जनजातीय कार्य मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदानों की स्थिति

Posted On: 24 JUL 2025 5:18PM by PIB Delhi

श्री जी लक्ष्मीनारायण और श्री अप्पलानैदु कालीसेट्टी के अतारांकित प्रश्नों का उत्तर देते हुए , केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने आज लोकसभा को सूचित किया कि संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदानों के प्रावधान के अंतर्गत राज्य सरकारों को दो श्रेणियों में धनराशि आबंटित की जाती है: पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन (सीसीए) अर्थात अनावर्ती अनुदान और सामान्य सहायता अनुदान (जीजी) अर्थात आवर्ती अनुदान। पिछले पाँच वर्षों के दौरान संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के अंतर्गत राज्यों को दो श्रेणियों में जारी किए गए अनुदानों का वर्षवार और राज्यवार विवरण अनुबंध I में संलग्न है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदानों के प्रावधान के अंतर्गत, राज्य को संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर धनराशि आबंटित की जाती है जिन्हें कार्यकारी समिति द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाता है और इस मंत्रालय में गठित परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) द्वारा मूल्यांकन और अनुमोदन के बाद प्रदान किया जाता है। इस कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, स्वच्छता, जलापूर्ति, कृषि और संबद्ध गतिविधियों, अन्य आय सृजन योजनाओं और प्रशासनिक ढाँचे जैसी क्षेत्रीय गतिविधियों के बीच प्राथमिकता निर्धारण की परिकल्पना की गई है। राज्यों द्वारा प्रस्तुत उपयोग प्रमाणपत्र जारी की गई पूरी राशि के लिए है, न कि श्रेणीवार। पिछले पाँच वर्षों के दौरान राज्य सरकारों द्वारा बताई गई धनराशि के उपयोग का विवर अनुबंध II में संलग्न है ।

सामान्य वित्तीय विनियमन (जीएफआर) के प्रावधानों के अनुसार, गैर-आवर्ती अनुदानों के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बारह महीने बाद देय हो जाता है और आवर्ती अनुदानों के मामले में, यह वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तुरंत बाद देय हो जाता है। तदनुसार, यह मंत्रालय समय-समय पर सभी राज्यों से जीएफआर के प्रावधानों के तहत निर्धारित समय-सीमा के अनुसार बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा करने का अनुरोध करता है। अधिकांश राज्यों ने इस संबंध में समय-सीमा का पालन किया है और कुछ राज्यों द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा न करने की स्थिति में, मंत्रालय द्वारा बकाया राशि को समायोजित किया जाता है और बाद में संबंधित राज्य को प्रावधान के तहत धनराशि जारी की जाती है।

अब तक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत अनुदान के प्रावधान के तहत जारी की गई धनराशि के संबंध में इस मंत्रालय के ध्यान में ऐसा कोई उदाहरण नहीं आया है।

आंध्र प्रदेश सहित अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों (एसटी) वाले राज्यों से प्रस्ताव/कार्य प्राप्त होना एक सतत प्रक्रिया है। आंध्र प्रदेश सहित कुछ राज्यों से वर्ष 2025-26 की वार्षिक योजनाएँ प्राप्त हो चुकी हैं और प्रक्रियाधीन हैं।

अनुलग्नक I

पिछले पांच वर्षों के दौरान संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदानों के प्रावधान के अंतर्गत दो श्रेणियों अर्थात पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन (सीसीए) और सामान्य सहायता अनुदान (जीजी) के अंतर्गत जारी धनराशि का राज्यवार विवरण निम्नानुसार है: -

(लाख रुपए में)

क्र. सं.

