पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
सीएक्यूएम ने दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों के महीनों में आमतौर पर प्रतिकूल वायु गुणवत्ता परिदृश्य से निपटने के उपायों को और मजबूत करने के लिए जीआरएपी को संशोधित किया
ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) दिल्ली में दैनिक औसत एक्यूआई स्तरों पर आधारित एनसीआर के लिए एक आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र है, जो दिल्ली-एनसीआर में प्रतिकूल वायु गुणवत्ता परिदृश्यों की स्थितियों से निपटने के लिए कई हितधारकों, कार्यान्वयन एजेंसियों और प्राधिकरणों को एक साथ लाता है
जीआरएपी को पिछले वर्षों के जमीनी अनुभवों और सीखों के साथ-साथ वैज्ञानिक डेटा, हितधारकों से प्राप्त जानकारी, विशेषज्ञों की सिफारिशों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद तैयार किया गया है
Posted On:
14 DEC 2024 6:56PM by PIB Delhi
दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों के महीनों में आमतौर पर प्रतिकूल वायु गुणवत्ता परिदृश्य से निपटने के उपायों को मजबूत करने के लिए, एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने पूरे एनसीआर के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) [दिसंबर, 2024] को संशोधित किया है।
जीआरएपी दिल्ली में औसत एक्यूआई स्तरों पर आधारित एनसीआर के लिए एक आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र है, जो दिल्ली-एनसीआर में बिगड़ती वायु गुणवत्ता की स्थितियों से निपटने के लिए कई हितधारकों, कार्यान्वयन एजेंसियों और प्राधिकरणों को एक साथ लाता है। एनसीआर के लिए जीआरएपी को पिछले वर्षों के फील्ड अनुभव और सीखों के साथ-साथ वैज्ञानिक डेटा, हितधारकों से प्राप्त जानकारी, विशेषज्ञों की सिफारिशों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद तैयार किया गया है।
संशोधित जीआरएपी में चरण III और IV के तहत पहले कुछ लक्षित कार्रवाई शामिल हैं जिन्हें अब चरण II और III में शामिल कर लिया गया है। जीआरएपी अनुसूची में प्रमुख परिवर्तन/संशोधन निम्नलिखित हैं:
चरण II – ‘बहुत खराब’ वायु गुणवत्ता
(दिल्ली में एक्यूआई 301-400 के बीच)
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1. दैनिक आधार पर चिन्हित सड़कों पर मैकेनिकल/वैक्यूम स्वीपिंग तथा पानी का छिड़काव करें। मशीनीकृत सफाई को और अधिक तीव्र करने के लिए ऐसी मशीनों की तैनाती के घंटों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए।
2. सड़कों और मार्गों पर, विशेष रूप से हॉटस्पॉट्स, भारी यातायात गलियारों पर, खासकर पीक ट्रैफिक समय से पहले, धूल नियंत्रण वाले पदार्थों के साथ-साथ दैनिक जल छिड़काव सुनिश्चित करें और निर्दिष्ट स्थलों/लैंडफिल में एकत्रित धूल का उचित निपटान सुनिश्चित करें।
6. एनसीआर के सभी सेक्टरों में डीजल जनरेटर (डीजी) सेट के विनियमित संचालन की अनुसूची
डीजल जनरेटर सेट की क्षमता
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उत्सर्जन नियंत्रण के लिए अपनाई जाने वाली प्रणाली
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उपयोग के लिए नियम
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41 किलोवाट (51 केवीए) से लेकर 800 किलोवाट (1000 केवीए) से कम तक
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डुअल फ्यूल मोड
या
प्रमाणित एजेंसियों के माध्यम से रेट्रो-फिटेड ईसीडी
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कोई प्रतिबंध नहीं
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19 किलोवाट (23 केवीए) से लेकर 41 किलोवाट (51 केवीए) से कम तक
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डुअल फ्यूल मोड
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कोई प्रतिबंध नहीं
नोट: डीजल जनरेटर सेट जो ड्यूअल ईंधन मोड में काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें केवल गैस अवसंरचना और आपूर्ति की अनुपलब्धता के कारण, सिर्फ निर्धारित आपातकालीन सेवाओं के लिए अनुमति दी जाएगी।
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10. अतिरिक्त बेड़े को शामिल करके और सेवा की आवृत्ति बढ़ाकर सीएनजी/इलेक्ट्रिक बसों व मेट्रो सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ाना। ऑफ-पीक यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए अलग-अलग दरें लागू करना।
11. रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों को सुरक्षा, सफाई, बागवानी और अन्य विविध सेवाओं में लगे कर्मचारियों को आवश्यक रूप से इलेक्ट्रिक हीटर उपलब्ध कराने होंगे, ताकि सर्दियों के दौरान खुले में बायोमास/एमएसडब्ल्यू को जलाने से बचा जा सके।
12. ईवी/सीएनजी/बीएस-VI डीजल को छोड़कर एनसीआर राज्यों से आने वाली अंतर-राज्यीय बसों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति न दें (ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के साथ परिचालित बसों/टेंपो ट्रैवलर्स को छोड़कर)।
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चरण III– ‘गंभीर’ - वायु गुणवत्ता
(दिल्ली में एक्यूआई 401-450 के बीच)
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कार्रवार्ई
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4. एनसीआर राज्य सरकारें/जीएनसीटीडी दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद व गौतमबुद्ध नगर जिलों में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) के परिचालन पर कड़े प्रतिबंध लगाएंगी।
नोट: दिव्यांग व्यक्तियों को बीएस-III पेट्रोल/बीएस-IV डीजल एलएमवी चलाने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि ये विशेष रूप उनके व्यक्तिगत उपयोग के लिए हों।
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5. जीएनसीटीडी दिल्ली में बीएस-IV मानक या उससे नीचे के दिल्ली-पंजीकृत डीजल चालित मध्यम माल वाहनों (एमजीवी) के परिचालन पर सख्त प्रतिबंध लगाएगा, जिसमें आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहन शामिल नहीं होंगे।
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6. जीएनसीटीडी ने दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएस-IV और उससे नीचे के डीजल चालित एलसीवी (माल वाहक) को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं देने का निर्णय लिया है, सिवाय उन लोगों को जो आवश्यक वस्तुओं को ले जाते हैं/आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं।
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7. (i) एनसीआर में राज्य सरकारें और जीएनसीटीडी को अनिवार्य रूप से दिल्ली एनसीटी के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र तथा गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिलों में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए “हाइब्रिड” मोड में कक्षाएं संचालित करनी होंगी, यानी फिजिकल और ऑनलाइन दोनों मोड में (जहां भी ऑनलाइन मोड संभव है)।
(ii) एनसीआर राज्य सरकारें एनसीआर के अन्य क्षेत्रों में भी उपरोक्त अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए “हाइब्रिड” मोड में कक्षाएं संचालित करने पर विचार कर सकती हैं।
नोट: शिक्षा के ऑनलाइन मोड का उपयोग करने का विकल्प, जहां भी उपलब्ध हो, छात्रों और उनके अभिभावकों के पास होगा।
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9. केंद्र सरकार दिल्ली-एनसीआर में केंद्र सरकार के कार्यालयों के समय में बदलाव करने के बारे में निर्णय ले सकती है।
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चरण IV – ‘गंभीर+’ वायु गुणवत्ता
(दिल्ली में एक्यूआई 450 से ऊपर)
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कार्रवार्ई
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4. (i) एनसीआर में राज्य सरकारें और जीएनसीटीडी को अनिवार्य रूप से उच्च कक्षाओं यानी कक्षा VI से IX और XI तक के बच्चों के लिए स्कूलों में कक्षाएं “हाइब्रिड” मोड यानी फिजिकल और ऑनलाइन मोड दोनों में (जहां भी ऑनलाइन मोड संभव है) संचालित करनी हैं, एनसीटी दिल्ली के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिलों में।
(ii) एनसीआर राज्य सरकारें एनसीआर के अन्य क्षेत्रों में भी “हाइब्रिड” मोड में छात्रों के लिए उपरोक्त अनुसार कक्षाएं संचालित करने पर विचार कर सकती हैं।
नोट: शिक्षा के ऑनलाइन मोड का उपयोग करने का विकल्प, जहां भी उपलब्ध हो, छात्रों और उनके अभिभावकों के पास होगा।
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उपर्युक्त हाइलाइट किए गए परिवर्तन संशोधित जीआरएपी [दिसंबर, 2024] में केवल प्रमुख संशोधनों के बारे में बताते हैं। संशोधित जीआरएपी का पूरा विवरण आयोग की आधिकारिक वेबसाइट यानी https://caqm.nic.in पर उपलब्ध है।
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