ग्रामीण विकास मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण

Posted On: 04 FEB 2025 7:08PM by PIB Delhi

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत विभिन्न वर्तमान हस्तक्षेपों/वर्टिकल के तहत कुल 8,34,716 किलोमीटर सड़क लंबाई को मंजूरी दी गई है, जिसमें से 7,71,641 किलोमीटर सड़क की लंबाई पहले ही पूरी हो चुकी है और आज की तारीख तक अपग्रेड की जा चुकी है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएमजीएसवाई के तहत स्वीकृत और पूरी की गई सड़क की लंबाई का तमिलनाडु और गुजरात सहित राज्यवार ब्यौरा अनुलग्नक-I  में दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय द्वारा जारी की गई धनराशि में केन्द्रीय हिस्से तथा राज्यों द्वारा किए गए व्यय (राज्य के हिस्से सहित) का राज्यवार ब्यौरा अनुलग्नक-II में दिया गया है।

इसके अलावा, योजना के कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय द्वारा राज्य को एक इकाई के रूप में निधि जारी की जाती है। जिला स्तर पर कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइयों (पीआईयू) को आगे की निधि जारी करना संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पीआईयू की खपाने की क्षमता के आधार पर किया जाता है। पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य के हिस्से सहित बनासकांठा जिले में उपयोग की गई निधि इस प्रकार है:

 

                      वर्ष

राज्य की हिस्सेदारी सहित व्यय (₹ करोड़ में)

                    2021-22

15.43

                    2022-23

19.87

                    2023-24

11.45

 

पीएमजीएसवाई के तहत, नई सामग्री/कचरे/स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री सहित ग्रामीण सड़कों के निर्माण में लागत-प्रभावशीलता और नई निर्माण तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय/राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए) ने मई 2013 में ‘प्रौद्योगिकी पहल पर दिशानिर्देश’ जारी किए थे। ग्रामीण सड़कों में नई/हरित प्रौद्योगिकी को अधिक व्यवस्थित तरीके से व्यापक रूप से अपनाने के लिए बड़े पैमाने पर नवाचारों/नवीनतम तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय/एनआरआईडीए ने उपरोक्त दिशानिर्देशों को संशोधित किया है और “नई प्रौद्योगिकी पहल और दिशानिर्देश-2022 पर विजन दस्तावेज़” लाया है। पीएमजीएसवाई के तहत, नई/हरित तकनीक का उपयोग करके लगभग 1,63,877 किमी सड़क कार्य को मंजूरी दी गई है, जिसमें से अब तक 1,14,789 किमी का काम पूरा हो चुका है।

पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। मंत्रालय ने कार्यक्रम के तहत निर्मित सड़कों के रखरखाव के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे। पीएमजीएसवाई के तहत सड़कें 5 साल के रखरखाव अनुबंध के तहत आती हैं, जो मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) के अनुसार उसी ठेकेदार के साथ निर्माण अनुबंध के साथ किया जाना है। चूंकि पीएमजीएसवाई सड़कों का डिजाइन जीवन दस साल है, इसलिए राज्यों को आगे पांच साल तक रखरखाव करना पड़ता है। पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित सड़कों के रखरखाव पर जोर देने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मंत्रालय ने दोष दायित्व अवधि के दौरान ठेकेदार को रखरखाव भुगतान के लिए ई-मार्ग यानी सॉफ्टवेयर मॉड्यूल भी लागू किया है। ईएमएआरजी के पांच साल के बाद के निर्माण मॉड्यूल में प्रारंभिक पुनर्वास, नवीनीकरण, नवीनीकरण से पहले नियमित रखरखाव, नवीनीकरण के बाद रखरखाव और आवश्यकतानुसार आपातकालीन मरम्मत कार्य शामिल हैं। अनुबंध की सेवा के लिए रखरखाव निधि का बजट राज्य सरकारों द्वारा बनाया जाना चाहिए तथा उसे राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियों (एसआरआरडीए) के पास एक अलग रखरखाव खाते में रखा जाना चाहिए। निर्माण के बाद 5 साल के रखरखाव की अवधि समाप्त होने पर, पीएमजीएसवाई सड़कों को क्षेत्रीय रखरखाव अनुबंधों के तहत रखा जाना चाहिए, जिसमें समय-समय पर चक्र के अनुसार नवीनीकरण सहित 5 साल का रखरखाव शामिल है।       

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितम्‍बर, 2024 को वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV (पीएमजीएसवाई-IV) के कार्यान्वयन को मंजूरी दी। इस कार्यक्रम के तहत, 2011 की जनगणना के अनुसार मैदानी इलाकों में 500+, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 250+, विशेष श्रेणी के क्षेत्रों (आदिवासी अनुसूची V, आकांक्षी जिले/ब्लॉक, रेगिस्तानी क्षेत्र) और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों में 100+ आबादी वाले पात्र 25,000 असंबद्ध बस्तियों को नई कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 62,500 किलोमीटर सड़क के निर्माण और नई कनेक्टिविटी सड़कों पर पुलों के निर्माण/उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जानी है। इस योजना का कुल परिव्यय 70,125 करोड़ रुपये होगा। पीएमजीएसवाई -IV दिशानिर्देश सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को भेज दिए गए हैं।

 

अनुलग्नक-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएमजीएसवाई के तहत स्वीकृत और पूर्ण की गई सड़कों की लंबाई का राज्यवार विवरण:

(सड़क की लंबाई किलोमीटर में)

 

 

2021-22

2022-23

2023-24

 

क्र.सं.

