पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
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संसद प्रश्न:- धूल प्रदूषण पर नियंत्रण

Posted On: 19 DEC 2024 5:52PM by PIB Delhi

निर्माण और विध्वंस (सीएंडडी) गतिविधियों से होने वाले धूल प्रदूषण को दिल्ली एनसीआर के वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों में से एक माना गया है। सीएंडडी गतिविधियों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से, सरकार द्वारा निम्नलिखित नियम अधिसूचित किए गए हैं:

  • 29 मार्च, 2016 को जीएसआर 317 (ई) के तहत “निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016”।
  • "पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2018" जीएसआर 94 (ई) दिनांक 25 जनवरी, 2018 द्वारा अधिसूचित किया गया जिसके तहत निम्नलिखित नियम अधिसूचित किए गए:
  • “पर्यावरणीय मंज़ूरी की आवश्यकता वाली परियोजनाओं के निर्माण और विध्वंस गतिविधियों के लिए धूल शमन उपायों का अनिवार्य कार्यान्वयन” और
  • “सभी निर्माण और विध्वंस गतिविधियों के लिए धूल शमन उपायों का अनिवार्य कार्यान्वयन
  • केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा “सी एंड डी अपशिष्टों के पर्यावरण प्रबंधन पर दिशानिर्देश (मार्च, 2017)” नियम 10 के उप-नियम 1(ए) के अनुसरण में तैयार किए गए हैं, जो सीपीसीबी की वेबसाइट https://cpcb.nic.in/technical-guidelines-5/ पर उपलब्ध है।
  • सीपीसीबी द्वारा तैयार 'निर्माण सामग्री और सीएंडडी अपशिष्टों के प्रबंधन में धूल शमन उपायों पर दिशानिर्देश (नवंबर, 2017)', जो सीपीसीबी की वेबसाइट https://cpcb.nic.in/technical-guidelines-5/ पर उपलब्ध है।
  • सीपीसीबी द्वारा तैयार किए गए “20,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र वाले निर्माण और विध्वंस स्थलों में एंटी-स्मॉग गन का उपयोग करने के लिए दिशानिर्देश/तंत्र”, जिन्हें राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) और प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) को भी बताया गया है।
  • भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने भारतीय मानक - 'आईएस 383:2016' - कंक्रीट के लिए मोटे और महीन समुच्चय - विनिर्देश तैयार किया।
  • भारतीय सड़क कांग्रेस ने आईआरसी 121: 2017 - सड़क क्षेत्र में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट के उपयोग के लिए दिशानिर्देश तैयार किए।

इसके अलावा, एनसीआर और आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने निर्माण और विध्वंस गतिविधियों से वायु प्रदूषण के नियंत्रण/रोकथाम के लिए सांविधिक निर्देश संख्या 11 से 15 जारी किए हैं, जिसमें धूल नियंत्रण/शमन के उपाय जैसे समर्पित वेब पोर्टल के माध्यम से निगरानी, ​​परियोजनाओं की वीडियो फेंसिंग, निर्माण स्थलों पर धूल स्क्रीन, धूल दबाने वाले पदार्थों और पानी की धुंध का उपयोग, ढके हुए वाहनों में सीएंडडी सामग्री का परिवहन, परियोजना स्थलों में वायु गुणवत्ता निगरानी सेंसर की स्थापना और संबंधित एजेंसियों द्वारा स्व-लेखा परीक्षा और प्रमाणन तंत्र शामिल हैं। इसके अलावा, निर्माण के क्षेत्र के अनुपात में एंटी-स्मॉग गन की तैनाती के लिए निर्देश संख्या 69 भी जारी किया गया है। उपरोक्त के अलावा, सीएक्यूएम ने एमओईएफसीसी द्वारा अधिसूचित सीएंडडी अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का कड़ाई से अनुपालन करने का भी निर्देश दिया है।

एनसीआर में धूल नियंत्रण उपायों की निगरानी और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सड़क स्वामित्व/रखरखाव/निर्माण एजेंसियों द्वारा "धूल नियंत्रण और प्रबंधन प्रकोष्ठ" की स्थापना के लिए सीएक्यूएम द्वारा निर्देश जारी किए गए।

निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण उपायों के अनुपालन की निगरानी के लिए ऑनलाइन निगरानी तंत्र (वेब ​​पोर्टल के माध्यम से) शुरू किया गया। वेब-पोर्टल आधारित निगरानी की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

    1. 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी परियोजना स्थलों के लिए एसपीसीबी/दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के वेब पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है।
    2. पोर्टल पर शमन उपायों के लिए मानकीकृत चेक-लिस्ट उपलब्ध है।
    3. परियोजना प्रस्तावकों को स्व-लेखा परीक्षा करानी होगी/समय-समय पर स्व-घोषणा अपलोड करनी होगी
    4. दूरस्थ निगरानी के लिए वीडियो फेंसिंग और कम लागत वाले वायु गुणवत्ता सेंसर का प्रावधान
    5. डीपीसीसी/एसपीसीबी द्वारा दूरस्थ एवं भौतिक निरीक्षण - घोर उल्लंघन के लिए रद्द/ईसी।

