मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

नावों और मछली मारने वाली नावों का प्रतिस्थापन

Posted On: 22 JUL 2025 4:44PM by PIB Delhi

मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार वित्त वर्ष 2020-21 से तमिलनाडु राज्य सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 20,050 करोड़ रुपए के निवेश  से एक प्रमुख योजना “प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)” को कार्यान्वित कर रहा  है। PMMSY के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ पारंपरिक मछुआरों के लिए डीप सी फिशिंग वेसल्स के अधिग्रहण और पारंपरिक मछुआरों के लिए नावों (रिप्लेसमेंट) और जालों  की खरीद के लिए सहायता प्रदान की जाती  है। विगत पांच वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25) के दौरान मत्स्यपालन विभाग भारत सरकार  ने 17.28 करोड़ रुपए के केंद्रीय अंश सहित कुल 60 करोड़ रुपए की लागत से 50 डीप सी फिशिंग वेसल्स के अधिग्रहण और 25 करोड़ रुपए के कुल निवेश पर पारंपरिक मछुआरों को 500 नाव (रिप्लेसमेंट) और जाल  प्रदान करने के तमिलनाडु सरकार के प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। PMMSY के तहत लाभ प्रदान करने के लिए लाभार्थियों का चयन संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों  द्वारा किया जाता है और PMMSY के अंतर्गत उन मछुआरों को डीप सी फिशिंग वेसल्स उपलब्ध कराने पर प्रतिबंध नहीं  है जिनकी नाव को श्रीलंका के अधिकारियों ने जब्त कर लिया है। तमिलनाडु सरकार को पूर्व में भी सलाह दी गई है कि वह उन मछुआरों को डीप सी फिशिंग वेसल्स उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दे जिनकी नाव  श्रीलंकाई प्राधिकारियों द्वारा जब्त कर ली गई है।

(ख): मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार  ने तमिलनाडु सरकार के राज्य में 3 करोड़ रुपए की लागत से तीन रिटेल फिश मारकेट के निर्माण और 5.50 करोड़ रुपए की लागत से 55 फिश कियोस्क की स्थापना के प्रस्तावों को भी स्वीकृति  दी है। तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया  है कि राज्य में      2020-21 के दौरान 13 इकाइयों सहित कुल 34 कियोस्क और वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 21 कियोस्क स्थापित किए गए हैं और मयिलादुथुराई निर्वाचन क्षेत्र में कोई फिश कियोस्क स्थापित नहीं किया गया है।

PMMSY के अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े सक्रिय पारंपरिक मछुआरा परिवारों को मछली पकड़ने पर प्रतिबंध/मंद अवधि के दौरान मात्स्यिकी संसाधनों के संरक्षण के लिए आजीविका और पोषण संबंधी सहायता प्रदान की जाती है, जिसे प्रतिवर्ष लागू किया जाता है। यह गतिविधि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से कार्यान्वित की गई है और सरकारी सहायता सामान्य राज्यों के लिए 50:50 के अनुपात में, पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों के लिए 80:20 के अनुपात में जबकि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% के अनुपात में साझा की जाती है। विगत पाँच वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25) के दौरान मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने 492.39 करोड़ रुपए के केंद्रीय अंश सहित कुल 1388.36 करोड़ रुपए की लागत पर  29,89,567 (औसतन 5.95 लाख वार्षिक) मछुआरों को आजीविका और पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है। इस गतिविधि के तहत कवर किए गए मछुआरों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ फिश फीड़ मिल/प्लांट की स्थापना और पारंपरिक मछुआरों को नाव (प्रतिस्थापन) और जाल  उपलब्ध कराने के लिए सहायता प्रदान की जाती  है। PMMSY के तहत विगत पांच वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25) के दौरान 802.46 करोड़ रुपए की कुल लागत से कुल 1114 फिश फीड मिल /प्लांट की स्थापना और 255.91 करोड़ रुपए की लागत से पारंपरिक मछुआरों को कुल 6818 नाव  (प्रतिस्थापन) और जाल उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। विगत 5 वर्षों के दौरान स्वीकृत फिश मिलों/प्लांटों और पारंपरिक मछुआरों को नाव उपलब्ध कराने का राज्यवार विवरण क्रमशः अनुबंध-II और अनुबंध-III में दिया गया है।

अनुबंध- I

 

प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े सक्रिय पारंपरिक मछुआरों के परिवारों के लिए आजीविका और पोषण सहायता के तहत कवर किए गए लाभार्थियों का राज्यवार विवरण

  (रुपए लाख में)

क्रम संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम

कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या

(सं)

वार्षिक रूप से कवर किए गए औसत लाभार्थी (सं)

