ग्रामीण विकास मंत्रालय
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महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आधार आधारित भुगतान प्रणाली

प्रविष्टि तिथि: 21 MAR 2025 5:33PM by PIB Delhi

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा) के तहत लाभार्थियों को समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने और लाभार्थियों के बैंक खाता संख्या में बार-बार बदलाव और उसके बाद अपडेट न होने से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए आधार भुगतान ब्रिज सिस्टम (एपीबीएस) लागू करने का निर्णय लिया गया। इसे 1 जनवरी 2024 से अनिवार्य कर दिया गया है।

एपीबीएस योजना मजदूरी वितरण की पारदर्शिता और जवाबदेही को बेहतर करने में मदद करता है और लाभार्थियों के खाते में मजदूरी का जल्दी जमा होना सुनिश्चित करता है। आधार प्रमाणीकरण भी लीकेज और भ्रष्टाचार को कम करता है और यह सुनिश्चित करता है कि केवल सत्यापित पहचान वाले वैध लाभार्थियों को ही मजदूरी मिले। एपीबीएस के माध्यम से भुगतान में विफलता के मामले में, खाता-आधारित भुगतान के माध्यम से भुगतान करने का एक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है जो राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) है। वर्तमान में, कुल 13.55 करोड़ सक्रिय श्रमिकों में से 99.49% का आधार सीडिंग पहले ही पूरा हो चुका है। 100% आधार सीडिंग और एनआरईजीए सॉफ्ट में एपीबीएस रूपांतरण प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की लगातार निगरानी की जा रही है। जब भी कोई मुद्दा राज्य/संघ शासित प्रदेश या किसी अन्य हितधारक द्वारा उठाया जाता है, तो उसे प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाता है।

महात्मा गांधी नरेगा के तहत जॉब कार्ड को अपडेट करना/हटाना राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाने वाला एक नियमित कार्य है। आधार को बैंक खाते से लिंक न करने पर जॉब कार्ड को हटाया नहीं जा सकता। जॉब कार्ड को हटाने और जोड़ने की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को दिनांक 25.01.2025 के पत्र के माध्यम से एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है, जिसमें जॉब कार्ड को हटाने और बहाल करने के बारे में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं। एसओपी महात्मा गांधी नरेगा दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है, पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और हटाने की शर्तों को परिभाषित करके श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करता है।

यह जानकारी ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान ने आज राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में दी।

एमजी/केसी/पीएस


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