विद्युत मंत्रालय

थर्मल पावर क्षमता का विस्तार

Posted On: 05 AUG 2024 3:48PM by PIB Bhopal

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने वर्ष 2031-32 तक अनुमानित बिजली की मांग को पूरा करने के लिए (सीईए) बिजली उत्पादन योजना अध्ययन किए हैं। अध्ययन के परिणामों के अनुसार, यह परिकल्पना की गई है कि 2032 में देश की बेस लोड आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक कोयला और लिग्नाइट आधारित स्थापित क्षमता 217.5 गीगावाट की वर्तमान स्थापित क्षमता के मुकाबले 283 गीगावाट होगी। इसे ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार 2031-32 तक अतिरिक्त न्यूनतम 80 गीगावाट कोयला आधारित क्षमता स्थापित करने का प्रस्ताव करती है।

राष्ट्रीय विद्युत योजना में कोयला आधारित नई ताप विद्युत क्षमता स्थापित करने के लिए अनुमानित पूंजी लागत 8.34 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट (2021-22 मूल्य स्तर पर) है। इसलिए, ताप विद्युत क्षमता वृद्धि के लिए 2031-32 तक न्यूनतम 6,67,200 करोड़ रुपये का व्यय अपेक्षित है।

  1. भारत सरकार ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों पर निर्भरता कम करने के लिए गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की योजना बनाई है। भारत अपने इच्छित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (आईएनडीसी) में 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50 प्रतिशत संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। अभी भारत ने गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित संसाधनों से 45.5 प्रतिशत स्थापित क्षमता पहले ही हासिल कर ली है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु देश में अक्षय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:
    • स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देना;
    • 30 जून 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन ऊर्जा की अंतर-राज्यीय बिक्री के लिए अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएसटीएस) शुल्क में छूट;
    • वर्ष 2029-30 तक नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) के लिए प्रक्षेप पथ की घोषणा;
    • बड़े पैमाने पर अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए अक्षय ऊर्जा डेवलपर्स को भूमि और ट्रांसमिशन कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्कों की स्थापना;
    • प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), सोलर रूफटॉप फेज II, 12,000 मेगावाट सीपीएसयू योजना फेज II; पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना जैसी योजनाएं।
    • अक्षय ऊर्जा की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के तहत नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाना और नए सब-स्टेशन क्षमता का निर्माण करना;
    • सौर फोटोवॉल्टिक प्रणाली/उपकरण लगाने के लिए मानकों की अधिसूचना।
    • निवेश आकर्षित करने और सुविधा प्रदान करने के लिए परियोजना विकास प्रकोष्ठ की स्थापना;
    • ग्रिड से जुड़े सौर पीवी और पवन परियोजनाओं से बिजली की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशा-निर्देश;
    • सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा आरई जनरेटर को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए बिजली को लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) या अग्रिम भुगतान के बाद ही भेजा जाएगा;
    • ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल्स 2022 के माध्यम से अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने की अधिसूचना;
    • एक्सचेंजों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा की बिक्री की सुविधा के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) का शुभारंभ;
    • भारत को हरित हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया; और,
    • अक्षय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक 50 गीगावाट आरई बोलियों के वार्षिक लक्ष्य के साथ आरई बिजली बोलियों के लिए निर्धारित ट्रैजेक्ट्री की अधिसूचना जारी की जाएगी।
  2. इसके अलावा, थर्मल पावर प्लांट के उत्सर्जन स्तर को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:
  • पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) ने दिनांक 07.12.2015 की अधिसूचना और उसके बाद के संशोधनों के माध्यम से कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट से निलंबित कण पदार्थ (एसपीएम), एसओएक्स और एनओएक्स जैसे स्टैक उत्सर्जन को कम करने के संबंध में मानदंड अधिसूचित किए हैं। इन मानकों को पूरा करने के लिए, थर्मल पावर प्लांट इलेक्ट्रो स्टैटिक प्रीसिपिटेटर (ईएसपी), फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी), एनओएक्स दहन संशोधन आदि जैसी तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं।
  • सबक्रिटिकल थर्मल यूनिटों की तुलना में कुशल सुपरक्रिटिकल/अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल यूनिटों की स्थापना को बढ़ावा देना।
  • विद्युत मंत्रालय ने कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में को-फायरिंग के माध्यम से बिजली उत्पादन के लिए बायोमास के उपयोग पर एक नीति जारी की है। इस नीति में तकनीकी व्यवहार्यता का आकलन करने के बाद, कोयले के साथ मुख्य रूप से कृषि अवशेषों के बायोमास के 5-7 प्रतिशत को-फायरिंग को अनिवार्य किया गया है।

वर्ष 2019 से कोयला, गैस, पनबिजली और अक्षय ऊर्जा जैसे विभिन्न स्रोतों से उत्पादित बिजली के प्रतिशत का विवरण अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

अनुलग्नक

विभिन्न स्रोतों से उत्पादित बिजली का प्रतिशत

2018-19 से 2024-25 तक वर्षवार उत्पादन (मई, 2024 तक)

 

स्रोत का नाम

2018-19

2019-20

2020-21

2021-22

2022-23

2023-24

2024-25 (मई तक)

 

कुल उत्पादन का प्रतिशत

कुल उत्पादन का प्रतिशत

कुल उत्पादन का प्रतिशत

कुल उत्पादन का प्रतिशत

कुल उत्पादन का प्रतिशत

कुल उत्पादन का प्रतिशत

कुल उत्पादन का प्रतिशत

 

पारंपरिक

थर्मल

कोयला

71.77

69.20

68.82

69.81

70.54

72.50

73.29

 

लिग्नाइट

2.51

2.37

2.21

2.49

2.23

1.95

1.94

 

डीज़ल

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.02

0.03

 

नेफ्था

0.00

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

 

प्राकृतिक गैस

3.62

3.49

3.68

2.41

1.47

1.80

2.75

 

उप योग

77.92

75.07

74.72

74.72

74.25

76.28

78.00

 

नाभिकीय

2.75

3.35

3.11

3.16

2.82

2.76

2.76

 

हाइड्रो

9.80

11.21

10.88

10.16

9.98

7.71

6.42

 

भूटान आयात

0.32

0.42

0.63

0.50

0.42

0.27

0.06

 

पारंपरिक कुल

90.79

90.04

89.34

88.54

87.47

87.01

87.24

 

अक्षय ऊर्जा

हवा

4.51

4.65

4.35

4.60

4.42

4.79

4.03

 

सौर

2.85

3.61

4.37

4.93

6.28

6.67

7.65

 

जीवाश्म

0.20

0.21

0.25

0.23

0.19

0.20

0.18

 

बगैस

0.99

0.78

0.82

0.84

0.79

0.62

0.34

 

लघु हाइड्रो

0.63

0.68

0.74

0.70

0.69

0.55

0.41

 

अन्य

0.03

0.03

0.12

0.15

0.16

0.16

0.15

 

अक्षय ऊर्जा कुल

9.21

9.96

10.66

11.46

12.53

12.99

12.76

 

कुल योग

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

यह जानकारी आज राज्यसभा में बिजली राज्य मंत्री श्री श्रीपाद नाइक ने एक लिखित उत्तर में दी।

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