ग्रामीण विकास मंत्रालय
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लखपति दीदी योजना

Posted On: 22 JUL 2025 5:21PM by PIB Delhi

लखपति दीदी पहल दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) का परिणाम है, जो एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे मंत्रालय द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (चंडीगढ़ और दिल्ली को छोड़कर) की भागीदारी में कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश में निर्धन ग्रामीण परिवारों की आजीविका में सुधार करना और ग्रामीण परिवारों को उनके सामाजिक और वित्तीय समावेशन के लिए स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करना है। अब तक, (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत देश में 10.05 करोड़ ग्रामीण परिवारों को 90.90 लाख एसएचजी में संगठित किया गया है। लखपति दीदी पहल का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की महिलाओं को सशक्त और सक्षम बनाना है, ताकि वे दीर्घकालीन आधार पर प्रति वर्ष न्यूनतम एक लाख रुपये की आय अर्जित कर सकें, जिसमें कम से कम 4 कृषि मौसमों और/या व्यावसायिक चक्रों के लिए कम से कम 10 हजार रुपये की औसत मासिक आय हो। अब तक 1,48,32,258 स्वयं सहायता समूह परिवारों की महिलाएँ लखपति दीदी बन चुकी हैं। इस संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

लखपति दीदी पहल स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) पर नहीं, बल्कि व्यक्तिगत एसएचजी महिलाओं पर केंद्रित है। हालाँकि, योजना, कार्यान्वयन और निगरानी की पूरी प्रक्रिया में, सामुदायिक संस्थागत संरचनाएँ, जैसे एसएचजी, ग्राम संगठन (वीओ) और क्लस्टर स्तरीय संघ (सीएलएफ) अग्रणी भूमिका निभाते हैं। एसएचजी महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण अपनाया गया है। इस पहल का उद्देश्य सामाजिक और वित्तीय समावेशन के लिए एसएचजी महिलाओं में वित्तीय साक्षरता, कौशल विकास और सरकारी विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने के साथ-साथ उद्यमशीलता क्षमता का निर्माण करना भी है।

लखपति दीदी पहल के लिए कोई अलग से बजट आवंटित नहीं किया गया है। लखपति दीदी पहल की सभी गतिविधियाँ, जैसे प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, सीड फंडिंग सहित वित्तीय सहायता, डीएवाई-एनआरएलएम योजना के अंतर्गत वित्त पोषित हैं। अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकताओं के लिए, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को बैंक से समन्वय कर और बैंक ऋण के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। वर्तमान वित्त वर्ष के लिए एनआरएलएम का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार बजट अनुलग्नक-II में दिया गया है।

अनुलग्नक-I

 

लखपति दीदी योजना

क्रम संख्या

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

लखपति दीदी की संख्या

1

अंडमान और निकोबार

411

2

आंध्र प्रदेश

17,41,362

3

अरुणाचल प्रदेश

7,680

4

असम

5,58,829

5

बिहार

14,47,750

6

छत्तीसगढ

4,32,303

7

दमन और दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली

1,872

8

गोवा

1,556

9

गुजरात

6,06,805

10

हरियाणा

58,577

11

हिमाचल प्रदेश

82,176

12

जम्मू और कश्मीर

52,203

13

झारखंड

4,81,940

14

कर्नाटक

2,54,698

15

केरल

4,12,441

16

लद्दाख

51,736

17

लक्षद्वीप

-

18

मध्य प्रदेश

12,84,957

19

महाराष्ट्र

22,69,981

20

मणिपुर

13,302

21

मेघालय

44,324

22

मिजोरम

17,161

23

नगालैंड

11,000

24

ओडिशा

7,80,996

25

पुदुचेरी

7,238

26

पंजाब

31,191

27

राजस्थान

4,27,865

28

सिक्किम

7,847

29

तमिलनाडु

5,63,242

30

तेलंगाना

8,00,407

31

त्रिपुरा

61,478

32

उत्तर प्रदेश

11,15,982

33

उत्तराखंड

43,266

34

पश्चिम बंगाल

11,59,682

 

कुल

1,48,32,258

 

अनुलग्नक II

लखपति दीदी योजना

 

एनआरएलएम (वित्त वर्ष 2025-26) (30.6.2025 तक)

(लाखों रुपये में)

एसएल संख्या

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

केंद्रीय आवंटन

केंद्र द्वारा जारी राशि

1

आंध्र प्रदेश

41406.07

 

2

बिहार

168858.74

42214.69

3

छत्तीसगढ

37504.59

9376.15

4

गोवा

1200.00

300.00

5

गुजरात

26718.87

 

6

हरियाणा

15719.20

3929.54

7

हिमाचल प्रदेश

6619.94

1654.99

8

जम्मू और कश्मीर

8180.53

2045.13

9

झारखंड

63669.70

15917.43

10

कर्नाटक

53601.35

 

11

केरल

24050.76

 

12

मध्य प्रदेश

80345.40

 

13

महाराष्ट्र

105956.75

26489.19

14

ओडिशा

81188.62

20297.16

15

पंजाब

7639.36

1909.84

16

राजस्थान

40701.29

 

17

तमिलनाडु

62763.55

15690.89

18

तेलंगाना

29575.76

 

19

उत्तर प्रदेश

243100.19

 

20

उत्तराखंड

12799.38

3199.85

21

पश्चिम बंगाल

90224.95

22556.24

22

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

950.00

 

23

दमन और दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली

700.00

 

24

लक्षद्वीप

400.00

 

25

लद्दाख

1000.00

 

26

पांडिचेरी

2400.00

600.00

27

अरुणाचल प्रदेश

10076.47

2519.12

28

असम

51535.06

 

29

मणिपुर

17552.57

 

30

मेघालय

19665.38

4916.35

31

मिजोरम

4550.69

1137.68

32

नगालैंड

13489.47

3372.37

33

सिक्किम

5038.24

1259.57

34

त्रिपुरा

31692.12

 

 

कुल

1360875.00

179386.19

 

केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी ने यह जानकारी आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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एमजी/केसी/एजे


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