निर्वाचन आयोग
बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया (एसआईआर): अब तक 94.68% मतदाताओं को कवर कर लिया गया है; 7 दिन शेष
जिन फॉर्मों का संकलन नहीं हो पाया, उनकी सूची राजनीतिक दलों के साथ साझा की जा रही है
एसआईआर के आदेश के अनुसार, 1 अगस्त, 2025 को प्रकाशन के बाद, राजनीतिक दलों/मतदाताओं को मसौदा मतदाता सूची में सुधार के लिए पूरे एक महीने का समय उपलब्ध होगा
Posted On:
18 JUL 2025 8:26PM by PIB Delhi
विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया (एसआईआर) आदेश के अनुसार, 1 अगस्त 2025 को सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित करेंगे और उसमें किसी भी प्रविष्टि में सुधार के लिए सुझाव/इनपुट आमंत्रित करेंगे। 24 जून 2025 को जारी आदेश (पृष्ठ 2, पैरा 7) के मुताबिक, राजनीतिक दलों और मतदाताओं को सूची में सुधार या किसी छूटे हुए नाम को शामिल कराने के लिए पूरा एक महीना दिया जाएगा। इसके लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को ड्राफ्ट मतदाता सूची की प्रिंट और डिजिटल कॉपी नि:शुल्क दी जाएगी और सार्वजनिक रूप से ईसीआई की वेबसाइट पर भी इसे उपलब्ध कराया जाएगा। निर्वाचन आयोगने यह भी आश्वस्त किया है कि कोई भी पात्र मतदाता छूटेगा नहीं। जनता को पूरी पारदर्शिता और प्रक्रिया में सहभागिता का अवसर मिलेगा।
|
1.
|
कुल मतदाता (24 जून 2025 तक)
|
7,89,69,844
|
Percentage
|
|
2.
|
गणना प्रपत्र प्राप्त हुए
|
7,11,72,660
|
90.12%
|
|
3.
|
डिजिटल किए गए गणना प्रपत्र
|
6,85,34,743
|
86.79%
|
|
4.
|
मतदाता अपने पते पर नहीं मिले
|
36,86,971
|
4.67%
|
|
4.1
|
संभावित मृतक मतदाता
|
12,71,414
|
1.61%
|
|
4.2
|
अब तक स्थायी रूप से संभावित स्थानांतरित मतदाता
|
18,16,306
|
2.3%
|
|
4.3
|
अब तक स्थायी रूप से संभावित स्थानांतरित मतदाता
|
5,92,273
|
0.75%
|
|
4.4
|
मतदाताओं का पता नहीं चल पाया
|
6,978
|
0.01%
|
|
5.
|
कुल मतदाता (2+4)
|
7,48,59,631
|
94.68%
|
|
6.
|
शेष गणना फॉर्म प्राप्त होने बाकी:
|
41,10,213
|
5.2%
|
- वे मतदाता जिनके बारे में अनुमान है कि वे या तो मृत हैं, स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं, एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत हैं या जिनके ईएफ बार-बार बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के दौरे के बावजूद अब तक वापस नहीं मिले हैं-उनकी सूची अब राजनीतिक दलों के ज़िला अध्यक्षों और उनके द्वारा नियुक्त 1.5 लाख बूथ लेवल एजेंट्स (बीएलए) के साथ साझा की जा रही है। यह सूची साझा करने का उद्देश्य यह है कि 25 जुलाई 2025 से पहले प्रत्येक ऐसे मतदाता की वास्तविक स्थिति की पुष्टि की जा सके। एसआईआर आदेश के अनुसार, ये सभी बीएलए प्रतिदिन अधिकतम 50 प्रमाणित फॉर्म जमा कर सकते हैं।यह कदम भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) की इस प्रतिबद्धता के अनुरूप है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रह जाए।
- दावों और आपत्तियों का निपटारा 25 सितंबर 2025 तक कर लिया जाएगा, जिसके बाद अंतिम मतदाता सूची को 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची की मुद्रित और डिजिटल प्रतियां सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को नि:शुल्क प्रदान की जाएंगी और इसे भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया जाएगा। यदि किसी मतदाता को ईआरओ के निर्णय से कोई आपत्ति या शिकायत हो, तो वह 1950 के आरपी एक्ट की धारा 24 के तहत जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है।
******
एमजी/आरपीएम/केसी/केजे/एसएस
(Release ID: 2145953)
Visitor Counter : 12