पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची IV के अंतर्गत सूचीबद्ध विदेशी जानवरों को वन्यजीव घोषित करने की अंतिम तिथि 28 अगस्त 2024 है
इन विदेशी पशु प्रजातियों का पंजीकरण परिवेश 2.0 पोर्टल पर किया जाना है
मंत्रालय ने 28 फरवरी 2024 के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से जीवित पशु प्रजातियां (रिपोर्टिंग और पंजीकरण) नियम, 2024 को अधिसूचित किया था
Posted On:
20 AUG 2024 9:16PM by PIB Delhi
वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में सूचीबद्ध विदेशी पशु प्रजातियों के कई जीव विभिन्न व्यक्तियों, संगठनों और चिड़ियाघरों के कब्जे में हैं। अधिनियम की अनुसूची IV के तहत सूचीबद्ध विदेशी जानवरों के इन जीवित नमूनों को संबंधित व्यक्तियों, संगठनों और चिड़ियाघरों द्वारा रिपोर्ट और पंजीकृत किया जाना है। इन विदेशी पशु प्रजातियों का पंजीकरण परिवेश 2.0 पोर्टल (https://parivesh.nic.in/parivesh-ua/hashtag/) पर किया जाना है।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने 28 फरवरी, 2024 के राजपत्र अधिसूचना के द्वारा धारा 49एम के तहत जीवित पशु प्रजातियां (रिपोर्टिंग और पंजीकरण) नियम, 2024 को अधिसूचित किया।
इन नियमों के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची IV में सूचीबद्ध प्रजातियों का कोई भी जीवित नमूना यदि उनके कब्जे में है, ऐसे जानवरों का विवरण रिपोर्ट करना और पंजीकरण के लिए परिवेश 2.0 पोर्टल (https://parivesh.nic.in/parivesh-ua/हैशटैग /) के माध्यम से संबंधित राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन को राजपत्र अधिसूचना जारी होने से छह महीने की अवधि के भीतर और या ऐसी पशु प्रजातियों के कब्जे के तीस दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है।
छह महीने की अवधि 28 अगस्त, 2024 को समाप्त होगी। इसलिए, सभी संबंधित व्यक्तियों को गैर-अनुपालन के किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए, परिवेश 2.0 पोर्टल के माध्यम से संबंधित मुख्य वन्य जीव वार्डन को ऐसी संपत्तियों की रिपोर्ट करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
अधिसूचना की प्रति ऑनलाइन भी प्राप्त की जा सकती है:
https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specialdocs/documents/2024/mar/doc202436319801.pdf
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