विधि एवं न्‍याय मंत्रालय
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कानूनी जागरूकता शिविर और कार्यक्रम


देश भर के 662 जिलों में कानूनी सहायता बचाव परामर्शदाता (एलएडीसी) कार्यालय कार्यरत

Posted On: 24 JUL 2025 4:26PM by PIB Delhi

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) कानून, 1987 के तहत समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए किया गया था, जिसमें एलएसए कानून, 1987 की धारा 12 के तहत आने वाले लाभार्थी भी शामिल हैं, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय हासिल करने के अवसर से वंचित न किया जाए और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन किया जाए। इसके अलावा, नालसा ने निवारक और रणनीतिक कानूनी सेवा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न योजनाएं भी तैयार की हैं, जिन्हें विभिन्न स्तरों यानी राज्य, जिला और तालुका स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा किए गए विभिन्न गतिविधियों/कार्यक्रमों के तहत कानूनी सहायता और सलाह के माध्यम से लाभान्वित व्यक्तियों का विवरण निम्नानुसार है:

                   वर्ष

कानूनी सहायता और सलाह से लाभान्वित व्यक्ति

                  2022-23

12,14,769

                  2023-24

15,50,164

                  2024-25

16,57,527

                 कुल

44,22,460

 

लोक अदालतों के माध्यम से निपटाए गए मामलों/मुद्दों का विवरण इस प्रकार है:

        वर्ष

राज्य लोक अदालत

स्थायी लोक अदालत

राष्ट्रीय लोक अदालत*

       2022-23

8,51,309

1,71,138

4,19,26,010

       2023-24

12,07,103

2,32,763

8,53,42,217

       2024-25

13,44,814

2,37,980

10,45,26,119

        कुल

34,03,226

6,41,881

23,17,94,346

 * राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में आंकड़े कैलेंडर वर्ष 2022, 2023 और 2024 से संबंधित है:

विधिक सेवा प्राधिकरण देश भर में बच्चों, मज़दूरों, आपदा पीड़ितों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजनों आदि से संबंधित विभिन्न कानूनों और योजनाओं के संबंध में कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण विभिन्न कानूनों पर सरल भाषा में पुस्तिकाएँ और पैम्फलेट भी तैयार करते हैं, जिन्हें लोगों में वितरित किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा आयोजित कानूनी जागरूकता शिविरों/कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है:

 

वर्ष

एलएडीसी को सौंपे गए मामले

एलएडीसी द्वारा निपटाए गए मामले

2023-24

3,36,830

2,12,505

2024-25

5,32,413

3,72,750

कुल

8,69,243

5,85,255

सरकार 2023-24 से नालसा के माध्यम से कानूनी सहायता बचाव परामर्शदाता प्रणाली (एलएडीसीएस) नामक एक केन्‍द्रीय क्षेत्र योजना भी लागू कर रही है। इस योजना का उद्देश्य एलएसए कानून, 1987 की धारा 12 के अंतर्गत कानूनी सहायता के पात्र लाभार्थियों को आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता प्रदान करना है। 30 जून 2025 तक, देश भर के 662 जिलों में एलएडीसी कार्यालय कार्यरत हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान कानूनी सहायता बचाव परामर्शदाताओं (एलएडीसीएस) को सौंपे गए और उनके द्वारा निपटाए गए मामलों का विवरण इस प्रकार है:

वर्ष

आयोजित किए गए कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या

उपस्थित व्यक्तियों की संख्या

2022-23

4,90,055

        6,75,17,665

2023-24

4,30,306

        4,49,22,092

2024-25

4,62,988

       3,72,32,850

कुल

13,83,349

       14,96,72,607

 

यह जानकारी विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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