पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
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संसद प्रश्न: पराली जलाने से वायु प्रदूषण

Posted On: 25 NOV 2024 5:20PM by PIB Delhi

दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण कई कारणों से होता है। इनमें एनसीआर में उच्च घनत्व वाले आबादी वाले क्षेत्रों में मानवजनित गतिविधियों का उच्च स्तर शामिल है, जो वाहनों से प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, निर्माण और विध्वंस गतिविधियों से धूल, सड़क और खुले क्षेत्रों की धूल, बायोमास जलाना, नगर निगम के ठोस कचरे को जलाना, लैंडफिल में आग लगाना और अन्य स्रोतों से वायु प्रदूषण आदि से उत्पन्न होता है । मानसून के बाद और सर्दियों के महीनों के दौरान, कम तापमान, कम मिश्रण ऊँचाई, विपरीत परिस्थितियाँ और स्थिर हवाएँ प्रदूषकों को रोक लेती हैं जिससे क्षेत्र में उच्च प्रदूषण होता है। पराली जलाने, पटाखे जलाने जैसी घटनाओं से होने वाले उत्सर्जन के कारण यह और भी बढ़ जाता है।

उत्तरी राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के एनसीआर जिलों और एनसीआर के अन्य क्षेत्रों में धान की पराली जलाने की घटनाएं चिंता का विषय हैं और इससे एनसीआर में वायु की गुणवत्ता पर असर पड़ता है, खासकर अक्टूबर और नवंबर के बीच की अवधि में।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) सहित प्रमुख हितधारकों के परामर्श से फसल अवशेष जलाने की घटनाओं की रिकॉर्डिंग और निगरानी तथा धान के जलाए जाने वाले क्षेत्र के आकलन के लिए एक मानक प्रोटोकॉल विकसित किया है, ताकि आग की घटनाओं/गणनाओं के विविध आकलन से बचा जा सके। इसरो के मानक प्रोटोकॉल के अनुसार, धान के अवशेष जलाने की घटनाओं की संख्या में साल-दर-साल उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है, जैसा कि निम्नलिखित से स्पष्ट है:

धान अवशेष जलाने की घटनाएं (अवधि: 15 सितंबर- 18 नवंबर)

पंजाब

हरियाणा

उत्तर प्रदेश
(एनसीआर )

2022 

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

48489

33719

9655

3380

2052

1118

72

108

192

 

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में समय-समय पर दिल्ली के 300 किलोमीटर के भीतर स्थित 11 थर्मल पावर प्लांट (टीपीपी), पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों सहित विभिन्न हितधारकों को " एक्स-सीटू पराली प्रबंधन" पर उचित निर्देश और सलाह दी है और पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए पराली के एक्स-सीटू उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र और मजबूत आपूर्ति श्रृंखला तंत्र स्थापित करने के लिए कहा है। सीएक्यूएम ने एनसीआर में स्थित सह-उत्पादक कैप्टिव टीपीपी सहित कोयला आधारित विभिन्न टीपीपी को भी निर्देश दिया है कि वे (i) बायोमास पेलेट (धान के भूसे के उपयोग पर ध्यान देने के साथ) को कोयले के साथ निरंतर और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से को-फायर करने के लिए तत्काल कदम उठाएं, जिसका लक्ष्य कम से कम 5% बायोमास पेलेट को को-फायर करना है। (ii) टीपीपी को हर समय और तत्काल प्रभाव से उत्सर्जन के मानकों का कड़ाई से अनुपालन करना होगा, जैसा कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना एसओ 3305 (ई), दिनांक 07.12.2015 और समय-समय पर इसके संशोधनों में निर्धारित किया गया है।

इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी टीपीपी में बायोमास के उपयोग के लिए संशोधित मॉडल अनुबंध के अनुसार, ये बिजली संयंत्र पंजाब, हरियाणा या एनसीआर से प्राप्त चावल के धान के अवशेष के रूप में न्यूनतम 50% कच्चे माल का उपयोग करेंगे। इसके अलावा, बिजली संयंत्रों के लिए उत्सर्जन मानकों को अधिसूचित किया गया है और इन्हें राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) द्वारा लागू किया जाना है। अक्टूबर, 2024 तक एमओपी से प्राप्त अंतिम सह-फायरिंग स्थिति के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लक्षित 22.64 एलएमटी में से, दिल्ली के 300 किलोमीटर के भीतर 11 टीपीपीएस ने अक्टूबर, 2024 तक 6.04 एलएमटी (~ 28%) को-फायर किया, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में लक्षित 18.03 एलएमटी के मुकाबले 2.58 एलएमटी (~ 14%) था।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) ने धान की पराली के बाह्य प्रबंधन के लिए बायोमास एकत्रीकरण उपकरण की खरीद हेतु कम्प्रेस्ड बायो-गैस उत्पादकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की है।

इसके अलावा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (MoA&FW) ने 2018 में धान की पराली के इन-सीटू प्रबंधन के लिए दिल्ली और पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी की खरीद और कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) की स्थापना के लिए सब्सिडी प्रदान करने की योजना शुरू की। 2018 से 2024-25 (15.11.2024 तक) की अवधि के दौरान, कुल 3623.45 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं (पंजाब - 1681.45 करोड़ रुपये, हरियाणा - 1081.71 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश - 763.67 करोड़ रुपये, दिल्ली - 6.05 करोड़ रुपये और ICAR- 83.35 करोड़ रुपये)। राज्यों ने इन 4 राज्यों में व्यक्तिगत किसानों और 40000 से अधिक सीएचसी को 3.00 लाख से अधिक मशीनें वितरित की हैं, जिनमें 4500 से अधिक बेलर और रेक भी शामिल हैं जिनका उपयोग आगे के उपयोग के लिए गांठों के रूप में पुआल को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 2023 में मशीनरी और उपकरणों की पूंजीगत लागत पर वित्तीय सहायता प्रदान करके फसल अवशेष/धान के पुआल की आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना का समर्थन करने के लिए योजना के तहत दिशा-निर्देश संशोधित किए हैं।

पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की राज्य सरकारों, दिल्ली सरकार, एनसीआर राज्यों के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) और विभिन्न अन्य हितधारकों जैसे इसरो, आईसीएआर, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) के साथ बैठकों की श्रृंखला में हुए विचार-विमर्श और चर्चाओं के आधार पर, सीएक्यूएम ने फसल अवशेष जलाने पर नियंत्रण/उन्मूलन के लिए संबंधित राज्यों को एक रूपरेखा प्रदान की है और उन्हें रूपरेखा के आधार पर विस्तृत राज्य-विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार करने का निर्देश दिया है।

सीएक्यूएम द्वारा दिनांक 10.06.2021 के निर्देश के माध्यम से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और एनसीटी दिल्ली सरकार को वर्ष 2021, 2022 और 2023 से सीखों के आधार पर राज्य विशिष्ट विस्तृत, निगरानी योग्य कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए सलाह दी गई रूपरेखा के आधार पर। वर्ष 2024 के लिए सभी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्य योजनाओं की समीक्षा, अद्यतन और अंतिम रूप दिया गया। वर्ष 2024 के दौरान धान के पराली जलाने की रोकथाम और नियंत्रण के लिए रूपरेखा और संशोधित कार्य योजना के सख्त कार्यान्वयन के लिए एक वैधानिक निर्देश, सख्त प्रवर्तन के माध्यम से इस प्रथा को खत्म करने के लिए संबंधित राज्यों को 12.04.2024 को जारी किया गया था। कार्य योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित घटक शामिल हैं: -

 

  1. इन-सीटू फसल अवशेष प्रबंधन:
  1. सीआरएम मशीनरी की उपलब्धता और आवंटन
  2. पूसा-44 के विकल्प के रूप में उच्च उपज और कम अवधि वाली धान की किस्में।
  3. मशीन के उपयोग में सुधार के लिए कटाई का समय अलग-अलग किया गया
  4. कम्बाइन हार्वेस्टर के साथ सुपर एसएमएस अनिवार्य
  5. आईएआरआई द्वारा विकसित बायो-डीकंपोजर का व्यापक उपयोग
  1. बाह्य-स्थल फसल अवशेष प्रबंधन

