राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
एनएचआरसी, भारत ने ‘कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के मानवाधिकार’ विषय पर केन्द्रित बच्चों से संबंधित कोर ग्रुप की बैठक आयोजित की
एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी रामासुब्रमण्यम ने कहा कि समस्याओं को समझने एवं उनके निवारण के लिए कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों से संबंधित प्रमाणित डेटा आवश्यक है
बैठक में विभिन्न एजेंसियों के पास उपलब्ध कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों से संबंधित आंकड़ों की जांच एवं प्रमाणीकरण हेतु विशेषज्ञों का एक कार्यसमूह गठित करने की सिफारिश की गई
अध्यक्ष ने आपराधिक रिकॉर्ड के बिना समाज में उनके प्रभावी पुन: एकीकरण के लिए यूनिसेफ कार्य समूह की रिपोर्ट के अनुरूप कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए डायवर्सन कार्यक्रमों की प्रतिकृति पर जोर दिया
उन्होंने किशोर न्याय देखभाल के क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों से वैधानिक कानूनों में सुधार, नियमों में बदलाव या एसओपी द्वारा अपने सुझावों को वर्गीकृत करने को कहा
एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने किशोरों के पुनर्वास के लिए उन्हें मात्र अपराधी के बजाय परिस्थितियों के शिकार के रूप में देखने पर जोर दिया
Posted On:
04 FEB 2025 8:15PM by PIB Delhi
भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी रामासुब्रमण्यन ने आज कहा कि कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों की समस्याओं की स्पष्ट समझ रखने और उनका हल निकालने के लिए सुझाव देने हेतु प्रामाणिक व सत्यापित डेटा का उपलब्ध होना आवश्यक है। वह आयोग की सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी, महासचिव श्री भरत लाल, वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञ वक्ताओं की उपस्थिति में आज आयोग के नई दिल्ली स्थित परिसर में 'कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के मानवाधिकार' विषय पर केन्द्रित बच्चों से संबंधित आयोग के कोर ग्रुप की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी और संबंधित क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञ शामिल हुए।
![](https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/image/image001AJK9.jpg)
न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यम ने कहा कि इस विषय पर चर्चा के अनुसार, दो प्रमुख चिंताएं उभरकर सामने आई हैं, जिनमें डेटा कैसे एकत्र किया जाए और कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों से संबंधित पहले से उपलब्ध डेटा को कैसे प्रमाणित किया जाए। इसलिए, उन्होंने पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआर एंड डी), राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) और विभिन्न उच्च न्यायालयों के साथ समन्वय एवं परामर्श से कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों, विशेष रूप से उनकी उम्र एवं संख्या और जरूरी नहीं कि उनकी पहचान से संबंधित उपलब्ध डेटा की जांच और प्रमाणित करने हेतु विशेषज्ञों का एक कार्यसमूह गठित करने के सुझाव पर सहमति व्यक्त की।
![](https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/image/image00299LA.jpg)
एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष ने किशोर न्याय देखभाल के क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञों से किशोर न्याय प्रणाली के क्षेत्र में सुधार लाने के दीर्घकालिक और अल्पकालिक उपायों के हिस्से के रूप में कानूनों में संशोधन, नियमों में बदलाव या एसओपी द्वारा सुधार लाने से संबंधित अपने सुझावों को वर्गीकृत करने को भी कहा। उन्होंने किशोर न्याय बोर्डों, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण और एनएचआरसी की राज्य-वार बैठकें आयोजित करने के सुझाव पर भी सहमति व्यक्त की ताकि उनकी काउंसलिंग, पुनर्वास और परिवारों में पुन: एकीकरण के संदर्भ में आगे बढ़ने का रास्ता खोजा जा सके।
![](https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/image/image0038DMZ.jpg)
यूनिसेफ के तत्वावधान में ‘वैकल्पिक उपायों के अनुप्रयोग से संबंधित आयोग’ नामक एक कार्यसमूह की ‘कानून 2007 के प्रतिकूल बच्चों के अधिकार’ शीर्षक रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए, एनएचआरसी अध्यक्ष ने आशा व्यक्त की कि डायवर्सन कार्यक्रम विकसित करने संबंधी सिफारिशों के अनुरूप एनएचआरसी का कोर समूह किशोर न्याय देखभाल के लिए समाधान विकसित करेगा। उन सिफारिशों में निम्नलिखित बातें शामिल थीं;
- किशोर अपराधियों को अपराध स्वीकार करना होगा;
- किशोर अपराधियों को डायवर्सन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए हिरासत में नहीं रखा जाना चाहिए;
- किशोर अपराधी अदालती प्रक्रिया के हकदार हैं, यदि वे या उनके अभिभावक डायवर्सन उपायों से असहमत हों;
- किशोर अपराधी किसी भी समय डायवर्सन प्रक्रिया से हट सकते हैं और औपचारिक अदालती प्रक्रिया का विकल्प चुन सकते हैं।
