मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
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तमिलनाडु में राष्ट्रीय पशुधन मिशन

Posted On: 18 MAR 2025 11:45AM by PIB Delhi

वर्तमान राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) को 2021-22 में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था, जो पूर्ववर्ती राष्ट्रीय पशुधन मिशन (2014-15 से लागू) के पुनर्गठन के बाद भेड़, बकरी, सूअर, मुर्गी पालन और चारा विकास के लिए उद्यमशीलता और आनुवंशिक उन्नयन गतिविधियों को शामिल करता है। घोड़ों, ऊंटों और गधों की देशी नस्लों के संरक्षण और आनुवंशिक सुधार को शामिल करके इसके दायरे का विस्तार करने के लिए फरवरी 2024 में कैबिनेट की मंजूरी के साथ इस योजना को फिर से पुनर्गठित किया गया। एनएलएम के तीन उप-मिशन हैं:

  1. पशुधन और कुक्कुट के नस्ल विकास पर उप-मिशन
  2. फ़ीड और चारा विकास पर उप-मिशन
  3. नवाचार और विस्तार पर उप-मिशन

प्रत्येक उप-मिशन में विशिष्ट गतिविधियां शामिल हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

1. पशुधन और कुक्कुट के नस्ल विकास पर उप-मिशन

(i) नस्ल विकास के लिए उद्यमियों की स्थापना: केंद्र सरकार ग्रामीण मुर्गीपालन, छोटे जुगाली करने वाले पशुओं (भेड़ और बकरी), सूअर पालन, घोड़ा, ऊंट और गधा फार्म की स्थापना के लिए व्यक्तियों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), किसान सहकारी समितियों (एफसीओ), संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) और धारा 8 कंपनियों को 50 लाख रुपए तक की 50 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी प्रदान करती है।

(ii) भेड़ और बकरी की नस्लों का आनुवंशिक सुधार

  • क्षेत्रीय वीर्य उत्पादन प्रयोगशालाओं और वीर्य बैंकों की स्थापना: भेड़ और बकरी वीर्य प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को 400 लाख रुपए तक की एकमुश्त अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।
  • राज्य वीर्य बैंकों की स्थापना: बकरे के जमे हुए वीर्य को संग्रहीत करने और वितरित करने के लिए तथा मौजूदा मवेशी और भैंस वीर्य बैंकों को उन्‍नत करने के लिए 10 लाख रुपये तक की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाती है।
  • मौजूदा मवेशी और भैंस कृत्रिम गर्भाधान (एआई) केंद्रों के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान (एआई) का प्रचार-प्रसार: बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद हेतु प्रति केंद्र 7,000 रुपए तक की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाती है।
  • विदेशी भेड़ और बकरी जर्मप्लाज्म (जननद्रव्य) का आयात: उत्पादकता बढ़ाने के लिए आवश्यकता आधारित आयात के लिए राज्य पशुपालन विभागों को सहायता प्रदान की जाती है।

(iii) सूअर की नस्लों का आनुवंशिक सुधार

  • सूअर वीर्य संग्रहण एवं प्रसंस्करण प्रयोगशालाओं की स्थापना: पशुपालन विभाग को 150 लाख रुपए तक की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाती है।

· विदेशी सूअर जर्मप्लाज्म (जननद्रव्य) का आयात: केन्द्र सरकार गैर-विशिष्ट सूअर नस्लों को सुधारने और गुणवत्तायुक्त संकर नस्ल के पशुओं के उत्पादन के लिए आवश्यकता आधारित आयात हेतु राज्यों को सहायता प्रदान करती है।

(iv) घोड़ों, गधों, खच्चरों और ऊंटों का आनुवंशिक सुधार

  • क्षेत्रीय वीर्य स्टेशन : देशी घोड़ों, गधों, खच्चरों और ऊंटों के लिए वीर्य स्टेशन स्थापित करने हेतु राज्य सरकारों को 10 करोड़ रुपए तक की एकमुश्त अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।
  • न्यूक्लियस ब्रीडिंग फार्म : घोड़े, गधे और ऊंट की नस्लों के संरक्षण और सुधार के लिए 10 करोड़ रुपए तक की एकमुश्त अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।
  • नस्ल पंजीकरण समितियां : स्वदेशी नस्लों को पंजीकृत करने और रिकॉर्ड, पता लगाने और संबंधित गतिविधियों को बनाए रखने के लिए समितियों की स्थापना के लिए 100 प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है।

2. चारा और आहार विकास पर उप-मिशन: गुणवत्तापूर्ण चारा बीज उत्पादन, चारा प्रसंस्करण में उद्यमशील उपक्रमों और बंजर भूमि पर चारा खेती के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

  • चारा बीज उत्पादन : प्रजनक बीज (250 रुपए/किग्रा), आधार बीज (150 रुपए/किग्रा) और प्रमाणित बीज (100 रुपए/किग्रा) के लिए विभिन्न एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  • उद्यमशीलता सहायता : घास, साइलेज, कुल मिश्रित राशन (टीएमआर), चारा ब्लॉक इकाइयों और बीज प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए 50 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी 50 लाख रुपए तक।
  • बंजर भूमि और वन भूमि पर चारा उत्पादन : बंजर क्षेत्रों में चारा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन और कृषि विभागों, दुग्ध सहकारी समितियों, महासंघों और गौशालाओं को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

