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ट्राई ने दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियमन 2012 की समीक्षा पर परामर्श पत्र जारी किया

Posted On: 26 JUL 2024 7:53PM by PIB Delhi

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज हितधारकों के परामर्श के लिए “दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियमन (टीसीपीआर), 2012 की समीक्षा” पर एक परामर्श पत्र जारी किया।

इस परामर्श पत्र का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के टैरिफ ऑफरिंग से संबंधित प्रावधानों की समीक्षा करना है। इस संबंध में, ट्राई के तत्वावधान में “दूरसंचार सेवाओं के टैरिफ और संबंधित मुद्दों” के संबंध में एक उपभोक्ता सर्वेक्षण किया गया, ताकि कई मुद्दों पर परामर्श प्रक्रिया शुरू की जा सके, जैसे कि “टैरिफ उपलब्धता का विकल्प” और “वाउचर की वैधता”। इसके अलावा, दूरसंचार उद्योग के अनुरोध पर विचार करते हुए “वाउचर की कलर कोडिंग” और “मूल्यवर्ग वाउचर” के मुद्दे को भी परामर्श के लिए पहचाना गया है। यह परामर्श पत्र ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

परामर्श पत्र पर हितधारकों से 16 अगस्त 2024 तक लिखित टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं। यदि कोई प्रति-टिप्पणियां हों, तो उन्हें 23 अगस्त 2024 तक प्रस्तुत किया जा सकता है। टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां, यदि कोई हों, तो अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में ई-मेल पते advfea1@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं।

किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री अमित शर्मा, सलाहकार (वित्त एवं आर्थिक विश्लेषण) से ईमेल आईडी advfea1@trai.gov.in  पर या टेलीफोन नंबर: +91-11-20907772 पर संपर्क किया जा सकता है।

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