ग्रामीण विकास मंत्रालय
मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी संबंधित मुद्दे
Posted On:
22 JUL 2025 5:24PM by PIB Delhi
पिछले पांच वित्तीय वर्षों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा) के अंतर्गत रोजगार प्राप्त करने वाले श्रमिकों का राज्यवार एवं वर्षवार विवरण अनुलग्नक-I में प्रदान किया गया है।
महात्मा गांधी नरेगा एक मांग-आधारित वेतन रोजगार योजना है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को धन जारी करने की प्रक्रिया निरंतर चलती है और केंद्र सरकार इस योजना के कार्यान्वयन के लिए जमीन पर कार्य की मांग के अनुसार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
महात्मा गांधी नरेगा के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 86,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है जो योजना की शुरुआत से लेकर अब तक बजट अनुमान (बीई) स्तर पर इस योजना के लिए अब तक का सबसे ज्यादा आवंटन है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकार ने ग्रामीण रोज़गार को निरंतर समर्थन प्रदान करते हुए इस आवंटन को 86,000 करोड़ रुपये पर स्थिर रखा है।
उल्लेखनीय है कि योजना की मांग आधारित प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, ग्रामीण विकास मंत्रालय जमीनी स्तर पर रोजगार की मांग पर बारीकी से निगरानी करता है और आवश्यकता पड़ने पर वित्त मंत्रालय से अतिरिक्त धनराशि की मांग करता है।
पिछले पांच वर्षों में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत 96 प्रतिशत से अधिक फंड ट्रांसफर ऑर्डर (एफटीओ) लगातार हाजिरी रजिस्टर बंद होने के 15 दिनों के अंदर जारी किए गए हैं। यह योजना एक मांग-आधारित वेतन रोजगार कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रोटोकॉल के माध्यम से वेतन का भुगतान सीधे लाभार्थियों के खातों में जमा किया जाता है। राज्यों से प्राप्त फंड ट्रांसफर ऑर्डर के आधार पर उचित प्रक्रिया करने के बाद मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से वेतन भुगतान के लिए प्रतिदिन स्वीकृति जारी की जाती है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, पिछले वर्ष की स्वीकार्य लंबित देनदारियों, अगर कोई हो, की भारत सरकार द्वारा विधिवत प्रतिपूर्ति की जाती है। तदनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 तक सभी लंबित वेतन देनदारियों का पहले ही भुगतान किया जा चुका है।
महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत, 100 प्रतिशत वेतन का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा डीबीटी माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खातों में किया जाता है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा), 2005 की धारा 6(1) के अनुसार, केंद्र सरकार अधिसूचना जारी कर लाभार्थियों के लिए अकुशल कार्य हेतु वेतन दर निर्धारित कर सकती है। तदनुसार, ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए महात्मा गांधी नरेगा वेतन दर अधिसूचित करता है। महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों को मुद्रास्फीति से बचाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि श्रम के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल) में परिवर्तन के आधार पर प्रत्येक वर्ष वेतन दर में संशोधन करता है जो कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष की पहली अप्रैल से लागू होता है।
वेतन दर गणना की वर्तमान पद्धति का उपयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने वेतन दर अधिसूचित किया है और पिछले वर्ष की तुलना में इसमें लगभग पांच प्रतिशत (औसत) और पिछले 5 वर्षों में लगभग 29 प्रतिशत (औसत) की वृद्धि हुई है। हालांकि, राज्य सरकारें अपने स्रोतों के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित वेतन दर से अधिक वेतन दे सकती हैं।
वर्तमान में, तीन राज्य अर्थात झारखंड, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित वेतन दर के ऊपर अतिरिक्त सहायता प्रदान कर रहे हैं।
पिछले पांच वित्तीय वर्षों में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत अकुशल श्रमिकों के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार अधिसूचित वेतन दरें अनुलग्नक-II में प्रदान की गई हैं।
अनुलग्नक-I
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
|
वित्तीय वर्ष
2024-25
|
वित्तीय वर्ष
2023-24
|
वित्तीय वर्ष
2022-23
|
वित्तीय वर्ष
2021-22
|
वित्तीय वर्ष
2020-21
|
आंध्र प्रदेश
|
0.75
|
0.75
|
0.76
|
0.77
|
0.80
|
अरुणाचल प्रदेश
|