राज्य अमेरिका

2020-21

2021-22

2022-23

2023-24

2024-25

जीजी

सीसीए

कुल जारी धनराशि

जीजी

सीसीए

कुल जारी धनराशि

जीजी

सीसीए

कुल जारी धनराशि

जीजी

सीसीए

कुल जारी धनराशि

जीजी

सीसीए

कुल जारी धनराशि

1

आंध्र प्रदेश

32.55

2023.00

2055.55

 

691

 

1948

 

2638.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

692.50

9149.05

9841.55

2

अरुणाचल प्रदेश

450.00

5564.00

6014.00

1435

8395

9830.00

559.56

6705.74

7265.30

0.00

6740.00

6740.00

3025.00

7005.00

10030.00

3

असम

200.00

4392.37

4592.37

2181

389

2570.000

0.00

2300.00

2300.00

0.00

3294.12

3294.12

0.00

4286.23

4286.23

4

बिहार

0.00

0.00

0.00

300

342

642.08

392.74

608.27

1001.01

0.00

871.24

871.24

524.00

0.00

524.00

5

छत्तीसगढ

1850.28

8125.96

9976.24

2046

9558

11604.02

4069.98

9508.45

13578.43

2767.77

12909.00

15676.77

0.00

14506.46

14506.46

6

गोवा

0.00

0.00

0.00

108

493

600.41

0.00

667.79

667.79

0.00

150.00

150.00

0.00

479.91

479.91

7

गुजरात

452.60

5487.44

5940.04

2700

4224

6923.79

1426.79

6122.33

7549.12

3384.77

1200.00

4584.77

0.00

2727.27

2727.27

8

हिमाचल प्रदेश

279.00

882.00

1161.00

00

1500

1500.00

496.50

1158.50

1655.00

0.00

1696.45

1696.45

0.00

2244.23

2244.23

9

झारखंड

1800.00

8478.00

10278.00

3869

8395

12264.19

2119.87

4558.00

6677.87

5750.00

8549.82

14299.82

0.00

5147.06

5147.06

10

कर्नाटक

1255.68

2050.00

3305.68

1050

2100

3210.00

1818.28

2479.29

4297.57

1070.00

3000.00

4070.00

202.13

4528.13

4730.26

11

केरल

0.00

0.00

0.00

00

00

0.00

94.78

722.89

817.67

0.00

1910.44

1910.44

0.00

395.81

395.81

12

मध्य प्रदेश

0.00

4279.78

4279.78

3794

1525

5319.10

0.00

8438.75

8438.75

1897.64

13844.06

15741.70

3275.12

5908.47

9183.59

13

महाराष्ट्र

484.94

4088.22

4573.16

00

00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

मणिपुर

0.00

0.00

0.00

00

00

0.00

0.00

1067.36

1067.36

0.00

2456.35

2456.35

0.00

1981.32

1981.32

15

मेघालय

0.00

492.71

492.71

819

776

1595.25

934.66

1970.18

2904.84

0.00

3127.29

3127.29

0.00

2217.40

2217.40

16

मिजोरम

150.00

1759.71

1909.71

519

2453

2971.54

461.42

1192.63

1654.05

0.00

2897.97

2897.97

141.20

2002.60

2143.80

17

नगालैंड

0.00

1717.38

1717.38

96.30

3106

3202.39

1714.04

4149.43

5863.47

0.00

5020.11

5020.11

0.00

2050.50

2050.50

18

ओडिशा

1800.00

4504.62

6304.62

4208

7174

11382.05

5367.11

4783.44

10150.55

0.00

6870.56

6870.56

0.00

10107.95

10107.95

19

राजस्थान

1539.00

7627.00

9166.00

2447

7987

10435.21

859.10

10143.43

11002.53

0.00

8940.07

8940.07

0.00

4626.61

4626.61

20

सिक्किम

220.00

296.00

516.00

545

1500

2045.00

224.42

495.96

720.38

0.00

1754.38

1754.38

632.92

3852.14

4485.06

21

तमिलनाडु

0.00

0.00

0.00

00

00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

650.49

650.49

0.00

2019.66

2019.66

22

तेलंगाना

150.00

2367.00

2517.00

00

2050

2050.00

837.38

2277.08

3114.46

0.00

5169.00

5169.00

0.00

13797.00

