सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
संसद प्रश्न: दिव्यांगजनों के लिए स्वास्थ्य और जीवन बीमा
Posted On:
11 DEC 2024 12:59PM by PIB Delhi
राष्ट्रीय न्यास ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता (पहले मानसिक मंदता) और बहु दिव्यांगता वाले लोगों के लिए निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना क्रियान्वित करता है।
निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना चालू है और पिछले तीन वर्षों के लिए फंड आवंटन और उपयोग निम्नानुसार है:
क्र.सं.
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वर्ष
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आवंटित धनराशि (करोड़ में)
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उपयोग की गई धनराशि
(करोड़ में)
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-
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2021-22
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11.38
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11.38
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-
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2022-23
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18.14
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18.14
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-
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2023-24
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13.87
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13.87
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चालू वर्ष यानी 2024-25 में अब तक 47307 लाभार्थी निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना में नामांकित हैं।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री - जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) सरकार की एक प्रमुख योजना है, जो देश के आर्थिक रूप से कमजोर 40 प्रतिशत आबादी के 12.37 करोड़ परिवारों के लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है।
एबी पीएम-जेएवाई के तहत दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) को शामिल करने के संबंध में, ध्यान देने वाली बात यह है कि इस योजना के लाभार्थी आधार में सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी-2011) में पाए गए गरीब और कमजोर परिवार शामिल हैं। एसईसीसी-2011 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वंचितता मानदंड शामिल हैं, जिनमें से एक 'दिव्यांग सदस्य और कोई सक्षम वयस्क सदस्य नहीं' है।
यह जानकारी केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री बी. एल. वर्मा ने आज राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
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एमजी/केसी/एके/एनजे
(Release ID: 2083136)