पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
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संसद प्रश्न:- हानिकारक अपशिष्टों का आयात

प्रविष्टि तिथि: 16 DEC 2024 4:11PM by PIB Delhi

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) नियम, 2016 (एचओडब्लूएम नियम, 2016) अधिसूचित किए हैं, ताकि पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित तरीके से खतरनाक अपशिष्टों का सुरक्षित भंडारण, उपचार और निपटान सुनिश्चित किया जा सके।

एचओडब्लूएम नियम, 2016 अनुसूची III के भाग ए में सूचीबद्ध हानिकारक अपशिष्टों को पुनर्चक्रण, पुनर्प्राप्ति, पुनः उपयोग और सह-प्रसंस्करण सहित उपयोग के लिए आयात करने की अनुमति देता है। भारत में निपटान के लिए खतरनाक अपशिष्ट के आयात की अनुमति नहीं है। अनुसूची III के भाग ए में सूचीबद्ध खतरनाक अपशिष्ट का आयात केवल वास्तविक उपयोगकर्ताओं को ही अनुमति दी जाती है, जिनके पास पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और विदेश व्यापार महानिदेशालय लाइसेंस (यदि लागू हो) की अनुमति हो।

एचओडब्लूएम नियम, 2016 के अनुसार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुमति के बिना हानिकारक अपशिष्ट का कोई भी आयात अवैध माना जाता है और एचओडब्लूएम नियम, 2016 की अनुसूची VII के तहत, बंदरगाहों और सीमा शुल्क प्राधिकरणों को भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908 या सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत उल्लंघन के लिए आयातक के खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/ प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) द्वारा प्रस्तुत वार्षिक सूची के अनुसार, लगभग 5.47 लाख मीट्रिक टन हानिकारक अपशिष्ट आयात किया गया था।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) द्वारा प्रस्तुत वार्षिक सूची के अनुसार, 10 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में स्थित संस्थाओं द्वारा लगभग 5.47 लाख मीट्रिक टन हानिकारक अपशिष्ट आयात किया गया। एचओडब्लूएम नियम, 2016 की अनुसूची VII के तहत, एसपीसीबी/पीसीसी को अन्य कर्तव्यों के अलावा प्राधिकरण प्रदान करने और उसका नवीनीकरण करने, इन नियमों के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन की निगरानी करने और इन नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करने का दायित्व सौंपा गया है।

यह जानकारी केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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एमजी/केसी/डीवी


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