विधि एवं न्‍याय मंत्रालय
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निःशुल्क कानूनी सहायता सेवाओं की प्रभावशीलता


न्याय तक समग्र पहुँच के लिए अभिनव समाधान तैयार करना (दिशा) योजना ने अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से देश भर में लगभग 2.10 करोड़ लाभार्थियों तक पहुँच बनाई

Posted On: 24 JUL 2025 4:25PM by PIB Delhi

न्याय विभाग "भारत में न्याय तक समग्र पहुँच के लिए अभिनव समाधान तैयार करना (दिशा)" नाम की एक अखिल भारतीय योजना लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 39, 14 और 21 में निहित संवैधानिक जनादेश को पूरा करना है। वर्तमान में, दिशा योजना 2021-26 की अवधि के लिए स्वीकृत है। अगले वित्त आयोग चक्र के दौरान 31.03.2026 से आगे भी योजना को जारी रखने के लिए, योजना को परिणाम समीक्षा के आधार पर मूल्यांकन और अनुमोदन प्रक्रिया से गुजरना होगा।

दिशा योजना अपने घटकों जैसे टेली-लॉ, न्याय बंधु (निशुल्क कानूनी सेवाएं) और कानूनी साक्षरता एवं कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से आसान, सुलभ, सस्ती और नागरिक केन्‍द्रित कानूनी सेवाएं प्रदान करती है और इसमें लंबित मामलों का निपटारा शामिल नहीं है। टेली-लॉ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं और मोबाइल ऐप "टेली-लॉ" के माध्यम से नागरिकों को वकीलों से जोड़ता है और मुकदमेबाजी-पूर्व सलाह देने के लिए टोल फ्री नंबर के माध्यम से भी जोड़ता है। न्याय बंधु (निशुल्क कानूनी सेवाएं) इच्छुक निशुल्क अधिवक्ताओं और पंजीकृत लाभार्थियों, जो कानूनी सेवा प्राधिकरण कानून, 1987 की धारा 12 के तहत मुफ्त कानूनी सहायता के हकदार हैं, के बीच न्याय बंधु एप्लिकेशन (एंड्रॉइड/आईओएस पर उपलब्ध) के माध्यम से निर्बाध संपर्क को सक्षम बनाता है। इसके अलावा, दिशा का तीसरा घटक कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से लाभार्थियों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों और हकों के बारे में जागरूक किया जाता है। 30 जून, 2025 तक दिशा योजना अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से देश में लगभग 2.10 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंच चुकी है।

नागरिकों तक सेवाओं की पहुँच को व्यापक और सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। पहुँच बढ़ाने के लिए, टेली लॉ वेब पोर्टल और टेली-लॉ एप्लीकेशन का 22 अनुसूचित भाषाओं में अनुवाद किया गया है। प्रिंट और डिजिटल मीडिया दोनों के माध्यम से इसकी पहुँच बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। इसके अलावा, लाभार्थियों को मुकदमे-पूर्व सलाह और कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए टेली-लॉ को न्याय बंधु (निशुल्क कानूनी सेवाएँ) प्लेटफ़ॉर्म के साथ एकीकृत करने के विशेष प्रयास किए गए हैं। तत्काल सलाह और परामर्श के लिए नागरिकों के लिए 14454 के माध्यम से टोल-फ्री नंबर भी चालू किया गया है। सिक्किम राज्य महिला आयोग, अरुणाचल प्रदेश एसएलएसए, आदि जैसी विभिन्न क्षेत्रीय कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम विकसित और मुख्यधारा में लाया गया है। दूरदर्शन के सहयोग से, 6 भाषाओं में 56 कानूनी जागरूकता टीवी कार्यक्रम तैयार किए गए, जिनका प्रसारण किया गया और वीडियो यू ट्यूब और दूरदर्शन के चैनल के माध्यम से प्रसारित किए गए, जिससे 70.70 लाख से अधिक नागरिकों तक पहुँचा जा सका। इसके अलावा, सामाजिक-कानूनी मुद्दों पर सितम्बर, 2021 से अक्टूबर, 2023 तक 20 विषयगत कानूनी जागरूकता वेबिनार भी आयोजित किए गए हैं।

यह जानकारी विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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(Release ID: 2147911)
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