कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय
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किसानों द्वारा बीमा के लिए किए गए दावे

Posted On: 04 FEB 2025 7:00PM by PIB Delhi

राजस्थान में 2019 से 2024 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) के तहत फसल बीमा के दावों का लाभ उठाने वाले किसानों के आवेदन जिलेवार अनुलग्नक -1 में दिए गए हैं।

पीएमएफबीवाई और आरडब्ल्यूबीसीआईएस के तहत किसान आवेदनों की संख्या साल-दर-साल बढ़ी है। इसमें 2022-23 और 2023-24 के दौरान क्रमशः 35.12% और 27.50% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। योजना की शुरुआत के बाद से 2023-24 के दौरान सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है।

2019 से 2024 तक पीएमएफबीवाई और आरडब्ल्यूबीसीआईएस के तहत राज्यवार किसान आवेदनों की संख्या यहां दी गई है।

अनुलग्नक -2

सरकार प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों के कारण फसल के नुकसान को देखते हुए किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्राकृतिक जोखिमों/आपदाओं, प्रतिकूल मौसम की स्थिति, कीटों और बीमारियों आदि के कारण फसल उपज के नुकसान से किसानों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा पीएमएफबीवाई और आरडब्ल्यूबीसीआईएस नामक दो प्रमुख फसल बीमा योजनाएं लागू की गई हैं। पीएमएफबीवाई गैर-रोकथाम योग्य प्राकृतिक जोखिमों के खिलाफ बुवाई से पहले से लेकर फसल के बाद के नुकसान के लिए व्यापक जोखिम कवरेज प्रदान करता है, जबकि आरडब्ल्यूबीसीआईएस मौसम सूचकांकों में विचलन के कारण संभावित फसल नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करता है। पीएमएफबीवाई उन सभी किसानों के लिए उपलब्ध है जो योजना के प्रावधानों के अनुसार अपनी फसलों का बीमा कराते हैं। हालांकि, यह योजना किसानों और राज्य सरकारों के लिए स्वैच्छिक है। जीवनांकिक/बोली लगाई गई प्रीमियम दरें कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा ली जाती हैं। सीजन के लिए देश भर में बेहद कम प्रीमियम दर किसानों से ली जाती है, जो खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का अधिकतम 2%, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का अधिकतम 1.5% और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए बीमित राशि का अधिकतम 5% है। इसके अलावा भारत सरकार के विभिन्न हस्तक्षेपों के कारण, योजना के तहत प्रीमियम दरों में काफी कमी आई है, जिसके कारण महाराष्ट्र, ओडिशा, मेघालय, पुडुचेरी और झारखंड जैसे कुछ राज्य किसानों को प्रीमियम के हिस्से का भुगतान कर रहे हैं, जबकि किसानों को केवल 1 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। यह योजना के सार्वभौमिकरण की दिशा में एक कदम है। पूर्वोत्तर राज्यों (खरीफ 2020 से) और हिमालयी राज्यों (खरीफ 2023 से) को छोड़कर जहां इसे 90:10 के अनुपात में साझा किया जाता है, बीमांकिक प्रीमियम का शेष हिस्सा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 50:50 के आधार पर साझा किया जाता है।

अनुलग्नक -1

राजस्थान में 2019-20 से 2023-24 तक फसल बीमा का दावा प्राप्त करने वाले किसान आवेदनों का जिलेवार विवरण इस प्रकार हैं

 

जिला

किसान आवेदन जिन्हें पीएमएफबीवाई/आरडब्ल्यूबीसीआईएस के तहत दावों का भुगतान किया गया (संख्या)

2019-20

2020-21

2021-22

2022-23

2023-24

अजमेर

48,010

39,445

76,561

89,315

1,03,912

अलवर

67,758

15,747

2,514

37,585

2,168

बांसवाड़ा

35,285

4,555

13,139

12,569

9,356

बारां

41,628

38,537

59,655

20,786

9,395

बाड़मेर

1,17,845

1,43,193

5,30,202

1,52,481

3,57,456

भरतपुर

43,607

6,761

15,133

47,278

4,203

भीलवाड़ा

87,585

1,03,159

1,40,420

95,872

1,05,947

बीकानेर

1,10,911

2,11,203

2,67,995

1,01,439

67,632

बूंदी

59,231

72,508

70,729

44,193

9,587

चित्तौड़गढ़

1,22,597

56,774

1,24,936

 

