सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत
Posted On:
05 AUG 2024 4:25PM by PIB Delhi
सरकार ने देश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को सहयोग देने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत निम्नलिखित प्रयास किए हैं:
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के वर्गीकरण के नए संशोधित मानदंड स्थापित किये गए।
व्यवसाय करने में सुगमता के लिए ‘उद्यम पंजीकरण’ के माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम का नया पंजीकरण शुरू हुआ है।
आत्मनिर्भर भारत कोष के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी।
200 करोड़ रुपये तक की खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं होगी।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सहित अन्य व्यवसायों के लिए 3 लाख करोड़ रुपये की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को बाद में बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है।
संकटग्रस्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के लिए 20,000 करोड़ रुपये का अधीनस्थ ऋण स्वीकृत किया गया है।
सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को सहयोग देने तथा एमएसएमई उद्योगों के प्रदर्शन में सकारात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से अनेक पहल की हैं। इसमें विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों के साथ-साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना, सूक्ष्म और लघु उद्यम- क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), एमएसएमई प्रदर्शन में वृद्धि व तेजी (आरएएमपी), एसआरआई फंड, पीएम विश्वकर्मा और एमएसएमई चैंपियंस योजना आदि जैसे अन्य मुद्दे भी शामिल हैं। इसके अलावा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने टूल रूम और तकनीकी संस्थानों के तहत, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों के साथ एमएसएमई की सहायता करने के लक्ष्य के साथ 18 टूल रूम तथा तकनीकी संस्थान स्थापित किए हैं, जिन्हें प्रौद्योगिकी केंद्र (टीसी) के रूप में जाना जाता है।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) का हिस्सा निम्नानुसार है:
यह जानकारी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने आज राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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एमजी/एआर/एनके /डीके
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