नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए मानदंड
Posted On:
07 AUG 2024 3:45PM by PIB Delhi
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित कोई भी व्यक्ति, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छत पर सौर (आरटीएस) बिजली परियोजना स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र है।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित कोई भी किसान, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) योजना के तहत स्टैंडअलोन सौर कृषि पंप स्थापित करने और ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सौरीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र है।
इसके अलावा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) के तहत नई सौर ऊर्जा योजना (विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) बस्तियों/गांवों के लिए) को लागू कर रहा है, ताकि जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा चिन्हित गैर-विद्युतीकृत पीवीटीजी घरों को ऑफ-ग्रिड सौर प्रणाली प्रदान करके विद्युतीकृत किया जा सके, जहां ग्रिड बिजली उपलब्ध नहीं है और तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार रूप में नहीं है।
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की सौर योजनाओं के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित व्यक्तियों को उपलब्ध प्रोत्साहनों के मानदंड और विवरण अनुलग्नक-I में दिए गए हैं।
यह जानकारी आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री श्रीपद येसो नाईक ने दी।
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एमजी/एआर/पीकेए/एमबी/एसके
(Release ID: 2042800)
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