श्रम और रोजगार मंत्रालय
अंशकालिक और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा
अंशकालिक और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लाभ प्रदान करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के सुझाव देने वाली समिति गठित
Posted On:
25 NOV 2024 6:01PM by PIB Delhi
संसद द्वारा पारित सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 विधेयक के कानून बनने के बाद पहली बार सेवा क्षेत्र में काम कर रहे अंशकालिक श्रमिकों और प्लेटफॉर्म श्रमिकों की व्याख्या की गई है। संहिता में अंशकालिक श्रमिकों और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।
संहिता में जीवन और विकलांगता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था सुरक्षा आदि से संबंधित मामलों पर अंशकालिक श्रमिकों और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा उपायों को तैयार करने का प्रावधान है। संहिता में कल्याणकारी योजना के वित्तपोषण के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना का भी प्रावधान है।
हितधारकों के प्रतिनिधियों वाली एक समिति गठित की गई है, जो अन्य बातों के साथ-साथ अंशकालिक और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लाभ प्रदान करने के लिए रूपरेखा तैयार करने का सुझाव देगी।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एग्रीगेटर्स को ई-श्रम पोर्टल पर स्वयं को तथा उनके साथ जुड़े प्लेटफॉर्म श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए एक परामर्श भी जारी किया है।
यह जानकारी केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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एमजी/केसी/केपी
(Release ID: 2077001)
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