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बंदरगाहों पर खतरनाक सामग्री

प्रविष्टि तिथि: 02 AUG 2024 1:55PM by PIB Delhi

सरकार ने बंदरगाहों पर व्यावसायिक सुरक्षा मानक सुनिश्चित करने के अनेक कदम उठाए हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने जहाजों पर सामान लादने और उतारने वाले यानी गोदी श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करने तथा उनसे जुड़े अन्य मामलों के लिए गोदी श्रमिक (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 लागू किया है।

सभी प्रमुख बंदरगाहों पर कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय (डीजीएफएएसएलआई) और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय गोदी सुरक्षा निरीक्षणालय के माध्यम से गोदी श्रमिक (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 और उसके तहत बनाए गए विनियम, 1990 के प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार है।

प्रमुख बंदरगाहों के अलावा अन्य बंदरगाहों के मामले में, राज्य सरकार उपयुक्त प्राधिकारी है।

यह जानकारी केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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एमजी/एआर/एके/एचबी


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