कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 37 में संशोधन

Posted On: 27 MAY 2025 6:44PM by PIB Delhi

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 37 (29)(ग) में संशोधन किया है।

संशोधित नियम 37(29ग) इस प्रकार है:

"...किसी कर्मचारी के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में आमेलन के पश्‍चात किसी भी कदाचार के लिए उसे ऐसे उपक्रम की सेवा से पदच्‍युत किए जाने या हटाने से सरकार के अधीन की गई सेवा के लिए सेवानिवृत्ति हित लाभ भी जब्त हो जाएंगे और उसकी पदच्‍युति या हटाने या छंटनी की दशा में उपक्रम के निर्णय उपक्रम से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के पुनर्विलोकन के अध्‍यधीन होंगे।

इस नियम के प्रयोजन के लिए, नियम 41 और नियम 44 (5) (क) और (ख) के साथ पठित नियम 7 और 8 के उपयुक्‍त प्रावधान उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे इन नियमों के तहत सरकारी कर्मचारी पर लागू होते हैं।"

सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 37 (29) (ग) में संशोधन भारत के माननीय उच्‍चतम न्यायालय की ओर से सूरज प्रताप सिंह बनाम सीएमडी बीएसएनएल और अन्य टाइटल की एसएलपी संख्या 4817/2020 पर दिनांक 09.01.2023 को दिए गए आदेश के आलोक में किया गया है।

*******


एमजी/आरपीएम/केसी/आरके


(Release ID: 2131766)
Read this release in: English , Urdu , Telugu