डायवर्सन कार्यक्रम में सात घटक शामिल हैं: पीड़ित-अपराधी मध्यस्थता, चेतावनी, स्थानीय समुदाय सुधार परिषद, संयुक्त परिवार बैठकें, सर्किल स्तर पर सुनवाई, किशोर अदालतें और सामुदायिक सेवा।
रिपोर्ट का तर्क है कि अपराधों को जहां अक्सर राज्य के खिलाफ अपराध के रूप में देखा जाता है, वहीं उन्हें पीड़ित के दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए, जो सुलह चाहता है। रिपोर्ट सुझाव देता है कि किशोरों को सुधरने की अनुमति देने से समाज उन्हें आपराधिक रिकॉर्ड के बिना तेजी से पुन: संगठित होने में मदद कर सकता है, जिससे उन्हें भविष्य में रोजगार या सामाजिक बहिष्कार की समस्याओं से बचने में मदद मिलेगी।
![](https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/image/image004YSRX.jpg)
इससे पहले, एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने कहा कि आयोग बाल अधिकारों की सुरक्षा और संवर्द्धन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संदर्भ में, आयोग बच्चों के मानवाधिकारों के विभिन्न विषयगत मुद्दों पर विभिन्न परामर्श आयोजित करता रहा है और समय-समय पर सलाह भी जारी करता रहा है। चुनौतियों की पहचान करने, वयस्क जेलों में बंद किशोरों, सुधार गृहों में बंद किशोरों और पुनर्वास के उपायों पर विशेष ध्यान देने के साथ किशोर न्याय प्रणाली में सुधार के उपाय सुझाने के लिए कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के मानवाधिकारों पर चर्चा भी आयोजित की गई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किशोरों को महज अपराधी के बजाय परिस्थितियों के शिकार के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने पुनर्वास के ऐसे उपायों पर ध्यान केन्द्रित करने का आह्वान किया जो उन्हें समाज में फिर से शामिल होने में मदद करे और उन्हें बेहतर भविष्य के अवसर प्रदान करे।
![](https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/image/image0055SLQ.jpg)
एनएचआरसी, भारत के निदेशक, लेफ्टिनेंट कर्नल वीरेंद्र सिंह ने बैठक का सिंहावलोकन और कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण चर्चा के तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों की जानकारी दी।
श्री राजीव कुमार शर्मा, महानिदेशक, बीपीआरएंडडी सुश्री ईशा पांडे, डीआइजी, बीपीआरएंडडी; श्री बालकृष्ण गोयल, बच्चों से संबंधित एनएचआरसी के विशेष मॉनिटर; श्री आमोद के. कंठ, संस्थापक और संरक्षक प्रयास किशोर सहायता केन्द्र (जेएसी) सोसाइटी; प्रोफेसर विजय राघवन, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज; श्री सौरभ घोष, सीआरवाई; सुश्री स्वागता राहा, कानूनी शोधकर्ता, और हेड रिस्टोरेटिव प्रैक्टिसेज एनफोल्ड इंडिया; अनंत कुमार अस्थाना, बाल अधिकार वकील; प्रयास किशोर सहायता केंद्र (जेएसी) सोसाइटी की सुश्री दीपशिखा जैसे कई विशेषज्ञों एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने सुझाव व इनपुट दिए। एनएचआरसी के महानिदेशक (आई), श्री राम प्रसाद मीना और रजिस्ट्रार (विधि), श्री जोगिंदर सिंह भी इस बैठक में शामिल हुए।;
![](https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/image/image006YPP8.jpg)
चर्चाओं से निकले कुछ अन्य सुझाव इस प्रकार हैं;
- कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों से जुड़ी कार्यवाहियों की जानकारी उनकी पहचान उजागर किए बिना एक पोर्टल पर उपलब्ध कराएं;
- सभी राज्यों में बाल संरक्षण अधिकारियों का एक कैडर स्थापित करें;
- बाल संरक्षण कार्यबल के भीतर जिम्मेदारियों को चिन्हित व चित्रित करें और बाल देखभाल तंत्र को मजबूत करने के लिए रिक्त पदों को भरें;
- परामर्शदाताओं सहित पर्याप्त जनशक्ति सुनिश्चित करते हुए, बाल देखभाल संस्थानों का सामाजिक ऑडिट करना;
- बच्चों को उपयोगी गतिविधियों में शामिल करने के लिए संस्थागत योगदान को प्रोत्साहित करें
- कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए कानूनी सहायता तंत्र को मजबूत करना;
- बाल अपराधियों के लिए सुधारात्मक उपाय के रूप में ‘सामुदायिक सेवा’ को बढ़ाएं;
- कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए पुनर्वास और सामाजिक पुनर्एकीकरण कार्यक्रमों को फिर से शुरू करना;
- बाल अपराधियों के व्यवहार संबंधी पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित करते हुए, बाल कल्याण में शामिल हितधारकों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण शुरू करना;
- देश भर में बाल अपराधियों के कल्याण के लिए सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का संकलन और प्रचार;
- बाल देखभाल संस्थानों के लिए वित्त पोषण और कर्मचारियों की भर्ती में वृद्धि;
- प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) विकसित करें।
आयोग देश में कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से इन सुझावों और अधिक जानकारियों पर विचार-विमर्श करेगा।
***
एमजी/आरपीएम/केसी/आर
(Release ID: 2099923)
Visitor Counter : 80