संसदीय कार्य मंत्रालय
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा देश भर के विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन
मंत्रालय युवा संसद प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है
Posted On:
27 NOV 2024 6:00PM by PIB Delhi
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय संबंधित हितधारक संगठनों के साथ समन्वय से पूरे देश में विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में निम्नलिखित युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित करता है:
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों के लिए युवा संसद प्रतियोगिता;
ii. केंद्रीय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता;
- जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता; और
iv. विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता।
इसके अलावा, संसदीय कार्य मंत्रालय युवा संसद प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतियोगिताओं के पूरा होने पर दावे प्राप्त होने पर निम्नलिखित सीमा के अनुसार वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है:-
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क्रम संख्या
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विधानमंडल की संख्या
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अधिकतम प्रतिपूर्ति राशि
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1.
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100 सदस्य संख्या तक वाले विधानमंडल
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प्रति विधानमंडल ₹ 3 लाख प्रति वर्ष
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2.
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100-200 सदस्यों वाले विधानमंडल
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प्रति विधानमंडल ₹ 4 लाख प्रति वर्ष
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3.
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200 से अधिक सदस्य संख्या वाले विधानमंडल
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प्रति विधानमंडल ₹ 5 लाख प्रति वर्ष
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4.
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बिना विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेश
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₹2 लाख प्रति केंद्र शासित प्रदेश प्रति वर्ष
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उपरोक्त के अलावा, इस मंत्रालय की राष्ट्रीय युवा संसद योजना (एनवाईपीएस) का एक वेब-पोर्टल भी है जिसके माध्यम से देश के सभी शैक्षणिक संस्थान अपना पंजीकरण करा सकते हैं और अपनी युवा संसद का आयोजन कर सकते हैं।
विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
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