संचार मंत्रालय
ट्राई ने निर्यात उद्देश्यों के लिए परामर्श पत्र जारी किया
प्रविष्टि तिथि:
04 JUL 2025 5:24PM by PIB Delhi
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज "निर्यात उद्देश्यों के लिए एम2एम/आईओटी उपकरणों में उपयोग के लिए विदेशी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के सिम/ईसिम कार्डों की बिक्री के लिए नियामक ढांचे" पर एक परामर्श पत्र जारी किया है।
गौरतलब है कि दूरसंचार विभाग (डीओटी), संचार मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने संदर्भ दिनांक 17 सितम्बर, 2024 के माध्यम से, ट्राई से निर्यात उद्देश्यों के लिए एम2एम/आईओटी उपकरणों में उपयोग के लिए विदेशी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के सिम/ईसिम कार्डों के आयात/बिक्री के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने और नवीनीकरण के लिए नियमों और शर्तों पर ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(ए) के तहत सिफारिशें प्रदान करने का अनुरोध किया था।
इस संबंध में “निर्यात उद्देश्यों के लिए एम2एम/आईओटी उपकरणों में उपयोग के लिए विदेशी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के सिम/ईसिम कार्ड की बिक्री के लिए विनियामक ढांचे” पर एक परामर्श पत्र ट्राई की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर रखा गया है। परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से 01 अगस्त, 2025 तक लिखित टिप्पणियां और 18 अगस्त, 2025 तक उन पर टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।
टिप्पणियां/ उन पर भेजी जाने वाली टिप्पणियां, इलेक्ट्रॉनिक रूप में श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), ट्राई को advmn@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), ट्राई से टेलीफोन नंबर +91-11-20907758 पर संपर्क किया जा सकता है।
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(रिलीज़ आईडी: 2142287)
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