भारी उद्योग मंत्रालय
व्हीलचेयर-सुलभ निजी वाहन नीति
प्रविष्टि तिथि:
21 MAR 2025 1:52PM by PIB Delhi
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जनवरी, 2020 से 19 मार्च, 2025 की अवधि के दौरान कुल 96,265 वाहनों को अनुकूलित वाहनों के रूप में पंजीकृत किया गया।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 52 के साथ केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 47ए, नियम 47बी और नियम 112 में वाहन के परिवर्तन या रेट्रोफिटमेंट और परिवर्तन के अनुमोदन से संबंधित प्रावधान हैं।
भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) 40 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक आर्थोपेडिक शारीरिक दिव्यांग लोगो को माल और सेवा कर (जीएसटी) की रियायती दर पर कार खरीदने के लिए प्रमाण पत्र जारी करता है। एमएचआई द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर और रियायती जीएसटी के साथ बेचे गए सभी वाहनों को मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार "अनुकूलित वाहन" के रूप में पंजीकृत किया जाएगा।
यह जानकारी इस्पात और भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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एमजी/आरपीएम/केसी/एसके/डीए
(रिलीज़ आईडी: 2113655)
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