0.03
|
0.03
|
0.03
|
0.03
|
0.02
|
असम
|
0.26
|
0.33
|
0.34
|
0.40
|
0.36
|
बिहार
|
0.56
|
0.54
|
0.58
|
0.54
|
0.58
|
छत्तीसगढ़
|
0.45
|
0.44
|
0.47
|
0.55
|
0.60
|
गोवा
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
गुजरात
|
0.13
|
0.15
|
0.16
|
0.18
|
0.19
|
हरियाणा
|
0.05
|
0.05
|
0.04
|
0.06
|
0.07
|
हिमाचल प्रदेश
|
0.10
|
0.09
|
0.09
|
0.10
|
0.09
|
जम्मू और कश्मीर
|
0.11
|
0.10
|
0.10
|
0.11
|
0.11
|
झारखंड
|
0.23
|
0.26
|
0.25
|
0.31
|
0.32
|
कर्नाटक
|
0.52
|
0.54
|
0.53
|
0.64
|
0.57
|
केरल
|
0.15
|
0.17
|
0.18
|
0.19
|
0.19
|
लद्दाख
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
मध्य प्रदेश
|
0.58
|
0.64
|
0.76
|
0.96
|
1.05
|
महाराष्ट्र
|
0.51
|
0.41
|
0.37
|
0.37
|
0.31
|
मणिपुर
|
0.06
|
0.05
|
0.04
|
0.06
|
0.06
|
मेघालय
|
0.05
|
0.06
|
0.06
|
0.07
|
0.08
|
मिजोरम
|
0.02
|
0.02
|
0.02
|
0.02
|
0.02
|
नागालैंड
|
0.02
|
0.05
|
0.05
|
0.05
|
0.04
|
ओडिशा
|
0.34
|
0.50
|
0.52
|
0.56
|
0.62
|
पंजाब
|
0.10
|
0.10
|
0.10
|
0.11
|
0.12
|
राजस्थान
|
0.77
|
0.87
|
0.88
|
1.01
|
1.11
|
सिक्किम
|
0.01
|
0.01
|
0.01
|
0.01
|
0.01
|
तमिलनाडु
|
0.74
|
0.79
|
0.76
|
0.80
|
0.79
|
तेलंगाना
|
0.42
|
0.41
|
0.45
|
0.49
|
0.54
|
त्रिपुरा
|
0.08
|
0.08
|
0.08
|
0.09
|
0.08
|
उत्तर प्रदेश
|
0.76
|
0.81
|
0.84
|
0.95
|
1.16
|
उत्तराखंड
|
0.06
|
0.06
|
0.07
|
0.08
|
0.09
|
पश्चिम बंगाल
|
0.00
|
0.00
|
0.20
|
1.11
|
1.18
|
अंडमान और निकोबार
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
लक्षद्वीप
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
पुदुचेरी
|
0.01
|
0.01
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
कुल
|
7.88
|
8.34
|
8.75
|
10.61
|
11.17
|
अनुलग्नक-II
अकुशल श्रमिकों के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार अधिसूचित वेतन दरें
पिछले पांच वित्तीय वर्षों में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत श्रमिकों का कुल वेतन (रुपये में)
|
क्रम सं.
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
|
2020-21
|
2021-22
|
2022-23
|
2023-24
|
2024-25
|
1
|
आंध्र प्रदेश
|
237
|
245
|
257
|
272
|
300
|
2
|
अरुणाचल प्रदेश
|
205
|
212
|
216
|
224
|
234
|
3
|
असम
|
213
|
224
|
229
|
238
|
249
|
4
|
बिहार
|
194
|
198
|
210
|
228
|
245
|
5
|
छत्तीसगढ़
|
190
|
193
|
204
|
221
|
243
|
6
|
गोवा
|
280
|
294
|
315
|
322
|
356
|
7
|
गुजरात
|
224
|
229
|
239
|
256
|
280
|
8
|
हरियाणा
|
309
|
315
|
331
|
357
|
374
|
9
|
हिमाचल प्रदेश गैर-अनुसूचित क्षेत्र
|
198
|
203
|
212
|
224
|
236
|
9(ए)
|
हिमाचल प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र
|
248
|
254
|
266
|
280
|
295
|
10
|
जम्मू और कश्मीर
|
204
|
214
|
227
|
244
|
259
|
11
|
लद्दाख
|
204
|
214
|
227
|
244
|
259
|
12
|
झारखंड
|
194
|
198
|
210
|
228
|
245
|
13
|
कर्नाटक
|
275
|
289
|
309
|
316
|
349
|
14
|
केरल
|
291
|
291
|
311
|
333
|
346
|
15
|
मध्य प्रदेश
|
190
|
193
|
204
|
221
|
243
|
16
|
महाराष्ट्र
|
238
|
248
|
256
|
273
|
297
|
17
|
मणिपुर
|
238
|
251
|
251
|
260
|
272
|
18
|
मेघालय
|
203
|
226
|
230
|
238
|
254
|
19
|
मिजोरम
|
225
|
233
|
233
|
249
|
266
|
20
|
नागालैंड
|
205
|
212
|
216
|
224
|
234
|
21
|
ओडिशा
|
207
|
215
|
222
|
237
|
254
|
22
|
पंजाब
|
263
|
269
|
282
|
303
|
322
|
23
|
राजस्थान
|
220
|
221
|
231
|
255
|
266
|
24
|
सिक्किम
|
205
|
212
|
222
|
236
|
249
|
24 (ए)
|
सिक्किम (तीन ग्राम पंचायतें ज्ञानथांग, लाचुंग और लाचेन नामित)
|
308
|
318
|
333
|
354
|
374
|
25
|
तमिलनाडु
|
256
|
273
|
281
|
294
|
319
|
26
|
तेलंगाना
|
237
|
245
|
257
|
272
|
300
|
27
|
त्रिपुरा
|
205
|
212
|
212
|
226
|
242
|
28
|
उत्तर प्रदेश
|
201
|
204
|
213
|
230
|
237
|
29
|
उत्तराखंड
|
201
|
204
|
213
|
230
|
237
|
30
|
पश्चिम बंगाल
|
204
|
213
|
223
|
237
|
250
|
31
|
अंडमान
|
267
|
279
|
292
|
311
|
329
|
31(ए)
|
निकोबार
|
282
|
294
|
308
|
328
|
347
|
32
|
दादरा और नगर हवेली
|
258
|
269
|
278
|
297
|
324
|
33
|
दमन और दीव
|
227
|
34
|
दीन हवेली
|
266
|
266
|
284
|
304
|
315
|
35
|
पुदुचेरी
|
256
|
273
|
281
|
294
|
319
|
यह जानकारी ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
****
एमजी/आरपीएम/केसी/एके
(Release ID: 2147246)