शहरी विकास मंत्रालय
पीएमएवाई-यू के तहत मूल कच्ची बस्तियों का पुनर्वास
Posted On:
01 AUG 2024 1:24PM by PIB Bhopal
‘भूमि’ और ‘कॉलोनी निर्माण’ राज्य के विषय हैं। इसलिए, अपने नागरिकों के लिए आवास से संबंधित योजनाओं को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लागू किया जाता है। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय 25 जून, 2015 से देश भर के शहरी क्षेत्रों में पक्के घर उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को बल पहुंचाता है। इस योजना को चार वर्टिकल यानी लाभार्थी नेतृत्व निर्माण (बीएलसी), भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी), मूल कच्ची बस्तियों का पुनर्विकास (आईएसएसआर) और क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से लागू किया जाता है।
पीएमएवाई-यू के तहत राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर 22 जुलाई, 2024 तक मंत्रालय द्वारा कुल 118.64 लाख मकान स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 114.33 लाख मकानों की नींव रखी जा चुकी है, जिनमें से 85.04 लाख पूरे हो चुके हैं और 81.67 लाख में लोग रह रहे हैं। शेष मकान निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को नागरिक बुनियादी ढांचा प्रदान करके और प्राथमिकता के आधार पर लाभार्थियों को आवंटन सुनिश्चित करके पीएमएवाई-यू के एएचपी/आईएसएसआर वर्टिकल के तहत मकानों में लोगों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। एएचपी/आईएसएसआर वर्टिकल के तहत परियोजनाओं की निर्माण अवधि अनुमोदन की तारीख से 12-36 महीने के बीच है। मंत्रालय निर्धारित समय सीमा के भीतर शेष मकानों को पूरा करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मासिक आधार पर समीक्षा करता है। हालांकि, इस योजना को सीएलएसएस वर्टिकल को छोड़कर, फंडिंग पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना स्वीकृत सभी मकानों को पूरा करने के लिए 31 दिसम्बर, 2024 तक बढ़ा दिया गया है।
तमिलनाडु राज्य सहित पीएमएवाई-यू के सभी वर्टिकल के तहत स्वीकृत, तैयार, पूर्ण और आबाद मकानों का राज्यवार ब्योरा अनुलग्नक I में दिया गया है।
इसके अलावा, तमिलनाडु राज्य सहित पीएमएवाई-यू के सभी वर्टिकल के तहत स्वीकृत, तैयार, पूर्ण और आबाद मकानों का राज्यवार ब्योरा अनुलग्नक II में दिया गया है।
यह जानकारी आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
अनुलग्नक I और II के लिए यहां क्लिक करें।
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(Release ID: 2040346)
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