गृह मंत्रालय
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अग्निशमन सेवाओं का आधुनिकीकरण

Posted On: 03 DEC 2024 5:26PM by PIB Delhi

अग्निशमन सेवा राज्य का विषय है और इसे भारतीय संविधान की बारहवीं अनुसूची में अनुच्छेद 243(डब्ल्यू) के अंतर्गत नगरपालिका कार्य के रूप में शामिल किया गया है।

राज्य सरकारों की यह प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वे ग्राम पंचायतों सहित अपने अधिकार क्षेत्र में अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं को सुदृढ़ बनाना सुनिश्चित करें।

राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की जरूरत को समझते हुए 15 वें वित्त आयोग ने राज्य स्तर पर अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने के लिए 5000 करोड़ रुपये के प्रावधान की सिफारिश की है। इसलिए केंद्र सरकार ने 04.07.2023 को “राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना” शुरू की है। विस्तृत योजना https://www.mha.gov.in/en/commoncontent/policies-guidelines पर उपलब्ध है ।

योजना के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्य के संसाधनों से परियोजनाओं/प्रस्तावों की कुल लागत का 25% (पूर्वोत्तर और हिमालयी (एनईएच) राज्यों को छोड़कर, जो 10% का योगदान करेंगे) का योगदान करना होगा।

इस योजना के अंतर्गत राज्यों को अपने-अपने राज्यों में अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित गतिविधियां करने की अनुमति है।

  1. नये अग्निशमन केन्द्रों की स्थापना करके अग्निशमन सेवाओं का विस्तार, राज्य प्रशिक्षण केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण तथा अग्नि शामक उपायों, जागरूकता कार्यक्रम आदि में अग्निशमन कर्मियों, स्वयंसेवकों और समुदाय की क्षमता निर्माण। इसके  लिए 35% निधि आवंटित की गई है, जिसमें से 5% क्षमता निर्माण के लिए है।

  2. आधुनिक अग्निशमन उपकरणों की खरीद करके अग्निशमन सेवाओं का आधुनिकीकरण तथा राज्य मुख्यालयों और शहरी अग्निशमन केंद्रों को मजबूत बनाना। खरीदे जाने वाले उपकरणों में हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म, टर्नटेबल सीढ़ियाँ आदि शामिल हैं, जैसा कि 4 जुलाई, 2023 की योजना दिशा-निर्देशों के साथ राज्यों को प्रसारित सांकेतिक सूची में दिया गया है। अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए 50% निधि आवंटित की गई है।

  3. किसी भी राज्य विशिष्ट मांग के लिए भी प्रावधान किया गया है, जिसके तहत न केवल राज्य अतिरिक्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता वाली अपनी संबंधित  परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अपनी मांग उठा सकते है बल्कि उन्हें राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लचीलापन भी दिया गया है। राज्य विशिष्ट मांग के लिए निधि का 15% आवंटित किया गया है।

  4. योजना के अंतर्गत आवंटित कुल 5000 करोड़ रुपये की राशि में से 500 करोड़ रुपये की राशि राज्यों को उनके कानूनी और बुनियादी ढांचे आधारित सुधारों के आधार पर प्रोत्साहित करने के लिए भी रखी गई है।

योजना के अंतर्गत राज्यों को आवंटित धनराशि का राज्यवार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है। आज की तिथि तक, योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए अठारह (18) राज्यों के प्रस्तावों को गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है: -

(करोड़ रूपये में)

क्रम सं.

राज्य अमेरिका

कुल आवंटन

1

आंध्र प्रदेश

252.86

2

मणिपुर

45.00

3

मेघालय

44.37

4

तेलंगाना

190.14

5

उतार प्रदेश।

768.67

6

हिमाचल प्रदेश

65.33

7

पंजाब

131.56

8

सिक्किम

32.25

9

त्रिपुरा

42.36

10

उत्तराखंड

78.89

11

असम

107.47

12

कर्नाटक

329.90

१३

मिजोरम

40.00

14

तमिलनाडु

373.27

15

छत्तीसगढ

147.745

16

नगालैंड

40.05

17

ओडिशा

200.384

18

पश्चिम बंगाल

376.76

 

अनुलग्नक-I

राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए योजना के अंतर्गत राज्यों को आवंटित धनराशि का राज्यवार ब्यौरा

(करोड़ रूपये में)

क्रम सं.

राज्यों की सूची

केंद्रीय शेयर

राज्य शेयर

कुल आवंटन

1

आंध्र प्रदेश

189.7

63.23

252.93

2

अरुणाचल प्रदेश

57.57

6.39

63.96

3

असम

96.73

10.74

107.47

4

बिहार

255.69

85.23

340.92

5

छत्तीसगढ

110.82

36.94

147.76

6

गोवा

31.63

10.54

42.17

7

गुजरात

254.27

84.75

339.02

8

हरयाणा

87.48

29.16

116.64

9

हिमाचल प्रदेश

58.8

6.53

65.33

10

झारखंड

111

37.00

148.00

11

कर्नाटक

247.42

82.47

329.90

12

केरल

122.41

40.80

163.21

१३

मध्य प्रदेश

298.15

99.38

397.54

14

महाराष्ट्र

461.61

153.87

615.48

15

मणिपुर

40.5

4.50

45.00

16

मेघालय

39.94

4.43

44.37

17

मिजोरम

36

4.00

40.00

18

नगालैंड

36.05

4.00

40.05

19

ओडिशा

150.83

50.27

201.10

20

पंजाब

98.67

32.89

131.56

21

राजस्थान

293.73

97.91

391.64

22

सिक्किम

29.03

3.22

32.25

23

तमिलनाडु

280

93.33

373.33

24

तेलंगाना

142.61

47.53

190.14

25

त्रिपुरा

38.15

4.23

42.38

26

उतार प्रदेश।

577.43

192.47

769.90

27

उत्तराखंड

71.03

7.89

78.92

28

पश्चिम बंगाल

282.57

94.19

376.76

 

कुल

4499.84

1387.99

5887.83

 

यह बात गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कही।

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