निर्वाचन आयोग
उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के 2 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव का कार्यक्रम
Posted On:
07 JAN 2025 5:46PM by PIB Delhi
भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा के आम चुनाव, 2025 के साथ-साथ निम्नलिखित विधानसभा क्षेत्रों में रिक्तियों को भरने के लिए उपचुनाव कराने का निर्णय लिया है:
क्र.सं.
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राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम
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विधानसभा क्षेत्र संख्या एवं नाम
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रिक्ति का कारण
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उत्तर प्रदेश
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273-मिल्कीपुर
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श्री अवधेश प्रसाद का इस्तीफा
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-
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तमिलनाडु
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98-इरोड (पूर्व)
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श्री ई.वी.के.एस. एलंगोवन की मृत्यु
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उप-चुनावों का कार्यक्रम अनुलग्नक-I पर संलग्न है ।
- मतदाता सूची
आयोग का दृढ़ विश्वास है कि शुद्ध और अद्यतन मतदाता सूचियां स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनावों की नींव हैं। इसलिए, इसकी गुणवत्ता, स्वास्थ्य और निष्ठा में सुधार पर गहन और निरंतर ध्यान दिया जाता है। चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम-2021 द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 की धारा 14 में संशोधन के बाद, एक वर्ष में मतदाता के रूप में नामांकन के लिए चार अर्हक तिथियों का प्रावधान है। तदनुसार, आयोग ने 1 जनवरी, 2025 को अर्हक तिथि के रूप में मानते हुए मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया, जिसमें 1 जनवरी, 2025 को अर्हक तिथि मानते हुए मतदाता सूची में पंजीकरण के इच्छुक पात्र नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के समयबद्ध समापन के बाद, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया है।
तथापि, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले तक प्राप्त आवेदनों के संबंध में, निकटतम अर्हक तिथि के संबंध में, मतदाता सूचियों के निरंतर अद्यतन करने की प्रक्रिया नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि तक जारी रहेगी ।
- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वीवीपैट
आयोग ने उपचुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपैट का उपयोग करने का निर्णय लिया है। पर्याप्त संख्या में ईवीएम और वीवीपैट उपलब्ध करा दिए गए हैं और इन मशीनों की मदद से मतदान सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी कदम उठाए गए हैं।
- मतदाताओं की पहचान
मतदाता की पहचान के लिए निर्वाचन फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) मुख्य दस्तावेज होगा। हालांकि, मतदान केंद्र पर नीचे दिए गए पहचान दस्तावेजों में से कोई भी दिखाया जा सकता है:
- आधार कार्ड,
- मनरेगा जॉब कार्ड,
- बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक,
- श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,
- ड्राइविंग लाइसेंस,
- पैन कार्ड,
- एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड,
- भारतीय पासपोर्ट,
- फोटो सहित पेंशन दस्तावेज,
- केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, और
- सांसदों/विधायकों/विधान पार्षदों को जारी किए गए आधिकारिक पहचानपत्र।
- विशिष्ट विकलांगता पहचानपत्र (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
- आदर्श आचार संहिता
आदर्श आचार संहिता उस जिले (जिले) में तत्काल प्रभाव से लागू होगी, जिसमें चुनाव होने वाले विधानसभा क्षेत्र का पूरा या उसका कोई हिस्सा शामिल है, जो आयोग के पत्रांक 437/6/1एनएसटी/ईसीआई/फंक्शन/एमसीसी/2024/(उपचुनाव) दिनांक 02 जनवरी, 2024 (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध) के तहत निर्देश के प्रावधान के अधीन है।
- आपराधिक इतिहास के संबंध में जानकारी
आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को अभियान अवधि के दौरान तीन मौकों पर समाचारपत्रों और टेलीविजन चैनलों के माध्यम से इस संबंध में जानकारी प्रकाशित करनी होती है। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को खड़ा करने वाले राजनीतिक दल को भी अपने उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में अपनी वेबसाइट और समाचारपत्रों और टेलीविजन चैनलों पर तीन मौकों पर जानकारी प्रकाशित करनी होती है।
आयोग ने अपने पत्रांक 3/4/2019/एसडीआर/वॉल्यूम IV दिनांक 16 सितंबर, 2020 के माध्यम से निर्देश दिया है कि निर्दिष्ट अवधि निम्नलिखित तरीके से तीन ब्लॉकों के साथ तय की जाएगी, ताकि मतदाताओं को ऐसे उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के बारे में जानने के लिए पर्याप्त समय मिल सके:
ए. उम्मीदवारी वापसी के पहले 4 दिनों के भीतर।
बी. अगले 5 से 8 दिनों के बीच।
सी. प्रचार के 9वें दिन से लेकर अंतिम दिन तक (मतदान की तिथि से दूसरे दिन पूर्व)
(उदाहरण: यदि नाम वापसी की अंतिम तिथि माह की 10 तारीख है और मतदान माह की 24 तारीख को है, तो घोषणा के प्रकाशन के लिए पहला ब्लॉक माह की 11 और 14 तारीख के बीच किया जाएगा, दूसरा और तीसरा ब्लॉक क्रमशः उस माह की 15 और 18 तथा 19 और 22 तारीख के बीच होगा।)
यह आवश्यकता रिट याचिका (सी) सं. 784/2015 (लोक प्रहरी बनाम भारत संघ एवं अन्य) और रिट याचिका (सिविल) सं. 536/2011 (पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में है।
यह जानकारी 'अपने उम्मीदवारों को जानें' नामक ऐप पर भी उपलब्ध होगी।
- अदेयता प्रमाणपत्र
आयोग ने निर्देश जारी किए हैं कि यदि कोई इच्छुक उम्मीदवार, जो चुनाव की अधिसूचना की तिथि से पहले पिछले 10 वर्षों के दौरान किसी भी समय सरकार द्वारा प्रदान किए गए आवास में रह रहा हो, उससे संपर्क करता है, तो उसे (क) किराया, (ख) बिजली शुल्क, (ग) पानी शुल्क और (घ) टेलीफोन शुल्क से संबंधित एजेंसियों/प्राधिकरणों/विभागों से “अदेयता प्रमाणपत्र” प्राप्त करने में सुविधा होगी। ये निर्देश आयोग के पत्र सं. 3/ईआर/2023/एसडीआर/वॉल्यूम IV दिनांक 03.05.2024 में निहित हैं और आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। पैरा 5 के तहत, अंतिम उप-पैरा से पहले निम्नलिखित जोड़ा जा सकता है: -
राजनीतिक दलों को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के चयन के 48 घंटे के भीतर उनके चयन का विवरण और कारण समाचारपत्रों और अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित करना होगा तथा अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। यह विवरण आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध पत्रांक 3/4/2021/एसडीआर/वॉल्यूम III दिनांक 11.01.2022 में निहित है।
(संजीव कुमार प्रसाद)
सचिव
अनुलग्नक- I
उपचुनावों का कार्यक्रम
मतदान कार्यक्रम
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दिनांक और सप्ताह के दिन
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राजपत्र अधिसूचना जारी करने की तिथि
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10.01.2025 (शुक्रवार)
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नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि
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17.01.2025 (शुक्रवार)
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नामांकन की जांच की तिथि
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18.01.2025 (शनिवार)
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उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि
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20.01.2025 (सोमवार)
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मतदान की तिथि
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05.02.2025 (बुधवार)
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मतगणना की तिथि
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08.02.2025 (शनिवार)
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वह तिथि जिसके पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी
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10.02.2025 (सोमवार)
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एमजी/आरपीएम/एसकेएस/एचबी
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