राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
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एनएचआरसी ने तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में एक निजी औद्योगिक इकाई में बिना सुरक्षा गियर के सीवेज टैंक की सफाई करते समय दम घुटने से तीन श्रमिकों की मौत और एक अन्य की हालत गंभीर होने की खबर का स्वतः संज्ञान लिया


तमिलनाडु के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी

रिपोर्ट में मामले की जांच की स्थिति और पीड़ित परिवारों को दिए गए मुआवजे (यदि कोई हो) की जानकारी शामिल होनी चाहिए

Posted On: 27 MAY 2025 5:54PM by PIB Delhi

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने 19 मई 2025 को तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में एक निजी औद्योगिक इकाई में बिना किसी सुरक्षा गियर के सीवेज टैंक की सफाई करने के दौरान तीन श्रमिकों की मौत और एक अन्य की हालत गंभीर होने की मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है । कथित तौर पर

वे एक निजी औद्योगिक इकाई में कार्यरत थे। तिरुपुर के कराईपुदुर इलाके में डाइंग मिल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और फैक्ट्री के सीवेज टैंक को साफ करने को कहा गया है।

आयोग ने पाया है कि अगर इसमें दी गई बातें सच हैं तो यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है। सर्वोच्च न्यायालय ने डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत संघ (डब्ल्यूपी(सी) संख्या 324/2020) मामले में दिनांक 20.10.2023 को पारित अपने फैसले में कहा था कि सीवर आदि की सफाई के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना स्थानीय अधिकारियों और अन्य एजेंसियों का कर्तव्य है।

आयोग लगातार पर्याप्त और उचित सुरक्षात्मक/सुरक्षा गियर या उपकरण के बिना खतरनाक सफाई की गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की वकालत करता रहा है और काम के अनुकूल और तकनीक आधारित रोबोटिक मशीनों के उपयुक्त उपयोग की भी वकालत करता रहा है। इसने 24 सितंबर, 2021 को केंद्र, राज्य सरकारों और स्थानीय अधिकारियों को खतरनाक सफाई में लगे व्यक्तियों के मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी। इसका उद्देश्य इस तरह की प्रथा का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करना है।

इसलिए आयोग ने तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसमें मामले की जांच की स्थिति के साथ-साथ पीड़ित परिवारों को दिए गए मुआवजे (यदि कोई हो) का विवरण भी शामिल होने की उम्मीद है।

21 मई, 2025 को प्रसारित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार टैंक में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद चारों का दम घुटने लगा और फिर वे गिर पड़े। सहकर्मियों ने उन्हें बाहर निकाला और एक निजी अस्पताल ले गए, लेकिन उनमें से तीन की जान नहीं बच सकी। मृतक अनुसूचित जाति के थे।

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एमजी/आरपी/केसी/एसके


(Release ID: 2131739)
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