परियोजना लागत

भारत सरकार का अंश

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

1

अंडमान और निकोबार

1000

200

45.00

30.00

2

आंध्र प्रदेश

442720

88544

19922.40

6640.80

3

असम

104000

20800

4680.00

2496.00

4

बिहार

50000

10000

2250.00

750.00

5

छत्तीसगढ

46000

9200

2070.00

690.00

6

गुजरात

30000

6000

1350.00

450.00

7

हिमाचल प्रदेश

17265

3453

776.95

414.37

8

जम्मू और कश्मीर

81968

16394

3688.56

2459.06

9

कर्नाटक

116378

23276

5237.02

1745.68

10

केरल

855165

171033

36466.17

12459.37

11

लक्षद्वीप

2500

500

112.50

75.00

12

मध्य प्रदेश

59645

11929

2684.04

894.69

13

महाराष्ट्र

4000

800

180.00

60.00

14

मिजोरम

18870

3774

849.15

452.88

15

ओडिशा

56000

9000

2520.00

839.97

16

पुदुचेरी

134334

26867

6045.04

4030.02

17

राजस्थान

6103

461

274.64

91.55

18

सिक्किम

695

139

31.28

16.68

19

तमिलनाडु

935112

187022

48345.05

14026.69

20

तेलंगाना

8000

2000

450.00

150.00

21

त्रिपुरा

18612

2907

803.97

446.69

22

उत्तर प्रदेश

1000

200

45.00

15.00

23

उत्तराखंड

200

40

9.00

4.80

कुल

2989567

594539

138835.77

49239.25

 

अनुबंध- II

PMMSY के तहत विगत पांच वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25) के दौरान स्वीकृत फिश फीड़ मिलों/प्लांटों का राज्यवार विवरण

 

 (रुपए लाख में )

क्रम संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम

फ़ीड मिलों/प्लांटों की इकाई (संख्या)

कुल परियोजना लागत

भारत सरकार का अंश

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

  1.  

अंडमान और निकोबार

4

120.00

54.00

  1.  

आंध्र प्रदेश

5

1450.00

450.00

  1.  

अरुणाचल प्रदेश

4

120.00

64.80

  1.  

असम

112

6220.00

2872.80

  1.  

बिहार

147

9620.00

2851.20

  1.  

छत्तीसगढ

14

1711.36

530.89

  1.  

गोवा

1

30.00

7.20

  1.  

गुजरात

1

30.00

7.20

  1.  

हरियाणा

28

1840.00

556.80

  1.  

हिमाचल प्रदेश

25

920.00

433.80

  1.  

झारखंड

20

600.00

240.00

  1.  

जम्मू और कश्मीर

45

2196.60

673.18

  1.  

कर्नाटक

5

150.00

50.40

  1.  

केरल

5

150.00

36.00

  1.  

लद्दाख

2

72.00

43.20

  1.  

मध्य प्रदेश

83

3940.00

1327.20

  1.  

महाराष्ट्र

101

5010.00

1749.60

  1.  

मणिपुर

6

180.00

81.00

  1.  

मेघालय

5

150.00

81.00

  1.  

मिजोरम

2

60.00

32.40

  1.  

नगालैंड

2

60.00

32.40

  1.  

ओडिशा

21

4000.00

1161.00

  1.  

पुदुचेरी

2

60.00

30.00

  1.  

पंजाब

19

570.00

169.20

  1.  

राजस्थान

2

400.00

144.00

  1.  

सिक्किम

2

60.00

32.40

  1.  

तमिलनाडु

6

420.00

120.00

  1.  

तेलंगाना

4

120.00

36.00

  1.  

त्रिपुरा

14

420.00

205.20

  1.  

उत्तर प्रदेश

235

27560.80

8322.83

  1.  

उत्तराखंड

7

280.00

127.80

  1.  

पश्चिम बंगाल

185

11725.00

3854.40

कुल

1114

80245.76

26377.9 0

 

अनुबंध- III

PMMSY के तहत विगत पांच वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25) के दौरान पारंपरिक मछुआरों के लिए स्वीकृत नाव  (प्रतिस्थापन) और जाल का राज्यवार विवरण

                                                                                                                (रुपए लाख में )

क्रम सं

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम

स्वीकृत नाव  (सं)

परियोजना लागत

भारत सरकार का अंश

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

1

आंध्र प्रदेश

2191

10955.00

2659.20

2

असम

176

382.05

182.83

3

छत्तीसगढ

40

123.40

29.62

4

गोवा

76

380.00

103.20

5

गुजरात

310

1550.00

438.00

6

हिमाचल प्रदेश

1250

1375.00

627.30

7

जम्मू और कश्मीर

25

125.00

50.00

8

झारखंड

62

125.50

39.65

9

कर्नाटक

390

1790.00

542.88

10

केरल

200

1000.00

240.00

11

लक्षद्वीप

100

500.00

300.00

12

महाराष्ट्र

107

535.00

169.80

13

मणिपुर

10

11.70

5.27

14

नगालैंड

5

5.85

3.16

15

ओडिशा

560

1728.00

523.44

16

पुदुचेरी

215

1075.00

475.00

17

तमिलनाडु

500

2500.00

630.00

18

त्रिपुरा

342

395.40

203.29

19

पश्चिम बंगाल

259

1034.00

355.68

कुल

6818

25590.9 0

7578.32

 

यह जानकारी मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री, श्री जॉर्ज कुरियन ने २२ जुलाई २०२५ को लोक सभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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(Release ID: 2146841)
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