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टीआरएआई ने हितधारकों की टिप्पणियों के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी नियमावली 2024 के लिए संपत्तियों की रेटिंग के तहत संपत्तियों की रेटिंग पर ड्राफ्ट मैनुअल जारी किया

Posted On: 13 MAY 2025 6:13PM by PIB Delhi

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 13 मई 2025 को "डिजिटल कनेक्टिविटी विनियम, 2024 के लिए संपत्तियों की रेटिंग" के तहत डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए संपत्तियों की रेटिंग के आकलन के लिए ड्राफ्ट मैनुअल जारी किया है। यह रेटिंग मैनुअल डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग एजेंसियों (डीसीआरए) द्वारा संपत्तियों की रेटिंग के लिए एक समान आकलन प्रणाली  अपनाने में सक्षम बनाएगी। यह संपत्ति प्रबंधकों (पीएम) को उनकी संपत्तियों में डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर (डीसीआई) बनाने के लिए एक मानक संदर्भ भी उपलब्ध कराएगी। ड्राफ्ट मैनुअल का पूरा टेक्स्ट ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

2. डिजिटल कनेक्टिविटी हमारे जीवन और काम के लिए महत्वपूर्ण है। पिछले दशक के दौरान डिजिटलीकरण में हुयी तेज प्रगति ने दुनिया में क्रांति ला दी है, जो अर्थव्यवस्था, नवाचार, विज्ञान और शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य, सस्टेनबिलिटी, गवर्नेंस और जीवनशैली तक सब कुछ प्रभावित कर रही है। डिजिटल प्रौद्योगिकियां मौलिक रूप से व्यापार मॉडल, संस्थानों और पूरी तरह से समाज को बदल रही हैं।

3. रिपोर्टों के मुताबिक सबसे ज्यादा डेटा की खपत भवनों के भीतर  होती है और इसलिए इन-बिल्डिंग डिजिटल कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण हो गई है, खासकर 4G और 5G नेटवर्क के लिए जो हाई स्पीड गति डेटा रेट्स देने के लिए उच्च फ्रीक्वेंसी बैंड का उपयोग करते हैं, लेकिन वे दीवारों और भवन निर्माण सामग्री के कारण कमजोर हो जाती हैं।

4. भवनों के भीतर डिजिटल कनेक्टिविटी के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के तहत  प्राधिकरण ने 20 फरवरी 2023 को "डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भवनों या क्षेत्रों की रेटिंग" पर सरकार को अनुसंशाएं दी हैं। इन अनुसंशाओं का उद्देश्य किसी भी विकास गतिविधि के हिस्से के रूप में डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर (डीसीआई) के सह-निर्माण के लिए एक ईकोसिस्टम तैयार करना है।

5. उपरोक्त अनुसंशाओं के आगे ट्राई ने सहयोगात्मक और आत्मनिर्भर दृष्टिकोण के माध्यम से अच्छी डिजिटल कनेक्टिविटी तैयार करने को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए संपत्तियों की रेटिंग के लिए एक फ्रेमवर्क लाने के लिए 25 अक्टूबर 2024 को "डिजिटल कनेक्टिविटी विनियम, 2024 के लिए संपत्तियों की रेटिंग" भी जारी किया है।

बेहतर रेटिंग वाली संपत्ति अधिक उपयोगकर्ताओं, खरीदारों या निवेशकों को आकर्षित करेगी और इस प्रकार संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि करेगी।

6. ड्राफ्ट रेटिंग मैनुअल विभिन्न श्रेणियों में संपत्तियों और क्षेत्रों की डिजिटल कनेक्टिविटी का आकलन करने के लिए एक कार्यप्रणाली प्रदान करता है। संपत्तियों का मूल्यांकन नियमावली  में परिभाषित मानकों जैसे फाइबर रेडीनेस, मोबाइल नेटवर्क उपलब्धता, इन-बिल्डिंग समाधान और वाई-फाई इंफ्रास्ट्रक्चर, सेवा प्रदर्शन आदि के आधार पर किया जाएगा।

7. रेटिंग मैनुअल एक संरचित फ्रेमवर्क के रूप में काम करेगा, जिसे नियमावली  के प्रावधानों के तहत डिजिटल कनेक्टिविटी के आकलन के लिए एक निष्पक्ष, पारदर्शी और मानकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह दस्तावेज़ डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग एजेंसी (डीसीआरए), संपत्ति प्रबंधक (पीएम) और सेवा प्रदाताओं सहित संपत्तियों और क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी के कार्यान्वयन और आकलन में शामिल सभी हितधारकों के लिए एक विस्तृत गाइड उपलब्ध कराता है।

8. एक संरचित रेटिंग प्रणाली संभावित किरायेदारों और खरीदारों को उनकी कनेक्टिविटी रेटिंग के आधार पर संपत्तियों की तुलना करने में सक्षम बनाती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे सर्वोत्तम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्थलों चयन करें।

9. हितधारकों को ड्राफ्ट मैनुअल पर अपनी टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं अनुलग्नक-I में दिए गए प्रारूप में नवीनतम 2 जून 2025 तक और प्रति-टिप्पणियां 9 जून 2025 तक जमा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। प्रारूप ड्राफ्ट मैनुअल के अंतिम पृष्ठ पर भी उपलब्ध है।

10. ड्राफ्ट  मैनुअल से संबंधित किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, श्री तेजपाल सिंह, सलाहकार (QoS-I) टीआरएआई से ईमेल: adv-qos1@trai.gov.in या टेलीफोन नंबर +91-11-20907759 पर संपर्क किया जा सकता है।

(अतुल कुमार चौधरी)

सचिव, टीआरएआई

अनुलग्नक - I

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