 

चित्तौड़गढ़

 

 

 

1,29,059

1,38,887

चुरू

2,57,302

2,91,895

2,64,576

3,56,924

38,244

दौसा

15,527

12,532

90

7,836

2,955

धौलपुर

3,349

66

961

 

 

धौलपुर

 

 

 

1,518

254

डूंगरपुर

18,978

14,536

16,862

25,021

9,715

हनुमानगढ़

1,77,117

2,31,777

2,50,335

2,18,984

94,632

जयपुर

50,220

50,166

50,589

76,582

1,02,835

जैसलमेर

51,375

65,289

40,355

31,220

35,188

जालौर

1,08,491

1,27,656

3,37,612

 

 

जालौर

 

 

 

2,09,275

72,150

झालावाड़

1,16,138

1,35,414

1,17,951

88,815

21,217

झुंझुनूं

1,24,499

99,426

1,86,095

1,92,809

76,186

जोधपुर

82,488

81,992

2,55,539

1,51,266

2,05,358

करौली

5,830

3,642

6,652

2,516

137

कोटा

54,449

16,234

59,719

44,217

5,734

नागौर

91,844

63,827

1,51,289

1,00,352

1,06,183

पाली

47,864

36,536

1,26,373

25,778

76,189

प्रतापगढ़

38,186

27,624

25,578

23,205

22,994

राजसमंद

10,060

6,526

1,367

6,131

1,649

सवाई माधोपुर

36,337

16,183

24,010

35,526

21,775

सीकर

85,866

57,567

74,066

1,94,480

1,30,719

सिरोही

5,133

3,350

25,001

2,220

8,082

श्रीगंगानगर

86,501

92,744

1,01,704

53,902

53,188

टोंक

65,336

57,600

33,272

1,10,177

6,540

उदयपुर

30,276

29,439

42,055

38,748

5,785

कुल

22,97,623

22,13,903

34,93,335

27,28,079

19,06,252

 

 

अनुलग्नक -2

2019-20 से 2023-24 तक पीएमएफबीवाई/आरडब्ल्यूबीसीआईएस के तहत बीमित किसान आवेदनों का राज्य-वार विवरण

राज्य

संख्या

2019-20

2020-21

2021-22

2022-23

2023-24

अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह

99

339

535

173

187

आंध्र प्रदेश

27,88,373

 

 

1,25,63,699

1,29,01,749

असम

10,06,212

16,60,076

9,96,027

4,89,983

7,95,553

छत्तीसगढ़

40,17,118

51,58,351

58,38,755

77,30,260

81,24,956

गोवा

886

84

64

403

234

गुजरात

24,80,726

 

 

 

 

हरियाणा

17,10,601

16,50,558

14,52,842

14,46,631

1,01,74,480

हिमाचल प्रदेश

2,84,009

2,40,727

2,33,725

2,67,643

2,78,051

जम्मू एवं कश्मीर

 

 

90,834

91,582

2,45,630

झारखंड

10,92,116

 

 

 

 

कर्नाटक

19,45,207

15,87,801

19,17,808

26,84,781

30,15,023

केरल

58,135

76,317

98,510

1,46,546

1,74,141

मध्य प्रदेश

83,97,265

84,52,044

92,64,216

1,77,32,045

1,77,95,819

महाराष्ट्र

1,45,66,294

1,24,06,368

99,02,582

1,07,33,909

2,41,85,161

मणिपुर

3,256

-

2,807

4,066

5,073

मेघालय

607

130

 

337

38,569

ओडिशा

48,79,301

97,52,474

81,73,856

80,20,763

1,40,97,157

पुदुचेरी

12,014

10,980

35,818

38,384

42,224

राजस्थान

86,16,616

1,07,59,591

3,44,70,735

3,90,96,690

3,89,87,544

सिक्किम

21

85

2,422

5,025

3,104

तमिलनाडु

38,93,787

58,87,474

59,11,015

61,43,139

54,55,753

तेलंगाना

10,34,223

 

 

 

 

त्रिपुरा

36,382

2,57,236

3,35,514

3,56,201

3,73,362

उत्तर प्रदेश

46,97,567

41,90,508

40,68,679

42,83,804

60,25,293

उत्तराखंड

2,12,675

1,70,812

1,82,762

2,82,068

2,26,809

कुल

6,17,33,490

6,22,61,955

8,29,79,506

11,21,18,132

14,29,45,872

 

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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