कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय
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पीएम-किसान के अंतर्गत वित्तीय सहायता

Posted On: 30 JUL 2024 6:30PM by PIB Delhi

भूमि-धारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा फरवरी 2019 में शुरू की गई पीएम-किसान योजना केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना के तहत, देश भर के किसान परिवारों के बैंक खातों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ तीन समान किस्तों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है। पीएम-किसान योजना दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में से एक है।

किसान-केंद्रित डिजिटल बुनियादी ढांचे ने इस योजना का लाभ देश भर के सभी किसानों तक बिना किसी बिचौलियों की भागीदारी के पहुंचाना सुनिश्चित किया है। भारत सरकार ने लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए अब तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को 17 किस्तों में 3.24 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया है।

इस योजना के परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, योजना के तहत पात्र लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन करना राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है। पीएम-किसान पोर्टल पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त सत्यापित आंकड़ों के आधार पर लाभ को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से लाभार्थियों को हस्तांतरित किया जाता है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी पात्र किसान इस योजना से वंचित न रह जाए, मंत्रालय अक्सर राज्य सरकारों के साथ समन्वय करके संतृप्ति अभियान चलाता है। हाल ही में 15 नवंबर 2023 से विकसित भारत संकल्प यात्रा (वीबीएसवाई) के तहत देश भर में संतृप्ति अभियान चलाया गया, ताकि सभी पात्र किसानों को इस योजना से जोड़ा जा सके। वीबीएसवाई अभियान के दौरान देश भर में 1.0 करोड़ से अधिक किसानों को इस योजना में शामिल किया गया।

इसके अलावा, ग्राम स्तरीय नोडल अधिकारी स्‍वयं को निर्दिष्‍ट गांवों से लगातार पीएम-किसान योजना के तहत सभी पात्र किसानों की पहचान करते हैं और उन्हें इससे जोड़ते हैं। इसके अलावा, पीएम-किसान योजना की पंजीकरण सेवाएं देश भर में 5.0 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटरों पर भी उपलब्ध हैं, ताकि किसान अपने घर पर ही इस योजना के तहत स्‍वयं का पंजीकरण करा सकें।

यह जानकारी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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