कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

किसानों को कीटनाशक और कृषि रसायनों की बिक्री

Posted On: 22 JUL 2025 5:58PM by PIB Delhi

भारत सरकार कीटनाशक अधिनियम, 1968 और कीटनाशक नियम, 1971 नामक विस्तृत विधि के माध्यम से देश में कीटनाशकों के निर्माण, बिक्री और उपयोग को नियंत्रित करती है। देश में कीटनाशकों के उपयोग की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब मानव या पशुओं या पर्यावरण को होने वाले जोखिम को रोकने तथा उससे संबंधित मामलों के लिए कीटनाशकों की प्रभावकारिता और सुरक्षा सुनिश्चित कर ली जाती है। इसके अतिरिक्त, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ-साथ सभी निर्माताओं को किसानों के लाभ के लिए कीटनाशकों के लेबल तथा पत्रक पर खुराक, फसल, उपयोग के निर्देश, विषाक्तता त्रिकोण, सुरक्षा चित्रलेख, निवारक उपाय, प्रतिकारक आदि का विवरण निर्धारित करना अधिदेशित हैं।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय अपने केंद्रीय एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्रों (सीआईपीएमसी), कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) और राज्य कृषि विभागों के माध्यम से किसानों, राज्य कृषि विस्तारण कार्मिकों और कीटनाशक विक्रेताओं को कीटनाशकों के लेबल पर दिए गए दावे के अनुसार उनके उपयोग, कीटनाशकों के सुरक्षित संचालन के तरीकों और उनके स्वास्थ्य पर कीटनाशकों के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए सुरक्षात्मक वस्त्र जैसे सुरक्षात्मक बाहरी वस्त्र/ओवरऑल/हुड/टोपी, हाथ के दस्ताने, चश्में, मास्क और जूतों के उपयोग के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है।

यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

*****

एमजी/केसी/डीवी


(Release ID: 2147037)
Read this release in: English , Urdu