कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
संसद प्रश्न: केंद्रीय सूचना आयोग
प्रविष्टि तिथि:
12 DEC 2024 6:02PM by PIB Delhi
वर्ष 2021-22 से 2023-24 की अवधि के दौरान सीआईसी में दायर दूसरी अपीलों/शिकायतों की कुल संख्या 59,069 है।
29.11.2024 तक सीआईसी में लंबित द्वितीय अपीलों और शिकायतों की कुल संख्या 22,596 है।
इसके अलावा, आरटीआई नियम, 2012 के नियम 8 के साथ नियम 9 के अनुसार 2022-2024 की अवधि के दौरान केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने कुल 36,787 द्वितीय अपील और शिकायतें वापस की।
आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 12(2) के अनुसार, केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) में मुख्य सूचना आयुक्त के साथ आवश्यक संख्या में केंद्रीय सूचना आयुक्त होंगे लेकिन इनकी संख्या किसी भी हालत में दस से अधिक नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में, सीआईसी में मुख्य सूचना आयुक्त और दो सूचना आयुक्त हैं।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अपने विज्ञापन संख्या 4/1/2024-आईआरआईआई दिनांक 14.08.2024 के माध्यम से केंद्रीय सूचना आयोग में अधिकतम आठ सूचना आयुक्तों के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। विज्ञापन के जवाब में, नियत तिथि तक इस विभाग में 161 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 15(1) के साथ धारा 2(ए) के अनुसार, राज्य सूचना आयोगों में राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति सहित सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विभिन्न प्रावधानों का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसा कोई डेटा केंद्र में नहीं रखा जाता है।
यह जानकारी केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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एमजी/केसी/एके/एनजे
(रिलीज़ आईडी: 2084226)
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