कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
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पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय सुशासन सप्ताह, 2024 मनाया


पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग 19 दिसंबर, 2024 को ‘राष्ट्रीय सुशासन सप्ताह, 2024’ के तत्वावधान में पेंशन संबंधी शिकायतों के प्रभावी निवारण पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा

पेंशन संबंधी शिकायतों के प्रभावी निवारण पर राष्ट्रीय कार्यशाला में 90 मंत्रालय एवं विभाग भाग लेंगे

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग अधिक संवेदनशील, सुलभ और सार्थक शिकायत निवारण तंत्र के लिए प्रयासरत है

Posted On: 18 DEC 2024 8:12PM by PIB Delhi

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग 19-24 दिसंबर, 2024 के दौरान राष्ट्रीय सुशासन सप्ताह, 2024 मना रहा है। इस सप्ताह के दौरान, विभाग द्वारा विभिन्न नागरिक केन्द्रित गतिविधियां आयोजित की जायेंगी।

इस आयोजन के एक भाग के रूप में, पेंशन संबंधी शिकायतों के प्रभावी निवारण पर राष्ट्रीय कार्यशाला 19 दिसंबर, 2024 को आयोजित की जा रही है। इस कार्यशाला में, 90 मंत्रालयों एवं विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे और शिकायत निवारण प्रक्रिया को अधिक संवेदनशील, सुलभ और सार्थक बनाने के तरीकों की तलाश करेंगे।

वित्त मंत्रालय के अतिरिक्त सीजीए डॉ. शंकरी मुरली, दूरसंचार विभाग की डीडीजी सुश्री रोशनी सोहनी, रक्षा मंत्रालय की संयुक्त सीजीडीए सुश्री मौली सेनगुप्ता, रेल मंत्रालय के ईडीपीजी श्री रत्नेश कुमार झा और डाक विभाग के निदेशक श्री राजेश कुमार शिकायत निवारण के क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों सहित अपने अनुभव साझा करेंगे।         

डीओपीपीडब्ल्यू पेंशन संबंधी शिकायतें दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन मंच केन्द्रीकृत पेंशन शिकायत और निवारण प्रणाली (सीपीईएनजीआरएएमएस) प्रदान करता है। यह पोर्टल URL-https://pgportal.gov.in/pension/ और My Grievance App जैसे मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से सुलभ है। साथ ही टोल फ्री नंबर 1800-11-1960 के जरिए भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

इस वर्ष, विभाग ने विभिन्न नागरिक केन्द्रित पहल की हैं। 35 लाख से अधिक केंद्रीय सिविल पेंशनभोगियों को सीपीईएनजीआरएएमएस के बारे में जागरूक करने के लिए एसएमएस भेजे गए हैं, जो डिजिटल विभाजन को पाटने की दिशा में एक कदम है। प्रमुख हितधारकों के साथ सक्रिय समन्वय ने रिकॉर्ड एक लाख पेंशन संबंधी शिकायतों का निवारण सुनिश्चित किया है। विभाग द्वारा निवारण की गुणवत्ता के बारे में आवेदकों से प्राप्त फीडबैक का विश्लेषण किया गया है। उसके आधार पर, शिकायतों के उचित निवारण के साथ 'संपूर्ण सरकार के दृष्टिकोण' को अपनाने वाले व्यापक दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को पेंशनभोगियों की शिकायतों का 21 दिनों के भीतर समाधान करने की सलाह दी गई है।

उम्मीद है कि कार्यशाला में विभिन्न हितधारकों के बीच बातचीत से ‘विकसित भारत’ के अनुरूप शिकायतों के शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान का मार्ग प्रशस्त होगा।

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एमजी / केसी / आर / डीए


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