खान मंत्रालय
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जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ)

Posted On: 04 FEB 2025 6:19PM by PIB Delhi

पीएमकेकेकेवाई ने जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों अर्थात पेयजल, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपायों, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, महिलाओं और बच्चों का कल्याण, वृद्धों और दिव्यांगजनों का कल्याण, कौशल विकास और आजीविका सृजन, स्वच्छता, आवास, कृषि और पशुपालन और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर धन खर्च करने का आदेश दिया है जो खनन प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। पूरे देश में नवंबर 2024 तक संचयी राशि 1,02,083.03 करोड़ रुपए डीएमएफ में एकत्र की गई है, जिसमें से 87,357.28 करोड़ रुपए 3.60 लाख परियोजनाओं के लिए स्‍वीकृत किए गए हैं। कुल 2.01 लाख परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 54,892 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

पीएमकेकेकेवाई योजना का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, केंद्र सरकार ने जनवरी, 2024 में संशोधित पीएमकेकेकेवाई दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों की कुछ प्रमुख विशेषताओं में सीधे प्रभावित क्षेत्र और उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में डीएमएफ फंड का कम से कम 70% उपयोग, नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा डीएमएफ खातों का अनिवार्य ऑडिट, निर्वाचित प्रतिनिधियों यानी सांसदों, विधायकों और एमएलसी को गवर्निंग काउंसिल में शामिल करना, शिकायत निवारण, अनुपालन तंत्र और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निगरानी समिति की स्थापना शामिल है।

पीएमकेकेकेवाई दिशानिर्देश 2024 में प्रावधान है कि ग्राम सभा/स्थानीय निकाय संभावित योजना तैयार करने में सहायता कर सकते हैं। इसके अलावा, इन दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में डीएमएफ फंड का उपयोग अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों से संबंधित संविधान की अनुसूची V और अनुसूची VI के साथ पठित अनुच्छेद 244 में निहित प्रावधानों द्वारा निर्देशित किया जाएगा।

यह जानकारी केंद्रीय कोयला और खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने 3 फरवरी, 2025 को राज्यसभा में लिखित उत्तर में दी।

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