राज्‍य

स्वीकृत सड़क की लंबाई

पूर्ण की गई सड़क की लम्‍बाई

स्वीकृत सड़क की लंबाई

पूर्ण की गई सड़क की लम्‍बाई

स्वीकृत सड़क की लंबाई

पूर्ण की गई सड़क की लम्‍बाई

 

 

 

1

अंडमान और निकोबार

0

14

0

31

0

43

2

आंध्र प्रदेश

25

1,282

0

1,051

1,158

369

3

अरूणाचल प्रदेश

0

598

0

1,183

1,743

303

4

असम

0

2,164

933

624

0

610

5

बिहार

189

1,862

4,670

1,961

268

2,251

6

छत्‍तीसगढ़

0

3,034

615

670

1,525

201

7

गोआ

0

0

0

0

0

0

8

गुजरात

0

1,009

0

824

2

619

9

हरियाणा

590

1,384

0

414

0

344

10

हिमाचल प्रदेश

0

1,624

440

1,126

2,683

317

11

जम्‍मू और कश्‍मीर

0

3,278

1,217

464

535

956

12

झारखंड

2,115

995

3,182

1,053

171

1,431

13

कर्नाटक

0

2,560

230

1,629

0

457

14

केरल

567

67

0

133

595

261

15

मध्‍य प्रदेश

5,408

4,444

982

3,732

295

910

16

महाराष्‍ट्र

344

199

2,552

1,144

277

1,570

17

मणिपुर

0

684

0

1,340

502

59

18

मेघालय

0

826

443

481

0

399

19

मिजोरम

0

346

0

192

488

149

20

नागालैंड

0

198

0

69

507

132

21

ओडिशा

3,999

2,819

0

2,668

148

2,589

22

पुदुच्‍चेरी

0

0

0

38

0

24

23

पंजाब

28

289

0

453

1,254

956

24

राजस्‍थान

0

3,255

2,384

544

493

1,669

25

सिक्किम

0

141

0

282

305

94

26

तमिलनाडु

1,254

2,063

0

847

2,869

985

27

त्रिपुरा

0

172

232

123

550

112

28

उत्‍तर प्रदेश

12,274

3,368

0

5,011

454

6,799

29

उत्‍तराखंड

1,157

2,061

1,091

904

1,241

594

30

पश्चिम बंगाल

0

526

857

123

0

362

31

तेलंगाना

59

631

326

496

27

493

32

लद्दाख

0

109

418

139

0

41

 

कुल

28,009

42,004

20,573

29,749

18,088

26,100

 

अनुलग्नक-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई धनराशि और किए गए व्यय का राज्यवार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.

 

केन्‍द्रीय निधि जारी करना

राज्य के हिस्से सहित किया गया व्यय

राज्‍य का नाम

 

2021-22

2022-23

2023-24

2021-22

2022-23

2023-24

1

अंडमान और निकोबार

9.22

12.22

12.22

5.45

7.51

22.93

2

आंध्र प्रदेश

50

644.13

140.64

508.86

748.63

368.03

3

अरूणाचल प्रदेश

1090.6

1018.74

339.9

1,279.07

1,246.99

320.09

4

असम

1591.5

664.91

391.29

2,488.03

1,118.21

571.22

5

बिहार

375

1443.23

963.37

1,992.99

2,088.54

1,815.63

6

छत्‍तीसगढ़

394.41

995.87

401.77

1,902.34

1,057.35

388.09

7

गोआ

0

0

0

0

0

0

8

गुजरात

195.5

266.63

298.41

400.16

492.19

330.33

9

हरियाणा

353.23

168.25

74.01

583.12

213.81

150.86

10

हिमाचल प्रदेश

517.45

624.76

617.56

933.22

626.84

371.54

11

जम्‍मू और कश्‍मीर

1328.34

717

1304.17

1,485.28

1,114.78

1,256.96

12

झारखंड

0

332.63

752.8

598.44

745.63

1,323.90

13

कर्नाटक

704.25

720.47

72.25

1,499.18

864.71

404.03

14

केरल

0

106.76

54.25

46.91

124.97

164.95

15

लद्दाख

140.79

109.97

37.5

109.66

107.81

30.44

16

मध्‍य प्रदेश

1392.25

1557.47

599.42

2,419.14

1,978.73

1,105.16

17

महाराष्‍ट्र

0

743

1110.8

376.73

1,074.02

1,507.37

18

मणिपुर

742

744.98

161.29

710.58

539.11

296.83

19

मेघालय

483.92

405.89

122.59

536.92

373.72

238.19

20

मिजोरम

74.34

584.2

141.37

332.86

315.94

381.62

21

नागालैंड

145.31

183.15

161.29

125.83

198.65

94.01

22

ओडिशा

404.12

1235.88

1262.55

1,795.50

2,088.90

1,589.80

23

पुदुच्‍चेरी

11.66

24.72

0.27

0

27.08

11.89

24

पंजाब

68.59

231.06

265.1

295.14

428.72

522.95

25

राजस्‍थान

917.51

199.9

404.79

1,452.64

372.38

633.09

26

सिक्किम

107.28

263.33

94.37

177.89

230.34

130.13

27

तमिलनाडु

440

613.7

411.36

1,169.56

532.36

777.78

28

तेलंगाना

86.38

321.43

296.963

410.8

345.32

479.41

29

त्रिपुरा

73.88

267.59

185.03

202.93

152.9

112.64

30

उत्‍तर प्रदेश

1418.55

2068.57

2679.63

2,074.26

3,267.32

3,791.65

31

उत्‍तराखंड

787

1297.16

551.05

1,218.45

1,350.02

800.68

32

पश्चिम बंगाल

49.94

381.03

99.275

701.28

394.75

309.11

 

कुल

13953

18948.6

14007.3

27,833.22

24,228.27

20,301.27

 

यह जानकारी ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

*****

एमजी/आरपीएम/केसी/केपी/डीए


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