3. नवाचार और विस्तार पर उप-मिशन

(i) अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार: भेड़, बकरी, मुर्गी, सूअर तथा चारा क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास के लिए आईसीएआर संस्थानों, केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों तथा अन्य विश्वसनीय संस्थानों को 100 प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है। इन क्षेत्रों में समस्या समाधान के लिए ग्रैंड चैलेंज इनिशिएटिव के माध्यम से स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित किया जाता है।

(ii) विस्तार गतिविधियां: राज्य सरकारों को आईईसी गतिविधियों के माध्यम से योजना के प्रचार और जागरूकता के लिए सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें सेमिनार, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, पशुपालक समूह/प्रजनक संघ, पशुधन मेला जैसे प्रचार कार्यक्रम शामिल हैं।

(iii) पशुधन बीमा कार्यक्रम : लाभार्थी प्रीमियम का 15 प्रतिशत योगदान करते हैं, जबकि शेष 85 प्रतिशत केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा साझा किया जाता है (वित्त पोषण पैटर्न: हिमालयी/उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए 60:40 और 90:10)। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, 100 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है। भेड़/बकरियों के लिए सब्सिडी प्रति परिवार 10 मवेशी इकाइयों तक सीमित है; सूअरों/खरगोशों के लिए प्रति परिवार 5 मवेशी इकाइयां (1 मवेशी इकाई= 10 भेड़/बकरी/सूअर/खरगोश)

विस्तृत दिशानिर्देश पशुपालन एवं डेयरी विभाग की वेबसाइट www.dahd.gov.in और www.nlm.udyamimitra.in पर उपलब्ध हैं

तमिलनाडु के पशुपालन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय पशुधन मिशन - उद्यमिता विकास कार्यक्रम (एनएलएम-ईडीपी) के तहत 93.17 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत वाले 142 आवेदनों को मंजूरी दी गई। इसके क्रियान्वयन के बाद से पशुधन बीमा योजना से 8,68,744 किसानों को लाभ मिला है।

कैबिनेट द्वारा स्वीकृत पुनर्गठित राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) के लिए कुल परिव्यय 2,300 करोड़ रुपए है। इसमें से 2021-22 से संशोधित अनुमान (आरई) के अनुसार 1,498 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। आज तक, 1,283.95 करोड़ रुपए (36.25 करोड़ रुपए की मूल स्वीकृति सहित) खर्च किए जा चुके हैं। इसमें से 26.51 करोड़ रुपए का उपयोग तमिलनाडु द्वारा राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत उत्पादकता बढ़ाने और प्रजनन के लिए किया गया है। चूंकि एनएलएम पशुधन स्वास्थ्य को कवर नहीं करता है, इसलिए इस योजना के तहत पशुधन स्वास्थ्य के लिए कोई धनराशि जारी या उपयोग नहीं की गई है।

पशुपालन राज्य का विषय है। केंद्र सरकार पशुपालन, टीकाकरण और चारा उत्पादन के विकास में राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम), राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम), राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी), पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एलएचएंडडीसी) कार्यक्रम और बुनियादी ढांचा विकास निधि जैसी विभिन्न योजनाओं को लागू करती है।

टीकाकरण एनएलएम योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है, इसके बावजूद भारत सरकार पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएचएंडडीसी) के माध्यम से पशु स्वास्थ्य में सुधार के लिए टीकाकरण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करती है।

एनएलएम योजना मांग आधारित है और केन्द्र सरकार, योजना के अंतर्गत अनुमत गतिविधियों के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत कार्य योजना के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने राज्य सरकार द्वारा चारा कार्य बल की स्थापना की सलाह दी है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य चारा उत्पादन क्षेत्रों का विस्तार करना है, विशेष रूप से चारा विकास के लिए वन और बंजर भूमि क्षेत्रों की पहचान करना है। एनएलएम-ईडीपी के तहत, चारा और चारा (साइलेज सहित) से संबंधित परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी जा रही है। अब तक, एनएलएम-ईडीपी के तहत राज्य में प्रति वर्ष 5000 मीट्रिक टन चारा उत्पादन क्षमता को मंजूरी दी गई है।

इसके क्रियान्वयन के बाद से पशुधन बीमा के तहत 8,68,744 किसानों को लाभ मिला है, तथा उन्हें अपने पशुधन का बीमा कराने के लिए प्रीमियम भुगतान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। एनएलएम-ईडीपी गतिविधि के तहत कुल 142 किसानों को लाभ मिला है, जिसके लिए सब्सिडी स्वीकृत की गई है।

इसके अतिरिक्त, इन योजनाओं को बढ़ावा देने और किसानों के लाभ के लिए उनके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सेमिनार, वीडियो कॉन्फ्रेंस, राज्यों को सलाह और क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों जैसी व्यापक जागरूकता पहल की जाती है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) के तहत जागरूकता और प्रचार के लिए राज्यों को 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता के तहत धन भी प्रदान किया जाता है।

यह जानकारी केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने 18 मार्च, 2025 को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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