13797.00

23

त्रिपुरा

0.00

201.74

201.74

171

436

607.53

145.06

1149.65

1294.71

550.00

3676.39

4226.39

0.00

4151.82

4151.82

24

उतार प्रदेश।

50.00

877.43

927.43

00

833

832.71

0.00

1135.85

1135.85

0.00

1353.63

1353.63

0.00

1829.90

1829.90

25

उत्तराखंड

0.00

0.00

0.00

00

101

100.65

306.02

0.00

306.02

129.82

834.23

964.05

0.00

0.00

0.00

26

पश्चिम बंगाल

295.50

3745.64

4041.14

00

00

0.00

1255.95

2930.55

4186.50

0.00

4744.40

4744.40

0.00

3549.61

3549.61

 

कुल

11009.55

68960

79969.55

2697.30

65285

92324.57

23083.66

74565.57

97649.23

15550

101660

117210

8492.87

108564.13

117057

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुलग्नक II

पिछले पांच वर्षों के दौरान संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदानों के प्रावधान के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट किए गए धन उपयोग का राज्यवार विवरण निम्नानुसार है: -

(लाख रुपए में)

क्र. सं.

राज्य अमेरिका

2020-21

2021-22

2022-23

2023-24

2024-25

राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट की गई निधि उपयोग

राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट की गई निधि उपयोग

राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट की गई निधि उपयोग

राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट की गई निधि उपयोग

राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट की गई निधि उपयोग

1

आंध्र प्रदेश

2055.55

2555.70

0.00

0.00

0.00

2

अरुणाचल प्रदेश

6014.00

9830.00

7265.30

6740.00

0.00

3

असम

4033.345

2392.33

2011.69

1978.52

0.00

4

बिहार

0.00

642.08

818.91

614.88

0.00

5

छत्तीसगढ

9976.24

11604.02

13562.43

3524.39

0.00

6

गोवा

0.00

400.41

667.79

0.00

44.31

7

गुजरात

5637.87

5091.71

6037.65

1667.04

0.00

8

हिमाचल प्रदेश

1297.00

1350.00

940.43

364.57

0.00

9

झारखंड

10278.00

10715.62

5642.87

0.00

0.00

10

कर्नाटक

3305.68

3210.00

4297.57

377.56

0.00

11

केरल

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12

मध्य प्रदेश

3689.47

3851.89

2751.16

145.10

0.00

13

महाराष्ट्र

617.99

0.00

0.00

0.00

0.00

14

मणिपुर

0.00

0.00

533.68

100.00

0.00

15

मेघालय

492.71

1333.02

2353.65

1093.50

0.00

16

मिजोरम

1909.71

2971.54

1654.05

1891.08

0.00

17

नगालैंड

1717.38

3202.39

5303.07

1614.60

0.00

18

ओडिशा

6304.62

11382.05

10150.55

0.00

0.00

19

राजस्थान

9166.00

8892.69

6180.56

4292.86

0.00

20

सिक्किम

389.65

2045.00

220.86

0.00

0.00

21

तमिलनाडु

0.00

0.00

1146.26

0.00

481.64

22

तेलंगाना

2517.00

2050.00

3114.46

5169.00

0.00

23

त्रिपुरा

201.74

607.53

1194.71

2399.59

0.00

24

उतार प्रदेश।

927.43

832.71

1041.66

0.00

0.00

25

उत्तराखंड

0.00

100.65

12.05

0.00

0.00

26

पश्चिम बंगाल

4041.14

0.00

3745.03

1825.52

0.00

 

कुल

74572.525

85061.34

80646.39

33798.21

525.95

 

*जीएफआर के प्रावधान के अनुसार, सामान्य अनुदान श्रेणी के अंतर्गत जारी धनराशि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए देय है।

****

एमजी/आरपीएम/केसी/एनकेएस/डीए


(Release ID: 2148027)
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