सीएक्यूएम ने सीएक्यूएम के गंभीर उल्लंघनों/वैधानिक निर्देशों की पहचान करने के लिए गुप्त जांच करने और गैर-अनुपालन की गंभीरता के आधार पर उचित कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए 40 फ्लाइंग स्क्वॉड/निरीक्षण दल गठित किए हैं। समय-समय पर अपनी नियमित बैठकों के माध्यम से संशोधित सीएक्यूएम अधिनियम, 2021 की धारा 11(5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 02.12.2021 को गठित एक प्रवर्तन कार्य बल (ईटीएफ) फ्लाइंग स्क्वॉड/निरीक्षण दलों की सिफारिशों पर विचार करता है और सीएक्यूएम द्वारा जारी विभिन्न बंद करने के निर्देशों और बहाली आदेशों की स्थिति की समीक्षा सहित प्रत्येक निरीक्षण रिपोर्ट पर उचित निर्देशों की सिफारिश करता है। ईटीएफ अपने फ्लाइंग स्क्वॉड के माध्यम से समय-समय पर सीएक्यूएम द्वारा जारी किए गए वैधानिक निर्देशों और संबंधित पर्यावरणीय विधियों के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण करता है।

सीएक्यूएम निरीक्षण के माध्यम से सीएंडडी स्थलों पर प्रभावी धूल शमन उपायों से संबंधित विभिन्न नियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर रहा है। सीएक्यूएम द्वारा निगरानी के अलावा, एनसीआर और डीपीसीसी में राज्य पीसीबी को अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में विभिन्न निर्माण और विध्वंस परियोजनाओं (प्लॉट क्षेत्र 500 वर्ग मीटर और <500 वर्ग मीटर के लिए) का नियमित रूप से भौतिक निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया गया है। 01.01.2024 से 30.09.2024 तक किए गए निरीक्षणों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.

निरीक्षण की स्थिति

दिल्ली

हरियाणा

उत्तरप्रदेश 

राजस्थान

    • सी एंड डी साइटें (प्लॉट क्षेत्र 500 वर्ग मीटर)

1

भौतिक रूप से निरीक्षण किये गये सी एवं डी स्थलों की संख्या

3829

1311

865

1307

2

कुल साइटों की संख्या जिनके विरुद्ध गैर-अनुरूपता के लिए ईसी लगाया गया था।

103

88

99

62

3

बंद करने/कार्य रोकने के लिए आदेशित साइटों की संख्या।

0

143

39

41

    • सी एवं डी साइटें (प्लॉट क्षेत्र < 500 वर्ग मीटर)

4

भौतिक रूप से निरीक्षण किये गये सी एवं डी स्थलों की संख्या

19,075

923

234

1063

5

कुल साइटों की संख्या जिनके विरुद्ध गैर-अनुरूपता के लिए ईसी लगाया गया था।

1300

76

23

50

6

बंद करने/कार्य रोकने के लिए आदेशित साइटों की संख्या।

0

22

11

0

 

16.12.2024 तक सीएंडडी गतिविधियों के संबंध में सीएक्यूएम द्वारा जारी किए गए बंद करने के निर्देशों और बहाली आदेशों की स्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

बंद किये गये सी एवं डी साइटों की संख्या

राज्यवार बंद मामले

471

दिल्ली

हरियाणा

उत्तर प्रदेश

राजस्थान

69

155

201

46

 

सी एंड डी साइटों को पुनः कार्यभार ग्रहण करने के आदेश जारी किए गए

राज्यवार पुनर्ग्रहण मामले

 

335

दिल्ली

हरियाणा

उत्तर प्रदेश

राजस्थान

53

104

135

43

 

इसके अलावा, उल्लंघनों के लिए लगाए गए दंड का विवरण इस प्रकार है:

  • जनवरी 2024 से अब तक डीपीसीसी द्वारा 500 वर्गमीटर से अधिक प्लॉट क्षेत्र वाली 539 परियोजनाओं के विरुद्ध कुल 2,38,80,000/- रुपये (दो करोड़ अड़तीस लाख अस्सी हजार) का पर्यावरण मुआवजा लगाया गया है।
  • पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत 08.04.2019 को मेसर्स एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को परियोजना स्थल, प्रगति मैदान, दिल्ली में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का पालन नहीं करने के लिए काम रोकने के निर्देश जारी किए गए और सीपीसीबी द्वारा 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) की राशि का पर्यावरण मुआवजा लगाया गया।
  • पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत 08.04.2019 को मेसर्स पीडब्ल्यूडी, जीएनसीटीडी को परियोजना स्थल, प्रगति मैदान, दिल्ली में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का पालन नहीं करने के लिए काम रोकने के निर्देश जारी किए गए और सीपीसीबी द्वारा 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) की राशि का पर्यावरण मुआवजा लगाया गया।

यह जानकारी केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने आज राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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