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जीआरएपी पर सीएक्यूएम उप-समिति ने संपूर्ण एनसीआर में जीआरएपी की मौजूदा अनुसूची के प्रथम चरण को तत्काल प्रभाव से रद्द किया

Posted On: 18 MAY 2025 6:18PM by PIB Delhi

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा उपलब्ध कराए गए दैनिक एक्यूआई बुलेटिन के अनुसार आज दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 179 रहा। दिल्ली के दैनिक औसत एक्यूआई में उल्लेखनीय सुधार के मद्देनजर और आईआईटीएम/आईएमडी द्वारा मौसम संबंधी/मौसम पूर्वानुमानों पर विचार करते हुए, एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) पर उप-समिति ने आज क्षेत्र में वर्तमान वायु गुणवत्ता परिदृश्य की समीक्षा करने और तदनुसार पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में लागू जीआरएपी की मौजूदा अनुसूची के चरण-I के तहत कार्रवाई पर उचित निर्णय लेने के लिए बैठक की। दिल्ली-एनसीआर और अन्य पहलुओं के समग्र वायु गुणवत्ता मापदंडों की व्यापक समीक्षा करते हुए, उप-समिति ने निम्नानुसार अवलोकन किया:

 

● दिल्ली में तेज हवाएं और गरज के साथ हल्की बारिश के कारण एक्यूआई में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। आज दिल्ली का एक्यूआई 179 (मध्यम श्रेणी) दर्ज किया गया। इसके अलावा, आईआईटीएम/आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में एक्यूआई के मुख्य रूप से 'मध्यम' श्रेणी में रहने की संभावना व्यक्त की गई है।

 

इसलिए, दिल्ली के एक्यूआई में सुधार की इस प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए और आईएमडी/आईआईटीएम द्वारा आने वाले दिनों में दिल्ली की औसत वायु गुणवत्ता के 'मध्यम' श्रेणी में रहने का संकेत देने वाले पूर्वानुमान (जिसके लिए पूर्वानुमान उपलब्ध है) को ध्यान में रखते हुए, जीआरएपी पर सीएक्यूएम उप-समिति ने सर्वसम्मति से पूरे एनसीआर में जीआरएपी की मौजूदा अनुसूची के चरण-I को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का फैसला किया।

 

एनसीआर में संबंधित राज्य सरकारों/जीएनसीटीडी की सभी एजेंसियों को वर्तमान के बेहतर एक्यूआई स्तरों को बनाए रखने और वायु गुणवत्ता को 'खराब' श्रेणी में नहीं जाने देने के प्रयास में, हालांकि यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आयोग द्वारा जारी सभी वैधानिक निर्देशों, सलाह, आदेश आदि का पालन किया जाए और सही तरीके से लागू किया जाए। जिसमें एमओईएफसीसी और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी नियम/विनियम/दिशानिर्देश और संबंधित राज्य सरकारों/जीएनसीटीडी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/डीपीसीसी द्वारा जारी संबंधित निर्देश/दिशानिर्देश शामिल हैं।

 

इस संदर्भ में, सभी संबंधित एजेंसियों को एनसीआर में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए आयोग द्वारा जारी व्यापक नीति में परिकल्पित विभिन्न कार्यों और लक्षित समय सीमाओं पर ध्यान देने और तदनुसार क्षेत्र में उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से धूल शमन उपायों के लिए। उप-समिति, वायु गुणवत्ता परिदृश्य पर कड़ी नजर रखेगी और दिल्ली में वायु गुणवत्ता और आईएमडी / आईआईटीएम द्वारा उपलब्ध कराए गए पूर्वानुमान के आधार पर आगे उचित निर्णय के लिए समय-समय पर स्थिति की समीक्षा करेगी।

 

एम जी/ केसी/ जेएस


(Release ID: 2129521)
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