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जीआरएपी पर सीएक्यूएम उप-समिति ने पूरे एनसीआर में जीआरएपी की मौजूदा अनुसूची के चरण-I को तत्काल प्रभाव से रद्द किया

Posted On: 23 MAY 2025 7:02PM by PIB Delhi

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा उपलब्ध कराए गए दैनिक एक्यूआई बुलेटिन के अनुसार, आज दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 129 रहा। एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) पर उप-समिति ने दिल्ली के दैनिक औसत एक्यूआई में महत्वपूर्ण सुधार के मद्देनजर और आईआईटीएम/आईएमडी द्वारा मौसम संबंधी/मौसम पूर्वानुमानों पर विचार करते हुए, क्षेत्र में वर्तमान वायु गुणवत्ता परिदृश्य की समीक्षा करने और तदनुसार 21.05.2025 से पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में लागू जीआरएपी के चरण-I के तहत कार्रवाई पर उचित निर्णय लेने के लिए आज बैठक की। दिल्ली-एनसीआर के समग्र वायु गुणवत्ता मापदंडों और अन्य पहलुओं की व्यापक समीक्षा करते हुए उप-समिति ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

  • दिल्ली-एनसीआर में मौसम संबंधी बेहतर स्थितियों के कारण दिल्ली के एक्यूआई में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। 23.05.2025 को दिल्ली का एक्यूआई 129 ('मध्यम' श्रेणी में) दर्ज किया गया। इसके अलावा, आईएमडी/आईआईटीएम के पूर्वानुमान में भी आने वाले दिनों में एक्यूआई के मुख्य रूप से 'मध्यम' श्रेणी में रहने का अनुमान व्‍यक्‍त किया गया है।

इसलिए, दिल्ली के समग्र एक्यूआई में सुधार के रुझान पर गौर करते हुए तथा आईएमडी/आईआईटीएम द्वारा आने वाले दिनों में दिल्ली की औसत वायु गुणवत्ता के 'मध्यम' श्रेणी में रहने का संकेत देने वाले पूर्वानुमान (जिसके लिए पूर्वानुमान उपलब्ध है), को ध्यान में रखते हुए, जीआरएपी पर सीएक्यूएम उप-समिति ने सर्वसम्मति से पूरे एनसीआर में जीआरएपी की मौजूदा अनुसूची के चरण-I को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का फैसला किया।

एनसीआर में संबंधित राज्य सरकारों/जीएनसीटीडी की सभी एजेंसियों को वर्तमान में अनुभव किए जा रहे बेहतर एक्यूआई स्तरों को बनाए रखने और वायु गुणवत्ता को 'खराब' श्रेणी में नहीं जाने देने के प्रयास के तहत हालांकि यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आयोग द्वारा जारी सभी वैधानिक निर्देशों, सलाह, आदेश आदि का पालन किया जाए और सही तरीके से कार्यान्वित किया जाए, जिसमें एमओईएफ एंड सीसी और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी नियम/विनियम/दिशानिर्देश और संबंधित राज्य सरकारों/जीएनसीटीडी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/डीपीसीसी द्वारा योगदान देने वाले सभी क्षेत्रों में जारी संबंधित निर्देश/दिशानिर्देश शामिल हैं।

इस संदर्भ में, सभी संबंधित एजेंसियों को एनसीआर में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए आयोग द्वारा जारी समग्र नीति में परिकल्पित विभिन्न कार्यों और लक्षित समय-सीमाओं पर ध्यान देने और तदनुसार क्षेत्र में विशेष रूप से सीएंडडी गतिविधियों और सड़कों/खुले क्षेत्रों के लिए धूल शमन उपायों के लिए उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

उप-समिति वायु गुणवत्ता परिदृश्य पर कड़ी नजर रखेगी तथा दिल्ली में वायु गुणवत्ता और आईएमडी/आईआईटीएम द्वारा व्यकत किए गए पूर्वानुमान के आधार पर आगे के उचित निर्णय लेने के लिए समय-समय पर स्थिति की समीक्षा करेगी।

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एमजी/आरपीएम/केसी/डीवी/डीए

 


(Release ID: 2130870)
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