आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
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प्रधानमंत्री आवास योजना-एमआईजी के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (पीएमएवाई-सीएलएसएस)

Posted On: 05 AUG 2024 3:00PM by PIB Delhi

'भूमि' और 'उपनिवेशीकरण' राज्यवार विषय होते हैं। इसलिए, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) द्वारा अपने निवासियों के लिए आवास से संबंधित योजनाएं लागू की जाती हैं। हालांकि, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय देश भर में सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ हर मौसम में पक्के मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 25.06.2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के प्रयासों को पूरा करता है। यह योजना चार वर्टिकल अर्थात आर्थिक रूप से पात्र लाभार्थियों की आवास आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु लाभार्थी-आधारित निर्माण/संवर्द्धन (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), 'इन-सीटू' स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस), शहरी क्षेत्रों में योजना दिशानिर्देशों के अनुसार कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) / निम्न आय समूह (एलआईजी) के पात्र लाभार्थियों की आवास आवश्यकता को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने पीएमएवाई-यू मिशन के सीएलएसएस वर्टिकल के कार्यान्वयन के उद्देश्य से तीन केंद्रीय नोडल एजेंसियों (सीएनए), यानी राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको) और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की जिम्मेदारी प्राथमिक ऋण संस्थानों (पीएलआई) को सब्सिडी देने के लिए दी है।

पीएमएवाई-यू के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के दायरे को मध्यम आय समूह (एमआईजी) को शामिल करने के लिए 01.01.2017 से शुरू में एक वर्ष के लिए विस्तार दिया गया था और इसे 31.03.2021 तक बढ़ाया गया था। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा  31.03.2021 के बाद से किसी भी सीएनए को एमआईजी के लिए सीएलएसएस के तहत कोई धनराशि जारी नहीं की जा रही है। ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के लिए सीएलएसएस वर्टिकल 31.03.2022 तक था। सीएलएसएस के तहत, एमआईजी श्रेणी के 6.08 लाख सहित कुल 25.04 लाख लाभार्थियों ने 58,868 करोड़ रुपये की ब्याज सब्सिडी का लाभ उठाया है।

पीएमएवाई-यू के तहत सीएलएसएस योजना बंद होने से पहले पिछले पांच वर्षों में लाभार्थियों को ब्याज सब्सिडी के लिए जारी केंद्रीय सहायता का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

फंडिंग पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना स्वीकृत हुए सभी घरों की जरूरत को पूरा करने के लिए योजना के सीएलएसएस वर्टिकल को छोड़कर, योजना को 31.12.2024 तक बढ़ा दिया गया है।

 

अनुलग्नक

पीएमएवाई-यू के तहत सीएलएसएस योजना (31.03.2022) बंद होने से पहले पिछले पांच वर्षों में लाभार्थियों को ब्याज सब्सिडी के लिए जारी केंद्रीय सहायता का विवरण

यह जानकारी आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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