खान मंत्रालय
स्थायी कार्यों के लिए खनन कंपनियों को आवंटित धन
Posted On:
05 AUG 2024 6:07PM by PIB Delhi
खान मंत्रालय स्थायी खनन के लिए कोई योजना संचालित नहीं करता है। हालाँकि, खान मंत्रालय ने खनिज संरक्षण और विकास नियम (एमसीडीआर), 2017 के तहत प्रावधान करके स्थायी खनन को अंजाम दिया है। मौजूदा कानून के अनुसार, सभी खनिकों को स्थायी खनन कार्यों को अनिवार्य रूप से अपनाना आवश्यक है। नियमों में वायु प्रदूषण के खिलाफ एहतियात, जहरीले तरल पदार्थ के निर्वहन की रोकथाम, शोर के खिलाफ एहतियात, सतह के धंसने पर नियंत्रण आदि के प्रावधान शामिल किए गए हैं।
एमसीडीआर, 2017 के नियम 35(4) के अनुसार, खनन पट्टे के प्रत्येक धारक को खनन परिचालन शुरू होने की तारीख से चार साल की अवधि के भीतर कम से कम तीन सितारा रेटिंग हासिल करना अनिवार्य है और उसके बाद साल-दर-साल आधार पर इसे बनाए रखना है।
वर्ष
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3 स्टार और उससे अधिक रेटेड खानों की संख्या
(क)
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5 स्टार रेटेड खदानों की संख्या
[(ए) में से]
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2020-21
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922
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40
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2021-22
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1040
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76
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2022-23
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1129
|
68
|
पिछले तीन वर्षों के लिए 3 स्टार और उससे अधिक रेटेड खदानों की वर्षवार संख्या और सम्मानित 5 स्टार रेटेड खदानें नीचे दी गई हैं:
यह जानकारी केन्द्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने आज राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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(Release ID: 2041884)
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