कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
एनएफआरए एलएलपी (संशोधन) अधिनियम 2021 की धारा 34ए के अंतर्गत अधिसूचना के लिए ऑडिटिंग मानकों को अंतिम रूप केंद्र सरकार को देता है और उनकी सिफारिश करता है
प्राधिकरण ने ऑडिटिंग (एसए) पर 40 मानकों और गुणवत्ता प्रबंधन (एसक्यूएम) पर संबंधित मानकों की सिफारिश करने का निर्णय लिया है
प्रविष्टि तिथि:
25 NOV 2024 7:25PM by PIB Delhi
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने 25 नवंबर 2024 को एलएलपी (संशोधन) अधिनियम 2021 की धारा 34ए के अंतर्गत अधिसूचित करने के लिए केंद्र सरकार को ऑडिटिंग मानकों को अंतिम रूप देने और सिफारिश करने के लिए अपनी 19वीं बैठक आयोजित की। प्राधिकरण ने ऑडिटिंग (एसए) पर 40 मानकों की सिफारिश करने का निर्णय लिया और गुणवत्ता प्रबंधन (एसक्यूएम) पर संबंधित मानक, जिन्हें प्राधिकरण द्वारा 11-12 नवंबर 2024 को आयोजित अपनी 18वीं बैठक में अंतिम रूप दिया गया था, जिनके लिए कंपनियों का ऑडिट, आवश्यक परिवर्तनों के आधार पर एलएलपी के ऑडिट पर लागू होगा।
बैठक में भाग लेने वाले एनएफआरए के 8 सदस्यों में से 7 सदस्य- सीएजी, आरबीआई के प्रतिनिधि, आईआईएम बैंगलोर से सेवानिवृत्त प्रोफेसर नारायणस्वामी, आईएसबी हैदराबाद के प्रोफेसर संजय कल्लापुर जैसे दो स्वतंत्र विशेषज्ञ, एनएफआरए के दो पूर्णकालिक सदस्य और एनएफआरए अध्यक्ष प्रस्ताव के समर्थन में थे। आईसीएआई के सदस्यों ने एसक्यूएम, एसए 299, एसए 600 और एसए 800, 810, 805 पर अपने आरक्षण को छोड़कर, जैसा कि उन्होंने पहले व्यक्त किया था, जिन्हें पिछली बैठक में अंतिम रूप दिए गए एसए और एसक्यूएम के संबंध में और जिन्हें एलएलपी के ऑडिट के लिए विचाराधीन प्रस्ताव के संबंध में दोहराया गया था, प्रस्तावों का समर्थन किया (अध्यक्ष, आईसीएआई में हिस्सा लेने वाले और एएसबी के अध्यक्ष और एएएसबी के अध्यक्ष ने ईमेल के माध्यम से विचार व्यक्त किए)।
केंद्र सरकार की मंजूरी पर, इन मानकों को 1.04.2026 से प्रभावी होने की सिफारिश की गई है।
***
एमजी/केसी/एमएम
(रिलीज़ आईडी: 2077226)
आगंतुक पटल : 142