इस्पात मंत्रालय
सीएसआर फंड
Posted On:
06 AUG 2024 5:24PM by PIB Delhi
पिछले पांच वर्षों के दौरान सिंहभूम संसदीय क्षेत्र (एसटी) के अंतर्गत पश्चिमी सिंहभूम जिला क्षेत्र में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं पर किए गए व्यय का विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के तहत विस्तृत गतिविधियों के अनुसार प्रदान किया गया है: -
क्र.सं.
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कंपनी अधिनियम एवं नियम एवं अनुसूची-VII के अनुसार सेल सीएसआर परियोजनाएं
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वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सेल द्वारा किया गया सीएसआर व्यय
(रुपये करोड़ में (लगभग))*
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-
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शिक्षा
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18.06
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-
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स्वास्थ्य देखभाल
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8.02
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-
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खेल
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4.39
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-
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आजीविका सृजन/कौशल विकास
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2.32
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-
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क्षमता निर्माण
(प्रशासनिक ओवरहेड्स)
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1.52
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-
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ग्रामीण विकास
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1.35
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-
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महिला सशक्तिकरण
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1.01
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-
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पर्यावरण स्थिरता
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0.33
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सामाजिक सुरक्षा (वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांगजन)
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0.21
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-
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पेय जल
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0.15
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-
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कला और संस्कृति
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0.12
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-
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परियोजना की पहचान
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0.10
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-
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स्वच्छता
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0.07
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कुल
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37.65
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*इसमें वर्ष 2022-23 और वर्ष 2023-24 में सीएसआर खाते की अप्रयुक्त हस्तांतरित राशि शामिल है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (6) के तहत अपेक्षित है।
यह जानकारी इस्पात और भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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एमजी/एआर/वीएस/एसके
(Release ID: 2042323)
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