रदेश
|
159.679
|
169.271
|
-
|
झारखंड
|
-
|
129.1435
|
-
|
कर्नाटक
|
20910.603
|
16151.766
|
-
|
केरल
|
5242.860
|
10079.632
|
-
|
मध्य प्रदेश
|
5914.660
|
13014.042
|
-
|
महाराष्ट्र
|
40664.231
|
52597.803
|
-
|
पंजाब
|
65.493
|
2972.086
|
-
|
राजस्थान
|
24279.505
|
21345.480
|
-
|
तमिलनाडु
|
23203.636
|
16360.815
|
-
|
तेलंगाना
|
65226.787
|
119187.979
|
-
|
उतार प्रदेश।
|
236727.041
|
388160.231
|
-
|
उत्तराखंड
|
134255.106
|
113562.255
|
-
|
पश्चिम बंगाल
|
6302.319
|
4559.529
|
ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2022 के अंतर्गत इन प्रसंस्करण इकाइयों के विनिर्माण और रखरखाव के लिए धन आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है।
केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
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(Release ID: 2148507)