सीएक्यूएम ने दिनांक 12.04.2024 के निर्देश के तहत संबंधित राज्यों से फसल अवशेष जलाने पर नियंत्रण/उन्मूलन के लिए संशोधित कार्य योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए भी कहा है। इसके अलावा, धान के अवशेष जलाने की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रभावी प्रवर्तन तंत्र सुनिश्चित करने के लिए, सीएक्यूएम ने धारा 14(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 10.10.2024 के निर्देश के तहत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्रों और दिल्ली के एनसीटी में उपायुक्तों/जिला कलेक्टरों/जिला मजिस्ट्रेटों को अधिकार दिया है कि वे अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में धान के अवशेष जलाने को समाप्त करने की दिशा में प्रभावी प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार नोडल अधिकारियों और विभिन्न स्तरों पर पर्यवेक्षी अधिकारियों और स्टेशन हाउस अधिकारियों सहित अधिकारियों के संबंध में निष्क्रियता के मामले में क्षेत्राधिकार वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत/अभियोजन दायर करें।

पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार द्वारा कई अन्य सुधारात्मक उपाय किए गए हैं:

 

  1. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने धान की पराली के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पेलेटाइजेशन और टॉरफिकेशन संयंत्रों की स्थापना के लिए पर्यावरण संरक्षण शुल्क निधि के अंतर्गत एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। पैलेटाइजेशन संयंत्र की स्थापना के मामले में, 28 लाख रुपये प्रति टन प्रति घंटा (टीपीएच), या 01 टीपीएच संयंत्र के संयंत्र और मशीनरी के लिए विचार की गई पूंजीगत लागत का 40%, जो भी कम हो, प्रति प्रस्ताव 1.4 करोड़ रुपये की अधिकतम कुल वित्तीय सहायता के साथ एकमुश्त वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है। टॉरफिकेशन संयंत्रों की स्थापना के मामले में, 56 लाख रुपये प्रति टीपीएच, या 01 टीपीएच संयंत्र के संयंत्र और मशीनरी के लिए विचार की गई पूंजीगत लागत का 40%, जो भी कम हो, प्रति प्रस्ताव 2.8 करोड़ रुपये की अधिकतम कुल वित्तीय सहायता के साथ एकमुश्त वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है।
  2. उपर्युक्त सीपीसीबी दिशा-निर्देशों के तहत पेलेटाइजेशन और टॉरफिकेशन प्लांट की स्थापना के लिए अब तक कुल 17 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 02 प्लांट नहीं लग पा रहे हैं। स्वीकृत 15 प्लांट की पेलेट उत्पादन क्षमता 2.07 लाख टन/वर्ष है। इन प्लांट से प्रतिवर्ष 2.70 लाख टन धान की पराली का उपयोग होने की उम्मीद है।
  3. सीपीसीबी ने पराली जलाने के संबंध में निगरानी और प्रवर्तन कार्रवाई को तेज करने के लिए 01 अक्टूबर से 30 नवंबर , 2024 की अवधि के लिए 26 टीमों (पंजाब के 16 जिलों और हरियाणा के 10 जिलों में) को तैनात किया है । ये टीमें राज्य सरकार द्वारा जिला स्तर पर तैनात संबंधित अधिकारियों/अधिकारियों के साथ समन्वय कर रही हैं और सीएक्यूएम को रिपोर्ट कर रही हैं।
  4. स्वास्थ्य और किसान कल्याण मंत्रालय ने 31 केंद्रीय टीमों को नियुक्त किया था, जिन्होंने 1-15 सितंबर, 2024 तक पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में गुणवत्ता सर्वेक्षण कार्य किया है और टीमों ने 275 निर्माताओं का दौरा किया और 910 कृषि मशीनों का गुणवत्ता ऑडिट किया। इसके अलावा, 10 केंद्रीय टीमों ने 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2024 के दौरान पंजाब और हरियाणा राज्यों में मशीनों के उपयोग पर सर्वेक्षण किया है। डीएएंडएफडब्ल्यू , सीएक्यूएम और आईसीएआर और अन्य हितधारकों के सदस्यों वाली एक टीम ने 14 नवंबर , 2024 को धान की पराली प्रबंधन की गतिविधियों को देखने के लिए पंजाब राज्य का दौरा किया था।

 

यह जानकारी केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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